निवेश आय और लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर टैक्स
निवेश आय और दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर कर.
115E. (1) एक निर्धारिती की कुल आय, एक अनिवासी भारतीय की जा रही है, केवल लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की तरह से या दोनों से निवेश आय या आय के होते हैं, उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की आय की राशि होगी टैक्स बारह की दर और इस तरह आयकर का प्रतिशत एक आधे पर संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि के रूप में इस तरह के आय के बीस प्रतिशत की दर पर इस तरह कुल आय पर गणना की थी.
(2) एक अनिवासी भारतीय की जा रही एक निर्धारिती की कुल आय, उपधारा में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी आय भी शामिल है जहां (1), उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर होंगें
(I) उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा आयकर और अधिभार देय की कुल (1) प्रकृति की आय पर कुल आय में शामिल है कि उप - धारा में करने के लिए भेजा है, प्लस
(Ii) उप - धारा में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि से कम के रूप में कुल आय पर आयकर प्रभार्य की राशि (1), कुल आय तो उसकी कुल आय गया कम था.
[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

