आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 138

निर्धारितियों के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण

धारा

धारा संख्या

138

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1972

निर्धारितियों के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण

निर्धारितियों के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण

सूचना का सम्मान निर्धारिती के प्रकटीकरण.

138. (1) (क) बोर्ड या इस संबंध में एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए या प्रस्तुत करने का कारण हो सकता

(I) किसी अधिकारी, प्राधिकारी या किसी भी टैक्स, शुल्क या उपकर लगाने से संबंधित किसी भी कानून के तहत किसी भी कार्य प्रदर्शन शरीर, या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (की धारा 2 (घ) में परिभाषित के रूप में विदेशी मुद्रा में लेन - देन करने के लिए 1947 की 7); या

अपनी राय में यह जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है अगर केन्द्र सरकार के रूप में किसी अन्य कानून के तहत कार्य प्रदर्शन (द्वितीय) ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या शरीर,,, इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी तरह की जानकारी निर्दिष्ट कर सकता है इस अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन किए गए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में किसी भी निर्धारिती से संबंधित है, हो सकता है, बोर्ड या अन्य आयकर प्राधिकारी की राय में, के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो उस कानून के तहत अपने या अपने कार्यों को करने के लिए अधिकारी, प्राधिकारी या जिससे उनका शरीर.

(ख) एक व्यक्ति को या उसके बाद इस अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन किए गए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में किसी भी निर्धारिती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त को एक आवेदन बनाता है कहां उन्होंने कहा कि यह ऐसा करने के लिए जनता के हित में है कि संतुष्ट है अगर अप्रैल, 1960 के दिन 1, आयुक्त,, हो जाएगा प्रस्तुत या इस निमित्त कि केवल आकलन और उसके निर्णय के संबंध में पूछा informatian प्रस्तुत किए जाने का कारण बन सकता है अंतिम और कानून की किसी भी अदालत में प्रश्न में बुलाया नहीं की जाएगी.

(2) कुछ होते हुए भी बल में कुछ समय के लिए उप - धारा (1) या किसी भी अन्य कानून में निहित, केन्द्र सरकार, प्रथाओं को ध्यान में रखते सकता है और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रथागत या किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों usages , कोई सूचना या दस्तावेज के रूप में करदाता के ऐसे वर्ग के लिए या इस तरह के अधिकारियों को छोड़कर संबंधित इस तरह के मामलों के संबंध में एक लोक सेवक द्वारा दी गई या उत्पादन किया जाएगा क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष,

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

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