प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, व्यक्तियों या आय के वर्गों की बाबत बोर्ड की शक्तियां
126. 21[प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]
21. लोप से पूर्व धारा 126 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से संशोधित की गर्इ थी।
[वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित रूप में]

