आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 115ञक

कुछ कंपनियों के संबंध में समझी गर्इ आय

धारा

धारा संख्या

115ञक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII-ख - कुछ कंपनियों के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

कुछ कंपनियों के संबंध में समझी गर्इ आय

कुछ कंपनियों के संबंध में समझी गर्इ आय
23 [कुछ कंपनियों से संबंधित आय समझा.
115JA.             (1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, जहां एक निर्धारिती के मामले में, एक कंपनी होने के नाते, कुल आय, को या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में इस अधिनियम के तहत अभिकलन के रूप में अप्रैल, 1997 (प्रासंगिक पिछले वर्ष के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) के the1st दिन अपनी पुस्तक लाभ का कम से कम तीस फीसदी है, प्रासंगिक पिछले साल के लिए टैक्स को ऐसे निर्धारिती प्रभार्य की कुल आय एक होना समझा जाएगा ऐसी पुस्तक लाभ के तीस फीसदी के बराबर राशि.
(2) हर निर्धारिती, एक कंपनी जा रहा है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुसूची छठी के हिस्सों द्वितीय और तृतीय के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि खाते तैयार करेगा 24 (कंपनी अधिनियम को, 1956 1956 का 1):
लाभ और हानि खाते तैयार करते समय, मूल्यह्रास के अनुसार अपनी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखा लाभ और हानि खाते तैयार करने के प्रयोजन के लिए मूल्यह्रास की गणना के लिए अपनाया गया है जो एक ही विधि और उन पर गणना की जाएगी कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210 के प्रावधानों:
एक कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वित्तीय वर्ष अपनाया या गोद ले गई है जहां अधिनियम, मूल्यह्रास की गणना के लिए विधि और उन के तहत पिछले साल से अलग है जो (1956 का 1), विधि के अनुरूप और करेगा कि आगे प्रदान की इस तरह वित्तीय वर्ष या प्रासंगिक पिछले वर्ष के भीतर गिरने ऐसे वित्तीय वर्ष के भाग के लिए मूल्यह्रास की गणना के लिए अपनाया गया है, जो दरों.
स्पष्टीकरण -. उप - धारा के तहत तैयार प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में दर्शाए अनुसार इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "पुस्तक लाभ" शुद्ध लाभ का मतलब है (2), दर में वृद्धि हुई है के रूप में
(एक) का भुगतान किया या देय आयकर की राशि, और वजह प्रावधान; या
(ख) भी नाम से किसी भी भंडार के लिए किया जाता मात्रा में कहा जाता है; या
(ग) का पता लगाया देनदारियों के अलावा अन्य देनदारियों, बैठक के लिए किए गए प्रावधानों को अलग सेट राशि या मात्रा में; या
(घ) सहायक कंपनियों के घाटे के लिए प्रावधान के माध्यम से राशि; या
(ई) राशि या भुगतान या प्रस्तावित लाभांश की मात्रा; या
(च) राशि या अध्याय III के प्रावधानों के किसी भी लागू होता है, जो करने के लिए किसी भी आय से सम्बद्ध व्यय की मात्रा;
- किसी भी राशि (च) लाभ और हानि खाते में डेबिट, और, से कम के रूप में किया जाता है के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट अगर
(I) किसी भी तरह की राशि लाभ और हानि खाते में जमा है अगर किसी भी भंडार या प्रावधानों से निकाली गई राशि:
                         परंतु, कि इस खंड (प्रासंगिक पिछले वर्ष सहित) किसी भी पिछले एक साल में एक निर्धारिती के लिए लागू है जहां, 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल में किए गए बनाया भंडार या प्रावधानों से निकाली गई राशि इस तरह वर्ष की किताब लाभ इस स्पष्टीकरण के अधीन (कहा राशि वापस ले लिया गया था, जिसमें से) उन भंडार या प्रावधानों द्वारा बढ़ा दी गई है जब तक कि 1997 पुस्तक लाभ से कम नहीं किया जा जाएगा; या
किसी भी तरह की राशि लाभ और हानि खाते में जमा है अगर (द्वितीय) आय की राशि जो अध्याय III के प्रावधानों के किसी भी लागू होता है, के लिए; या
(Iii) नुकसान की राशि खाते की पुस्तकों के अनुसार जो भी कम हो, आगे या अनवशोषित मूल्यह्रास लाया.
                         . स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, नुकसान मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा; या
(Iv) पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली के वितरण के कारोबार से एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्राप्त मुनाफे की राशि; या
(V) उप खंड (ख) या खंड के उपखंड (ग) (चतुर्थ) की उपधारा (2) के में निर्दिष्ट के रूप में एक औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य या जिले में स्थित एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभ की राशि धारा 80-आइए, मूल्यांकन वर्षों के लिए ऐसे औद्योगिक उपक्रम धारा 80-IA की उप - धारा के तहत लाभ और लाभ (5) की सौ फीसदी की कटौती का दावा करने के लिए पात्र है; या
(Vi) के विकास को बनाए रखने और धारा 80-IA की उप - धारा (12) के तहत परिभाषित है, और में उप निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए विषय के रूप में किसी भी बुनियादी सुविधाओं की सुविधा के संचालन के व्यापार से एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभ की राशि धारा 80-IA की धारा (4 क); या
(सात) ने कहा कि कंपनी (1) रुग्ण औद्योगिक की धारा 17 की उप - धारा के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी बन गई है, जो पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से शुरू आकलन वर्ष के लिए बीमार औद्योगिक कंपनी के मुनाफे की राशि इस तरह कंपनी के पूरे निवल मूल्य के बराबर हो जाता है या संचित घाटे से अधिक है, जिसके दौरान कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) और आकलन वर्ष समाप्त होने के साथ.
                         स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निवल मूल्य" खंड (GA) में उसे सौंपे अर्थ होगा 25 की उपधारा (1) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की धारा 3 (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (की 1986 का 1), 26 [या]
             26 [(आठवीं) खंड के तहत अभिकलन खंड 80HHC के तहत कटौती के लिए पात्र मुनाफे की राशि (क), (ख) या उपधारा (ग) (3) या उप धारा (3), जैसा भी मामला हो सकता है , उस अनुभाग, और उप वर्गों कि धारा (4) और (4 क) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की;
(नौ) (3) उस अनुभाग के उप - धारा के तहत अभिकलन खंड 80HHE के तहत कटौती के लिए पात्र मुनाफे की राशि,.]
(3) उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) उप - धारा (2) धारा 32 की या के प्रावधानों के तहत अगले वर्ष या साल के लिए आगे ले जाने के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में मात्रा के निर्धारण को प्रभावित करेगा उप - धारा (3) उप - धारा (1) के खंड 72 या अनुभाग 73 या धारा 74 या उप - धारा (3) धारा 74A के के की धारा 32A या खंड (ख) के.
(4) अन्यथा इस खंड में प्रदान के रूप में सहेजें, इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों को इस खंड में वर्णित एक कंपनी होने के नाते, हर निर्धारिती को लागू नहीं होगी.]

 

            प्र 23         वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
            प्र 24         कंपनी अधिनियम भागों द्वितीय और अनुसूची छठी की तृतीय, 1956 के पाठ के लिए, देखें एक परिशिष्ट.
            प्र.25.         "निवल मूल्य" की परिभाषा के लिए, पी पर 77 फुटनोट देखें. 1.133.
26 वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.

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