जानकारी मांगने की शक्ति
जानकारी मांगने की शक्ति
133. निर्धारण अधिकारी उपायुक्त (अपील), संयुक्त आयुक्त या 54क[संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए–
(1) किसी फर्म से अपेक्षा कर सकेगा कि वह फर्म के भागीदारों के नामों और पतों की और उनके अलग-अलग शेयरों की विवरणी उसको दे;
(2) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कुटुम्ब के कर्ता और सदस्यों के नामों और पतों की विवरणी उसको दे;
(3) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह न्यासी, संरक्षक या अभिकर्ता है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के नामों की जिनके लिए या जिनका कि वह न्यासी, संरक्षक या अभिकर्ता है और उनके पतों की विवरणी उसको दे;
(4) किसी निर्धारिती से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे सब व्यक्तियों के, जिनको उसने किसी पूर्ववर्ष में किराया, ब्याज, कमीशन रायल्टी या दलाली या ऐसा वार्षिकी जो ''वेतन'' शीर्ष के अधीन कराधेय एक हजार रुपए या ऐसी कोई उच्चतर रकम, जो विहित की जाए से अधिक रकम वाली वार्षिकी नहीं है, संदत्त की है, नामों और पतों की विवरणी किए गए ऐसे सब भुगतानों के विवरण सहित दे;
(5) किसी स्टाक या वस्तु एक्सचेंज के प्रबंध से संबद्ध किसी व्यवहारी, दलाल, अभिकर्ता या किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे सब व्यक्तियों के, जिन्हें उसने या एक्सचेंज ने आस्तियों के अंतरण के संबंध में भले ही वह आस्तियों के विक्रय, विनिमय या अन्य किसी रूप में हो, कोई राशि संदत्त की है, या जिनकी ओर से या जिनसे उसने या एक्सचेंज ने ऐसी कोई राशि प्राप्त की है, नामों और पतों की विवरणी ऐसे सब संदायों और प्राप्तियों को विशिष्टयों सहित दे;
(6) किसी व्यक्ति से, जिसके अंतर्गत बैंककारी कंपनी या उसका कोई अधिकारी भी है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी बातों या विषयों के संबंध में जानकारी दे या निर्धारण अधिकारी, उपायुक्त (अपील) संयुक्त आयुक्त या 54क[संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)] द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित लेखाओं और कार्यों की, विवरणियां दे जिनमंी ऐसी बातों या विषयों के संबंध में जानकारी हो जो निर्धारण अधिकारी, उपायुक्त (अपील), संयुक्त आयुक्त या 54क[संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)] की राय में इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों :
परन्तु यह कि खंड (6) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान निदेशक या निदेशक 55[या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक या सहायक निदेशक] द्वारा भी किया जा सकेगा:
परन्तु यह और कि ऐसे मामले में जहां कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, जांच संबंधी शक्ति का प्रयोग 56[, संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक या सहायक निदेशक से भिन्न] प्रधान निदेशक या निदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त से निचली पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, प्रधान निदेशक या निदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा:
परंतु यह भी कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के प्रयोजनों के लिए धारा 131 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित कोई आय-कर प्राधिकारी, इस धारा के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का इस बात के होते हुए भी प्रयोग कर सकेगा कि उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं।
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप मेंें]

