आभासी डिजिटल आस्तियों से आय पर कर
1[आभासी डिजिटल आस्तियों से आय पर कर।
115खखज. (1) जहां निर्धारिती की कुल आय में, ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से कोई आय सम्मिलित है, संदेय आय-कर—
(क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय पर आय-कर की तीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम; और
(ख) आय-कर की रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि निर्धारिती की कुल आय में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय से घटा दिया जाता,
का योग होगा
(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
(क) (अर्जन की लागत से भिन्न, यदि कोई हो) किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरा के संबंध कोई कटौती निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ; और
(ख) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से संगणित किसी हानि का कोई मुजरा, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संगणित आय के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, और ऐसी हानि को पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अग्रनीत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 2 के खंड (47) में यथा परिभाषित "अंतरण" शब्द किसी आभासी डिजिटल आस्ति को लागू होगा, चाहे वह पूंजी आस्ति हो या नहीं हो।]
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

