एक और एक आयकर अधिकारी से मामलों का स्थानांतरण
दूसरे के लिए एक आयकर अधिकारी से मामलों का अंतरण
127. (1) आयुक्त, निर्धारिती मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, यह संभव है जहाँ भी ऐसा करने के लिए, और ऐसा करने के लिए उसके कारणों की रिकॉर्डिंग के बाद, उसे करने के लिए एक आयकर अधिकारी अधीनस्थ से किसी भी मामले का स्थानांतरण हो सकता है दूसरे के लिए भी उसे करने के लिए अधीनस्थ, और बोर्ड इसी प्रकार दूसरे के लिए एक आयकर अधिकारी से किसी भी मामले का स्थानांतरण हो सकता है:
इस उप-धारा में कुछ भी नहीं स्थानांतरण एक आयकर अधिकारी से जिसका कार्यालयों में एक ही शहर, इलाके या स्थान में बैठा रहे हैं दूसरे के लिए है जहां दिए जाने के लिए ऐसे किसी भी अवसर की आवश्यकता समझी जाएगी सकेगी।
(2) उप-धारा (1) के तहत एक मामले के स्थानांतरण की कार्यवाही की किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, और पहले से ही मामला है जिस से आयकर अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी सूचना के लिए आवश्यक फिर से इस मुद्दे को प्रस्तुत करना नहीं होगा स्थानांतरित कर दिया।
स्पष्टीकरण। इस खंड में और अलावे वर्गों 121 और 125 है जिसका नाम इस आधार पर जारी किए गए किसी भी आदेश या दिशा में निर्दिष्ट किया जाता है किसी भी व्यक्ति के संबंध में, शब्द "मामले", हो सकता है, जो किसी भी वर्ष के संबंध में इस अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही का मतलब यह भी किसी भी वर्ष के संबंध में इस तरह के आदेश या दिशा की तारीख के बाद शुरू हो सकता है, जो इस अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही पर या ऐसी तारीख से पहले पूरा कर लिया है, और भी शामिल किया गया हो सकता है, जो इस तरह के आदेश या दिशा या करने की तारीख पर लंबित है।
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

