आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 137

वित्तीय बयान की कॉपी * रजिस्ट्रार के साथ दायर किए जाने की

धारा

धारा संख्या

137

अध्याय शीर्षक

अध्याय IX - कंपनियों के खाते

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

वित्तीय बयान की कॉपी * रजिस्ट्रार के साथ दायर किए जाने की

रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली वित्तीय विवरण की प्रति

रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली वित्तीय विवरण की प्रति।

137.(1) वित्तीय विवरणों की एक प्रति , जिसमें समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी शामिल है, तथा इस अधिनियम के तहत ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किए जाने वाले या अपेक्षित सभी दस्तावेज, जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक में विधिवत अपनाए गए हों, वार्षिक आम बैठक की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसी रीति से, ऐसी फीस या अतिरिक्त फीस के साथ दाखिल किए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है [***]:

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के अधीन वित्तीय विवरण वार्षिक आम बैठक या स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपनाए नहीं जाते हैं, वहां उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ ऐसे अस्वीकृत वित्तीय विवरण वार्षिक आम बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाएंगे और रजिस्ट्रार उन्हें उस प्रयोजन के लिए स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपनाए जाने के पश्चात वित्तीय विवरण उसके पास दाखिल किए जाने तक अनंतिम रूप में अपने अभिलेखों में रखेगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपनाए गए वित्तीय विवरण ऐसी स्थगित वार्षिक आम बैठक की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसी फीस या ऐसी अतिरिक्त फीस के साथ दाखिल किए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है [* * *]:

यह भी प्रावधान है कि एक व्यक्ति कंपनी अपने सदस्य द्वारा विधिवत् अपनाए गए वित्तीय विवरणों की एक प्रति, उन सभी दस्तावेजों सहित, जिन्हें ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करना अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिन के भीतर दाखिल करेगी:

यह भी प्रावधान है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने वाले अपने वित्तीय विवरणों के साथ अपनी उन सहायक कंपनियों या सहायक कंपनियों के खाते संलग्न करेगी जो भारत के बाहर निगमित हुई हैं और जिन्होंने भारत में अपना कारोबार स्थान स्थापित नहीं किया है:

[ यह भी प्रावधान है कि किसी ऐसी सहायक कंपनी के मामले में, जिसका निगमन भारत के बाहर हुआ है (जिसे यहां "विदेशी सहायक कंपनी" कहा गया है), जिसे अपने निगमन के देश के किसी कानून के अंतर्गत अपने वित्तीय विवरण का अंकेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है और जो ऐसे वित्तीय विवरण का अंकेक्षण नहीं कराती है, चौथे परंतुक की अपेक्षाएं पूरी होंगी यदि धारक भारतीय कंपनी इस आशय की घोषणा के साथ ऐसा अअंकेक्षण वित्तीय विवरण दाखिल करती है और जहां ऐसा वित्तीय विवरण अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, वहां वित्तीय विवरण की अंग्रेजी में अनुवादित प्रति के साथ दाखिल करती है।]

(2) जहां किसी कंपनी की किसी वर्ष की वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई है, वहां उप-धारा (1) के तहत संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरण, वार्षिक आम बैठक आयोजित न करने के तथ्यों और कारणों के कथन के साथ विधिवत हस्ताक्षरित, उस अंतिम तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाएंगे, जिसके पहले वार्षिक आम बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी और ऐसी रीति से, ऐसी फीस या अतिरिक्त फीस के साथ, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है [***]।

(3) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विवरणों की प्रति, जैसा भी [मामला] हो, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व दाखिल करने में [असफल रहती है] तो कंपनी [ दस हजार रुपए के जुर्माने की दायी होगी और असफलता जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना, जो अधिकतम दो लाख रुपए तक हो सकेगा ] और कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, यदि कोई हो, और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई अन्य निदेशक, जिस पर बोर्ड द्वारा इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने का दायित्व [ आरोपित किया गया हो और ऐसे किसी निदेशक की अनुपस्थिति में कंपनी के सभी निदेशक, [ दस हजार रुपए ] के जुर्माने के दायी होंगे और असफलता जारी रहने की स्थिति में पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना, जो अधिकतम [ पचास हजार रुपए तक हो सकेगा ] ]।


फ़ुटनोट