आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 115छ

आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं

धारा

धारा संख्या

115छ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII-क - गैर निवासियों के कुछ आय के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं

आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं

आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं.

115g. यह (1) उपधारा के तहत प्रस्तुत करने के लिए एक अनिवासी भारतीय के लिए आवश्यक नहीं होगा धारा 139 अपनी आय का एक वापसी अगर

(क) वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में उसकी कुल आय केवल लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की तरह से या दोनों से निवेश आय या आय के शामिल हैं; और

(ख) अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर छूट ऐसी आय से काट दिया गया है.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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