आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 135

धारा 70 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

135

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - अप्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2024 (सं.2)

धारा 70 का संशोधन

धारा 70 का संशोधन।

135. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे, और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा ।" ।

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