आयकर अधिकारियों
अध्याय तेरहवीं
आयकर अधिकारियों
ए नियुक्ति और नियंत्रण
45 [आयकर अधिकारियों.
११६ .अर्थात् इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आयकर अधिकारियों की निम्न कक्षाएं होगी: -
(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की सेंट्रल बोर्ड के अधीन गठित
(ख) निदेशक जनरल का आयकर या आयकर मुख्य आयुक्तों,
आयकर या आयकर आयुक्तों या आयकर आयुक्त (अपील) (ग) के निदेशक,
आयकर या आयकर या आयकर उप आयुक्त (अपील) के उपायुक्तों (घ) के उप निदेशक,
(ई) आयकर या आयकर के सहायक आयुक्त के सहायक निदेशक,
(च) आयकर अधिकारी,
(छ) कर वसूली अधिकारी,
आयकर (ज) निरीक्षकों.]
प्र.45. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन, धारा 116, 1977 1964/01/01, 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, और वित्त (नं. 2) अधिनियम प्रभावी राजस्व अधिनियम, 1963 के मध्य बोर्ड द्वारा संशोधित , 1978/10/07 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था:
"आयकर अधिकारियों. वहाँ अर्थात् इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आयकर अधिकारियों की निम्न कक्षाएं जाएगी: -
(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की सेंट्रल बोर्ड के अधीन गठित
निरीक्षण के (बी) के निदेशकों,
(ग) आयकर, आयकर आयुक्तों के आयुक्त (अपील) और आयकर के अतिरिक्त आयुक्त,
आयकर अपीलीय सहायक आयुक्तों, या आयकर का निरीक्षण सहायक आयुक्तों या तो हो सकता है, जो आयकर (डी) सहायक आयुक्तों,,
(ई) आयकर अधिकारी, और
आयकर (च) निरीक्षकों. "

