धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश
धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश ।
121क । जो कोई भारत के भीतर या बाहर धारा 121 द्वारा दंडनीय किसी अपराध को करने का षडयंत्र करेगा या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को भयभीत करने का षडयंत्र करेगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण : इस धारा के तहत एक षड्यंत्र का गठन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि कोई कार्य या अवैध चूक उसके अनुसरण में होगी।

