आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 12

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

धारा

धारा संख्या

12

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - कंपनी का निगमन और उससे संबंधित मामले

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय I

12. (1) किसी कंपनी के पास, [ अपने निगमन के तीस दिनों के भीतर ] और उसके बाद हर समय, एक पंजीकृत कार्यालय होगा जो उसे संबोधित सभी संचार और सूचनाओं को प्राप्त करने और स्वीकार करने में सक्षम होगा।

(2)कंपनी अपने निगमन के तीस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को अपने पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है I

(3) प्रत्येक कंपनी को-

()   अपना नाम और अपने पंजीकृत कार्यालय का पता पेंट करेगा या चिपकाएगा, और उसे प्रत्येक कार्यालय या स्थान के बाहर जहां उसका कारोबार किया जाता है, सुपाठ्य अक्षरों में, आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर पेंट करेगा या चिपकाएगा, और यदि उसमें प्रयुक्त अक्षर उस भाषा के या उस क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक के नहीं हैं, तो उस भाषा के या उन भाषाओं में से किसी एक के अक्षरों में भी उसे अंकित करेगा;
[()   यदि कोई हो तो अपनी मुहर पर अपना नाम सुपाठ्य अक्षरों में उत्कीर्ण करवाएगा;]
()   अपने सभी व्यावसायिक पत्रों, बिलहेड्स, पत्र-पत्रों तथा सभी नोटिसों और अन्य आधिकारिक प्रकाशनों में अपना नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता और कॉर्पोरेट पहचान संख्या के साथ-साथ टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, यदि कोई हो, ई-मेल और वेबसाइट पते, यदि कोई हो, छपवाए; और
()   अपना नाम हुण्डियों, वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों पर मुद्रित करवाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए :

बशर्ते कि जहां किसी कंपनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपना नाम या नामों में परिवर्तन किया है, वहां वह अपने नाम के साथ, जैसा भी मामला हो, खंड ( ) और ( सी ) के तहत अपेक्षित पिछले दो वर्षों के दौरान परिवर्तित पूर्व नाम या नामों को चित्रित या चिपकाएगी या मुद्रित करेगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि "एक व्यक्ति कंपनी" शब्द ऐसी कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठक में उल्लिखित किए जाएंगे, जहां कहीं भी उसका नाम मुद्रित, चिपकाया या उत्कीर्ण किया गया हो।

(4) कंपनी के निगमन की तारीख के बाद , निर्धारित तरीके से सत्यापित पंजीकृत कार्यालय की स्थिति के प्रत्येक परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को परिवर्तन के [ तीस दिनों के भीतर ] दी जाएगी, जो उसे रिकॉर्ड करेगा।

(5) किसी कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के प्राधिकार के सिवाय, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नहीं बदला जाएगा,—

()   किसी विद्यमान कंपनी की दशा में , किसी ऐसे शहर, कस्बे या गांव की स्थानीय सीमाओं के बाहर, जहां ऐसा कार्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ पर स्थित है या जहां वह कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के आधार पर बाद में स्थित हो सकता है; तथा
()   किसी अन्य कंपनी के मामले में, किसी शहर, कस्बे या गांव की स्थानीय सीमाओं के बाहर, जहां ऐसा कार्यालय पहली बार स्थित है या जहां यह कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के आधार पर बाद में स्थित हो सकता है:

बशर्ते कि कोई भी कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से उसी राज्य के भीतर किसी अन्य रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि कंपनी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा ऐसे परिवर्तन की पुष्टि नहीं कर दी जाती है I

(6) उप-धारा (5) में निर्दिष्ट पुष्टि, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी को संप्रेषित की जाएगी और कंपनी पुष्टि की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास पुष्टि दाखिल करेगी, जो उसे पंजीकृत करेगा और ऐसी पुष्टि दाखिल करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पंजीकरण को प्रमाणित करेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि उपधारा (5) के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के संबंध में इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है और परिवर्तन प्रमाणपत्र की तारीख से प्रभावी होगा।

(8) यदि इस धारा की अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई चूक की जाती है तो कंपनी और प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान चूक जारी रहती है, एक हजार रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, किन्तु यह जुर्माना एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

[ (9) यदि रजिस्ट्रार के पास यह मानने का उचित कारण है कि कंपनी कोई कारोबार या परिचालन नहीं कर रही है, तो वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का ऐसी रीति से भौतिक सत्यापन करा सकेगा, जैसी विहित की जाए और यदि उपधारा (1) की अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई चूक पाई जाती है, तो वह उपधारा (8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय XVIII के अधीन कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकेगा। ]


© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट