धारा 17 का संशोधन
धारा 17 का संशोधन।
119. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (झ) में, "धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के अनुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 74" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

