आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 115फड़

टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना करने की रीति

धारा

धारा संख्या

115फड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIIछ - शिपिंग कंपनियों की आय के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2016

टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना करने की रीति

टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना करने की रीति

टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना करने की रीति

115फड़. (1) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार में लगी कोर्इ टनभार कर कंपनी, टनभार कर स्कीम के अधीन ऐसे कारबार के लाभों की संगणना करेगी।

(2) अर्हक पोत प्रचालन के कारबार को जिससे कि धारा 115फझ की उपधारा (1) में निद्रिष्ट आय होती है, कंपनी द्वारा किए जा रहे सभी अन्य क्रियाकलापों या कारबार से भिन्न एक पृथक कारबार (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में टनभार कर कारबार कहा गया है) समझा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निद्रिष्ट लाभों को किसी अन्य कारबार के लाभों और अभिलाभों से पृथक रूप में संगणित किया जाएगा।

(4) टनभार कर स्कीम केवल उस दशा में लागू होगी, यदि धारा 115फत के उपबंधों के अनुसार उस आशय का कोर्इ विकल्प अपनाया जाता है।

(5) जहां, अर्हक पोत प्रचालन के कारबार में लगी कोर्इ कंपनी, यथास्थिति, टनभार कर स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है या उसने उस आशय का विकल्प नहीं अपनाया है, उस कंपनी के ऐसे कारबार से हुए लाभों और अभिलाभों की संगणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट