योगदान से भरोसा करता है या संस्थाओं की आय
18 योगदान से संस्थानों के ट्रस्टों की [आय.
19 12.एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कोई स्वैच्छिक योगदान धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या इस तरह के उद्देश्यों (एक विशेष दिशा के साथ किए गए योगदान की जा रही है कि वे विश्वास या संस्था के कोष के हिस्से के रूप में होगा कि नहीं) करेगा प्रयोजनों के लिए के लिए पूरी तरह से स्थापित एक संस्था द्वारा पूर्ण बनाया धारा 11 के धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों और उस अनुभाग और धारा 13 के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे लिए पूर्ण विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति से प्राप्त आय नहीं समझा जाएगा.]
प्र.18. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, धारा 12 में एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था. मूल धारा 12 के वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1973/01/04.
प्र.19.भी 13-11-1990 सर्कुलर नं 584, देखें.

