संयुक्त प्रचालन, आदि की दशा में गणना
संयुक्त प्रचालन, आदि की दशा में गणना
115फज. (1) जहां किसी अर्हक पोत को दो या अधिक कंपनियों द्वारा पोत में संयुक्त हित रखते हुए या पोत के प्रयोग के लिए कोर्इ करार करके प्रचालित किया जाता है और उनके अपने-अपने अंश निश्चित और अभिनिश्चित किए जाने योग्य हैं, वहां ऐसी प्रत्येक कंपनी की टनभार आय उस हित के उनके अंश के अनुपात में, आय के अंश के बराबर रकम होगी।
(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां दो या अधिक कंपनियां किसी अर्हक पोत की प्रचालक हैं, वहां-वहां प्रत्येक कंपनी की टनभार आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसी प्रत्येक कंपनी ही एकमात्र प्रचालक रही हो।
[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

