आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 132क

आदि, खाते की किताबें मांग करने का अधिकार

धारा

धारा संख्या

132क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1976

आदि, खाते की किताबें मांग करने का अधिकार

आदि, खाते की किताबें मांग करने का अधिकार

3 खाते की किताबें, आदि मांग को [पॉवर्स

132a. (1) अपने कब्जे में जानकारी के परिणाम में निरीक्षण या आयुक्त के निदेशक, विश्वास करने का कारण है कहां कि-

(क) उप - धारा के तहत एक सम्मन जिसे कोई भी व्यक्ति (1) भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 37 के, 1922 (1922 का 11), या उप - धारा (1) इस अधिनियम की धारा 131 का, या (4) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 के, या इस अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के तहत उप - धारा के तहत एक नोटिस उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण के किसी भी पुस्तकों के लिए जारी किया गया था खाता या अन्य दस्तावेजों को छोड़ दिया जाए या उत्पादन करने में विफल रहा, या उत्पादित करने के लिए कारण है, खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों, इस तरह के सम्मन या नोटिस और खाता या अन्य दस्तावेजों के बारे में कहा बुक्स द्वारा आवश्यकता के रूप में किसी भी अधिकारी ने हिरासत में ले लिया गया है या किसी भी अन्य बल में कुछ समय के लिए कानून, या के तहत अधिकार

(बी) खाते या अन्य दस्तावेजों के किसी भी पुस्तकों के लिए उपयोगी है, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हो जाएगा (1922 का 11), या इस अधिनियम और एक सम्मन या नोटिस के रूप में जिसे किसी भी व्यक्ति के नीचे उक्त या नहीं लूंगा जारी किया जा सकता है किया गया है, या, उत्पादन या, जिसे या जो इस तरह की पुस्तकों के द्वारा किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा खाते की ऐसी किताबें या अन्य दस्तावेजों की वापसी पर खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों का उत्पादन होने का कारण नहीं होता खाता या अन्य दस्तावेजों के बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत हिरासत में ले लिया, या किया गया है

(ग) किसी भी संपत्ति या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से आय या संपत्ति नहीं किया गया है, या नहीं किया गया है, जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रयोजनों के लिए खुलासा, या से किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम का प्रतिनिधित्व जिसका अधिकार या नियंत्रण ऐसी संपत्ति बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा हिरासत में लिया गया है,

* तो, निरीक्षण या आयुक्त के निदेशक किसी भी उप निरीक्षक - निदेशक, निरीक्षण सहायक आयुक्त, निरीक्षण या आयकर अधिकारी के सहायक निदेशक (इस भाग में इसके बाद और उप - धारा (2) के प्राधिकृत कर सकते खंड 278D के रूप में भेजा मामले requisitioning अधिकारी को खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति देने के लिए, हो सकता है के रूप में अधिकारी या प्राधिकारी की आवश्यकता के लिए requisitioning अधिकारी), खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट.

(2) उप - धारा के तहत बनाई जा रही एक मांगे जाने पर (1), अधिकारी या प्राधिकारी, (ए) या ​​खंड (ख) या खंड (ग), जैसा भी मामला हो सकता है खंड में निर्दिष्ट है कि उप - धारा की या तो तुरंत या जब ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी यह अपने या अपने हिरासत में एक ही बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं रह जाता राय है कि requisitioning अधिकारी को खाते की किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति उद्धार करेगा.

(3) खाते, अन्य दस्तावेज या संपत्ति के किसी भी पुस्तकें requisitioning अधिकारी के लिए दिया गया, जहां से (14) (दोनों समावेशी) के उप वर्गों (4 ए) के प्रावधानों के अनुभाग 132 और खंड 132B करेगा, अब तक हो सकता है के रूप में खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति उप - धारा (1) के तहत जब्त कर लिया गया था, के रूप में लागू किया जा अनुभाग 132 खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति की हिरासत से requisitioning अधिकारी द्वारा (एक) या खंड (ख) या खंड (ग), जैसा भी मामला हो, उप धारा (1) इस भाग की और के रूप में अगर शब्द के लिए (14) को उक्त उप वर्गों (4 क) में से किसी में होने वाली "प्राधिकृत अधिकारी" शब्द "requisitioning अधिकारी" रख दिए गए.]

 

(3) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10., और धारा 132B के रूप में फिर से गिने मौजूदा अनुभाग.

* देखें 112D और फार्म सं 45C पर राज.

112D नियम (2).

 

 

[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

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