अनुषंगी फायदों की विवरणी देने में व्यतिक्रम करने के लिए ब्याज
अनुषंगी फायदों की विवरणी देने में व्यतिक्रम करने के लिए ब्याज
115बट. जहां अनुषंगी फायदों की विवरणी धारा 115बघ की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है या प्रस्तुत नहीं की जाती है वहां नियोजक नियत तारीख से ठीक अगली तारीख को प्रारंभ होने वाली और,–
(क) जहां विवरणी नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत कर दी जाती है, वहां विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को समाप्त होने वाली; या
(ख) जहां कोर्इ विवरणी प्रस्तुत नहीं की गर्इ है, वहां धारा 115बच के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख को समाप्त होने वाली,
अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए, धारा 115बड़ की उपधारा (1) के अधीन या नियमित निर्धारण के अधीन यथाअवधारित अनुषंगी फायदों के मूल्य पर कर की उस रकम पर, जिसमें से धारा 115बञ के अधीन संदत्त अग्रिम कर घटा दिया गया हो, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।
स्पष्टीकरण 1.–इस धारा में, ‘नियत तारीख’ से धारा 115बघ की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट वह तारीख अभिप्रेत है जो नियोजक के मामले में लागू होती है।
स्पष्टीकरण 2.–जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोर्इ निर्धारण धारा 115बछ के अधीन प्रथम बार किया जाता है वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण समझा जाएगा।
(2) धारा 234क की उपधारा (2) से उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंध यथासाध्य इस धारा को लागू होंगे।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

