धारा 70 का संशोधन
धारा 70 का संशोधन।
135. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे, और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा ।" ।

