प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
, व्यक्तियों या आय की कक्षाओं में निर्दिष्ट क्षेत्र का सम्मान बोर्ड की शक्तियों.
65.{{/1}: पहले अपनी चूक, धारा 126, 1978/10/07 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित, के तहत के रूप में खड़ा
"पूर्वगामी वर्गों में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयुक्तों को सशक्त सकता आयुक्त (अपील). इसलिए निर्दिष्ट कार्यों के लिए संघर्ष करेगा अपीलीय सहायक आयुक्तों, निरीक्षण सहायक आयुक्तों और ऐसे क्षेत्र की या व्यक्तियों के रूप में या आय के ऐसे वर्गों के ऐसे वर्गों के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए आयकर अधिकारियों अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और इस के बाद धारा 121, धारा 121A, धारा 122, धारा 123 या धारा 124 के तहत अन्य अधिकारियों द्वारा क्षेत्र या व्यक्तियों या आय की कक्षाओं की कक्षाओं के संबंध में प्रदर्शन किया. "

