आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 123

लाभांश की घोषणा

धारा

धारा संख्या

123

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIII - घोषणा और लाभांश का भुगतान

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

लाभांश की घोषणा

लाभांश की घोषणा

अध्याय VIII

लाभांश की घोषणा और भुगतान

लाभांश की घोषणा .

123. (1) किसी कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि-

()   उस वर्ष के कंपनी के मुनाफे में से जो उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास के प्रावधान के बाद आया है, या किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए कंपनी के मुनाफे में से जो उस उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास के प्रावधान के बाद आया है और वितरित नहीं किया गया है, या [ दोनों में से: ]
  [बशर्ते कि लाभ की गणना करते समय अप्राप्त लाभ, काल्पनिक लाभ या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाने वाली कोई राशि और परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य पर मापन पर परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन शामिल नहीं किया जाएगा; या ]
()   केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसरण में कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कराए गए धन में से:

बशर्ते कि कोई कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा से पहले उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभ का ऐसा प्रतिशत, जिसे वह उचित समझे, कंपनी के आरक्षित निधियों में अंतरित कर सकेगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां किसी वित्तीय वर्ष में लाभ की अपर्याप्तता या अनुपस्थिति के कारण कोई कंपनी पिछले वर्षों में अपने द्वारा अर्जित संचित लाभ में से लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है और [ कंपनी द्वारा मुक्त आरक्षित निधियों में अंतरित ] करती है, वहां लाभांश की ऐसी घोषणा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं:

यह भी प्रावधान है कि किसी कंपनी द्वारा मुक्त आरक्षित निधियों के अलावा अपनी आरक्षित निधियों से कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाएगा:

[ यह भी प्रावधान है कि कोई भी कंपनी तब तक लाभांश घोषित नहीं करेगी जब तक कि पिछले वर्ष या वर्षों में न की गई पिछली हानि और मूल्यह्रास को कंपनी के चालू वर्ष के लाभ के विरुद्ध सेट न कर दिया जाए।]

(2) उपधारा (1) के खंड ( ) के प्रयोजनों के लिए, मूल्यह्रास अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

[ (3) किसी कंपनी का निदेशक मंडल किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से लेकर वार्षिक आम बैठक के आयोजन तक की अवधि के दौरान किसी भी समय लाभ और हानि खाते में अधिशेष से या उस वित्तीय वर्ष के लाभ से जिसके लिए ऐसा अंतरिम लाभांश घोषित किया जाना है या अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले की तिमाही तक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न लाभ से अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है:

बशर्ते कि यदि कंपनी को अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पहले की तिमाही के अंत तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि हुई है, तो ऐसा अंतरिम लाभांश कंपनी द्वारा ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घोषित औसत लाभांश से अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा। ]

(4) अंतरिम लाभांश सहित लाभांश की राशि ऐसे लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिन के भीतर अनुसूचित बैंक में पृथक खाते में जमा की जाएगी।

(5) किसी कंपनी द्वारा अपने किसी शेयर के संबंध में कोई लाभांश उस शेयर के पंजीकृत शेयरधारक या उसके आदेश या उसके बैंकर को छोड़कर किसी को नहीं दिया जाएगा और नकद के अलावा किसी अन्य रूप में देय नहीं होगा:

बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात किसी कंपनी के लाभ या आरक्षित निधियों के पूंजीकरण को पूर्णतः चुकता बोनस शेयर जारी करने या कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किसी शेयर पर किसी समय अप्रदत्त राशि का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए प्रतिषेध करने वाली नहीं समझी जाएगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि नकद में देय कोई भी लाभांश चेक या वारंट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश के भुगतान के हकदार शेयरधारक को भुगतान किया जा सकता है।

(6) जो कंपनी धारा 73 और 74 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहती है, वह जब तक ऐसी विफलता जारी रहती है, अपने इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश घोषित नहीं करेगी।


फ़ुटनोट