विनिर्दिष्ट क्षेत्र, मामलों, व्यक्तियों आदि की बाबत आयुक्त की शक्तियां
विनिर्दिष्ट क्षेत्र, मामलों, व्यक्तियों आदि की बाबत आयुक्त की शक्तियां
125. 34[प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]
34. लोप से पूर्व धारा 125, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से प्रतिस्थापित की गर्इ थी और तत्पश्चात् वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से संशोधित की गर्इ थी।
[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

