प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
सहायक आयुक्त (निरीक्षण) और आय-कर अधिकारी की समवर्ती अधिकारिता
125क. 14[प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया। मूल धारा कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1975 से अंत:स्थापित की गर्इ थी।]
14. लोप से पूर्व धारा 125क वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से संशोधित की गर्इ थी।
[वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित रूप में]

