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133 आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त, 24 [निरीक्षण सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील)] मई, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, -
(1) फर्म के भागीदारों और उनके संबंधित शेयरों के नामों और पतों की वापसी के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए किसी भी फर्म की आवश्यकता होती है;
(2) प्रबंधक और परिवार के सदस्यों के नाम और पतों की वापसी के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार की आवश्यकता होती है;
(3) वह के लिए व्यक्तियों के नामों की वापसी के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए एक न्यासी, अभिभावक या एजेंट होने का विश्वास करने का कारण है जिसे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है या जिसे वह न्यासी, अभिभावक या एजेंट है, और उनके पतों की;
(4) "वह सिर के तहत किसी भी वार्षिकी कर योग्य नहीं किया जा रहा है, किसी भी पिछले वर्ष में किराया, ब्याज, कमीशन, शाही ढंग से या दलाली, या किसी वार्षिकी भुगतान किया गया है जिसे करने के लिए सभी व्यक्तियों के नाम और पते के एक बयान प्रस्तुत करने के लिए किसी भी निर्धारिती की आवश्यकता वेतन "एक साथ किए गए सभी तरह के भुगतान के विवरण के साथ, अधिक से अधिक चार सौ रुपए की राशि;
(5) किसी भी व्यापारी, दलाल या एजेंट या वह या मुद्रा हस्तांतरण के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान किया गया है जिसे करने के लिए सभी व्यक्तियों के नाम और पते के एक बयान प्रस्तुत करने के लिए एक शेयर या वस्तु विनिमय के प्रबंधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता , बिक्री, विनिमय के माध्यम से किया जाए या नहीं तो, संपत्ति का, या जिनकी ओर या जिस से वह या Exchange ऐसे किसी भी राशि प्राप्त हुआ है पर. एक साथ सभी तरह के भुगतान और प्राप्ति के विवरण के साथ;
(6) इस तरह के अंक या सामग्री के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, एक बैंकिंग कंपनी या उसके किसी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, या आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित खातों और मामलों के बयान प्रस्तुत करने के लिए आयुक्त 25 , के रूप में इस तरह के अंक या सामग्री के संबंध में [, निरीक्षण सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील)], दे रही जानकारी आयकर अधिकारी, अपीलीय सहायक आयुक्त की राय में 25 [, निरीक्षण सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील)], के लिए उपयोगी है, या करने के लिए प्रासंगिक हो जाएगा. इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही.
प्र 24 वित्त द्वारा "के लिए 'या निरीक्षण सहायक आयुक्त एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.25. वित्त द्वारा "या निरीक्षण सहायक आयुक्त" (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी के लिए एवजी 1978/10/07.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

