आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 133

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धारा

धारा संख्या

133

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

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जानकारी मांगने की शक्ति

45[133. 46[निर्धारण] अधिकारी] 47[उपायुक्त (अपील)], 48[49[संयुक्त आयुक्त] या आयुक्त (अपील)] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए--

(1) किसी फर्म से अपेक्षा कर सकेगा कि वह फर्म के भागीदारों के नामों और पतों की और उनके अलग-अलग शेयरों की विवरणी उसको दे;

(2) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कुटुम्ब के कर्ता और सदस्यों के नामों और पतों की विवरणी उसको दे;

(3) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह न्यासी, संरक्षक या अभिकर्ता है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के नामों की जिनके लिए या जिनका कि वह न्यासी, संरक्षक या अभिकर्ता है और उनके पतों की विवरणी उसको दे;

(4) किसी निर्धारिती से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे सब व्यक्तियों के, जिनको उसने किसी पूर्ववर्ष में किराया, ब्याज, कमीशन रायल्टी या दलाली या ऐसा वार्षिकी जो "वेतन" शीर्ष के अधीन कराधेय 50[एक हजार रुपए या ऐसी कोर्इ उच्चतर रकम हो जो विहित की जाए] से अधिक रकम वाली वार्षिकी नहीं है, संदत्त की है, नामों और पतों की विवरणी किए गए ऐसे सब भुगतानों के विवरण सहित दे;

(5) किसी स्टाक या वस्तु एक्सचेंज के प्रबंध से संबद्ध किसी व्यवहारी, दलाल, अभिकर्ता या किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे सब व्यक्तियों के, जिन्हें उसने या एक्सचेंज ने आस्तियों के अंतरण के संबंध में भले ही वह आस्तियों के विक्रय, विनिमय या अन्य किसी रूप में हो, कोर्इ राशि संदत्त की है, या जिनकी ओर से या जिनसे उसने या एक्सचेंज ने ऐसी कोर्इ राशि प्राप्त की है, नामों और पतों की विवरणी ऐसे सब संदायों और प्राप्तियों को विशिष्टयों सहित दे;

(6) किसी व्यक्ति से, जिसके अंतर्गत बैंककारी कंपनी या उसका कोर्इ अधिकारी भी है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी बातों या विषयों के संबंध में जानकारी दे या 51[निर्धारण] अधिकारी, 52[उपायुक्त (अपील)] 53[54[संयुक्त आयुक्त] या आयुक्त (अपील)] द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित लेखाओं और कार्यों की, विवरणियां दे जिनमें ऐसी बातों या विषयों के संबंध में जानकारी हो जो 51[निर्धारण] अधिकारी, 52[उपायुक्त (अपील)], 53[54[संयुक्त आयुक्त] या आयुक्त (अपील)] की राय में इस अधिनियम के अधीन किसी 55[जांच या] कार्यवाही56 के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों :

57[परन्तु यह कि खंड (6) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, निदेशक और आयुक्त द्वारा भी किया जा सकेगा:]

58[परन्तु यह और कि ऐसे मामले में जहां कोर्इ कार्यवाही लंबित नहीं है, जांच संबंधी शक्तिका प्रयोग निदेशक या आयुक्त से निचली पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, निदेशक या आयुक्त के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।]

 

45. सुसंगत केस लॉज़ के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

46. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

47. यथोक्त द्वारा "सहायक आयुक्त (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

48. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से, "या निरीक्षण सहायक आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

49. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से "उपायुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पहले "उपायुक्त" शब्द प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "निरीक्षण सहायक आयुक्त" के स्थान पर रखा गया था।

50. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से "चार सौ रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

51. यथोक्त द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

52. यथोक्त द्वारा "सहायक आयुक्त (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

53. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1.7.1978 से "या निरीक्षण सहायक आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

54. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से "उपायुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पहले "उपायुक्त" शब्द प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "निरीक्षण सहायक आयुक्त" के स्थान पर रखा गया था।

55. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से अंत:स्थापित।

56. "कार्यवाही" शब्द के अर्थ के लिए देखिये टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.

57. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।

58. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

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