आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 129

किसी पद के धारक की तब्दीली

धारा

धारा संख्या

129

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

किसी पद के धारक की तब्दीली

किसी पद के धारक की तब्दीली

एक कार्यालय की नियुक्ति के बदले.

129 इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में एक आयकर प्राधिकरण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए रहता है और अधिकार क्षेत्र है और जो अभ्यास एक अन्य द्वारा सफल हो जाता है, तो सफल आयकर प्राधिकारी कार्यवाही द्वारा छोड़ दिया गया था, जिस पर मंच से कार्यवाही जारी रख सकते हैं उनके पूर्ववर्ती:

चिंतित निर्धारिती आगे बढ़ने से पहले तो पिछली कार्यवाही जारी रखा है या उसके किसी भाग को फिर से खोल हो या कि मूल्यांकन के किसी भी आदेश से पहले उसके खिलाफ पारित हो जाता है कि मांग कर सकते हैं, बशर्ते कि वह फिर से सुना जा.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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