सुरक्षा और डिबेंचर मोचन रिजर्व बनाने के लिए कंपनी का दायित्व
सुरक्षा और डिबेंचर मोचन रिजर्व बनाने के लिए कंपनी का दायित्व.
117C. एक कंपनी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद डिबेंचर जारी करती है जहां इस तरह के डिबेंचरों छुड़ा रहे हैं जब तक (1), यह हर साल इसके मुनाफे के बाहर से, पर्याप्त मात्रा में जमा किया जाएगा, जो इस तरह के डिबेंचरों के मोचन के लिए एक डिबेंचर मोचन रिजर्व निर्माण करेगा.
(2) डिबेंचर मोचन रिजर्व में जमा की मात्रा उद्देश्य पूर्वोक्त लिए छोड़कर कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा.
(3) कंपनी (1) ब्याज का भुगतान और उनके मुद्दे के नियम और शर्तों के अनुसार डिबेंचरों के एवज जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट.
(4) एक कंपनी परिपक्वता की तारीख पर डिबेंचरों के एवज में विफल रहता है कहाँ, 71 [न्यायाधिकरण] 71A मई, डिबेंचर के किसी भी या सभी धारकों के आवेदन पर की जाएगी, आदेश द्वारा प्रत्यक्ष संबंधित पक्षों,, सुनने के बाद, मूलधन और ब्याज की वजह से उस पर के भुगतान से तत्काल डिबेंचरों के एवज में कंपनी.
डिफ़ॉल्ट के आदेश के अनुपालन में किया जाता है (5) 71 उप - धारा के तहत [न्यायाधिकरण] (4), डिफ़ॉल्ट रूप में है, जो कंपनी के हर अधिकारी, भी होगा तीन वर्ष तक और हो सकता कारावास के साथ दंडनीय होगा ऐसे डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए नहीं कम पांच सौ से अधिक रुपए का जुर्माना करने के लिए उत्तरदायी होगा.]
७१. कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कंपनी लॉ बोर्ड" के लिए एवजी.
71A. निर्धारित शुल्क रुपये है. 50 और निर्धारित प्रपत्र कंपनी लॉ बोर्ड नियमों के रूप नंबर 4 है.

