आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं
आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं.
115g. यह (1) उपधारा के तहत प्रस्तुत करने के लिए एक अनिवासी भारतीय के लिए आवश्यक नहीं होगा धारा 139 अपनी आय का एक वापसी अगर
(क) वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में उसकी कुल आय केवल लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की तरह से या दोनों से निवेश आय या आय के शामिल हैं; और
(ख) अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर छूट ऐसी आय से काट दिया गया है.
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

