आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 12

बनाने निगमित कंपनी की विधि

धारा

धारा संख्या

12

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - कंपनी का निगमन और उससे संबंधित मामले

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

बनाने निगमित कंपनी की विधि

बनाने निगमित कंपनी की विधि

संस्था के बहिर्नियम

निगमित कंपनी के गठन की विधि.

प्र.12.     (1) किसी भी सात या अधिक व्यक्तियों, या गठन किया जाना कंपनी के किसी भी वैध उद्देश्य के लिए जुड़े एक निजी कंपनी है, किसी भी दो या अधिक व्यक्तियों, हो जाएगा, जहां हो सकता है, संघ के एक ज्ञापन के लिए उनके नाम की सदस्यता लेने और अन्यथा की आवश्यकताओं के साथ पालन करके पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम के साथ या सीमित दायित्व के बिना, एक निगमित कंपनी के रूप में.

(2) इस तरह की एक कंपनी में हो सकता है या तो

किसी भी अगर (एक) एक कंपनी (इस अधिनियम में "एक कंपनी के शेयरों द्वारा सीमित" कहा जाता है) क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों पर, अवैतनिक राशि को ज्ञापन द्वारा सीमित अपने सदस्यों के दायित्व होने;

इस अधिनियम में कहा में (ख) के सदस्यों के रूप में इस तरह की राशि को ज्ञापन द्वारा सीमित अपने सदस्यों के दायित्व होने की कंपनी क्रमशः "(अपने घाव जा रहा है की घटना में कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान के लिए ज्ञापन के द्वारा शुरू कर सकते हैं एक गारंटी "द्वारा सीमित कंपनी); या

(ग) एक कंपनी (इस अधिनियम में "एक असीमित कंपनी" कहा जाता है) अपने सदस्यों के दायित्व पर कोई सीमा नहीं होने.

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