आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 13

खंड 44कख का संशोधन

धारा

धारा संख्या

13

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1995

खंड 44कख का संशोधन

खंड 44कख का संशोधन

खंड 44AB का संशोधन.

प्र.13. आयकर अधिनियम की धारा 44AB में, जुलाई, 1995, के 1 दिन से प्रभावी -

(क) के शब्दों के लिए "से पहले प्राप्त" शब्द "द्वारा प्रस्तुत" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पहले परंतुक में, शब्द, आंकड़े और पत्र "खंड 44AC या" लोप किया जाएगा;

'(ग) के दूसरे परंतुक में शब्दों के लिए "से पहले प्राप्त" शब्द रखे जाएँगे "द्वारा प्रस्तुत".

 

 

[वित्त अधिनियम, 1995]

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