विधानसभा फैलाने के लिए कुछ सशस्त्र बल के अधिकारियों की पावर
विधानसभा फैलाने के लिए कुछ सशस्त्र बल के अधिकारियों की पावर.
१३१ . सार्वजनिक सुरक्षा प्रकट ऐसे किसी भी विधानसभा से खतरे में है और कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ सूचित किया जा सकता है, जब सशस्त्र बलों में से किसी के कमीशन या राजपत्रित अधिकारी अपने आदेश के तहत सशस्त्र बलों की मदद से इस तरह विधानसभा फैलाने सकता है, और गिरफ्तारी और किसी भी सीमित हो सकता है व्यक्ति वे कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है इस तरह के विधानसभा फैलाने के क्रम में या कि, यह का हिस्सा बनाने; लेकिन वह इस धारा के तहत काम कर रहा है, जबकि उसे एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ संवाद करने के लिए, यह साध्य हो जाता है, अगर, वह ऐसा करेगा, और उस समय से वह करेगा या इस तरह की कार्रवाई जारी नहीं करेगा कि क्या करने के लिए के रूप में, मजिस्ट्रेट के निर्देश का पालन करना होगा.

