राजद्रोह
राजद्रोह ।
124क । जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपांकन द्वारा, या अन्यथा, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, या असंतोष उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण 1 : अभिव्यक्ति "असंतोष" में अनिष्ठा और शत्रुता की सभी भावनाएं सम्मिलित हैं।
स्पष्टीकरण 2 : घृणा, अवमानना या असंतोष भड़काए बिना या भड़काने का प्रयास किए बिना, वैध साधनों द्वारा उनमें परिवर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों के प्रति अस्वीकृती व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं बनती हैं।
स्पष्टीकरण 3 : घृणा, अवमानना या असंतोष भड़काए बिना या भड़काने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई के प्रति अस्वीकृती व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती हैं।

