आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 132क

आदि, खाते की किताबें मांग करने का अधिकार

धारा

धारा संख्या

132क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

आदि, खाते की किताबें मांग करने का अधिकार

आदि, खाते की किताबें मांग करने का अधिकार

9 खाते की किताबें, आदि मांग को पॉवर्स

132a. 10 (1) कहां 10A [महानिदेशक या निदेशक] या 10b [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], अपने कब्जे में जानकारी के परिणाम में विश्वास करने का कारण है कि-

(क) उप - धारा के तहत एक सम्मन जिसे किसी भी व्यक्ति (1) की धारा 37 भारतीय आयकर अधिनियम की, 1922 (1922 का 11), या उप - धारा (1) के खंड 131 इस अधिनियम की, या (4) की उप - धारा के तहत एक नोटिस धारा 22 भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की, या की उप - धारा (1) 'के तहत धारा 142 में इस अधिनियम की, किसी भी, उत्पादन, या उत्पादित करने के लिए पैदा करने के लिए जारी किया गया था खाता या अन्य दस्तावेजों की पुस्तकें छोड़ा गया है या इस तरह के सम्मन या नोटिस और खाता या अन्य दस्तावेजों के बारे में कहा बुक्स द्वारा आवश्यकता के रूप में, उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण, खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों में नाकाम रही है किसी ने हिरासत में ले लिया गया है तत्समय प्रवृत्त, या किसी अन्य नियम के तहत अधिकारी या प्राधिकारी

(बी) खाते या अन्य दस्तावेजों के किसी भी पुस्तकों के लिए उपयोगी है, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हो जाएगा (1922 का 11), या इस अधिनियम और एक सम्मन या नोटिस के रूप में जिसे किसी भी व्यक्ति के नीचे उक्त या नहीं लूंगा जारी किया जा सकता है किया गया है, या, उत्पादन या, जिसे या जो इस तरह की पुस्तकों के द्वारा किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा खाते की ऐसी किताबें या अन्य दस्तावेजों की वापसी पर खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों का उत्पादन होने का कारण नहीं होता खाता या अन्य दस्तावेजों के बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत हिरासत में ले लिया, या किया गया है

(ग) किसी भी संपत्ति या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से आय या संपत्ति नहीं किया गया है, या नहीं किया गया है, जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रयोजनों के लिए खुलासा, या से किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम का प्रतिनिधित्व जिसका अधिकार या नियंत्रण ऐसी संपत्ति बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा हिरासत में लिया गया है,

तो, 10C [महानिदेशक या निदेशक] या 10D [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी भी प्राधिकृत कर सकते 10E [उप निदेशक], 10 एफ [उप] आयुक्त, 10g [सहायक निदेशक] 10h [या आयकर अधिकारी] [इसके बाद में के इस भाग को और उप - धारा (2) खंड 278D जैसा भी मामला हो अधिकारी या प्राधिकारी, (ए) या ​​खंड (ख) या खंड (ग) खंड में निर्दिष्ट की आवश्यकता के लिए] requisitioning अधिकारी के रूप में भेजा, requisitioning अधिकारी को खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति देने के लिए.

(2) उप - धारा के तहत बनाई जा रही एक मांगे जाने पर (1), अधिकारी या प्राधिकरण (क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) या खंड (ग), जैसा भी मामला हो, कि उप - धारा की जाएगी requisitioning अधिकारी या तो तुरंत या जब ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी यह अपने या अपने हिरासत में एक ही बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं रह जाता राय है कि करने के लिए खाते की किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति पहुँचा.

(3) खाते, अन्य दस्तावेज या संपत्ति के किसी भी पुस्तकें requisitioning अधिकारी के लिए दिया गया, जहां से (समावेशी दोनों) (14) के लिए उप - धारा (4 क) के प्रावधानों के अनुभाग 132 और खंड 132B करेगा, अब तक हो सकता है के रूप में खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज या संपत्ति उप - धारा (1) के तहत जब्त कर लिया गया था, के रूप में लागू किया जा अनुभाग 132 खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति की हिरासत से requisitioning अधिकारी द्वारा (एक) या खंड (ख) या खंड (ग), जैसा भी मामला हो, उप धारा (1) इस भाग की और के रूप में अगर शब्द के लिए (14) को उक्त उप वर्गों (4 क) में से किसी में होने वाली "प्राधिकृत अधिकारी" शब्द "requisitioning अधिकारी" रख दिए गए.]

 

9 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.

10 नियम 112D और फार्म सं 45C देखें.

10A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निरीक्षण के निदेशक" के लिए एवजी 1988/01/04.

10b. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

10C. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निरीक्षण के निदेशक" के लिए एवजी 1988/01/04.

10D. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

10E. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निरीक्षण के उप निदेशक" के लिए एवजी 1988/01/04.

10 एफ. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी "सहायक निरीक्षण" के लिए एवजी 1988/01/04.

10g. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निरीक्षण के सहायक निदेशक" के लिए एवजी 1988/01/04.

10h. ", सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी ने 'प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा," या आयकर अधिकारी "के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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