आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 115खखड़

धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर

धारा

धारा संख्या

115खखड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2016

धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर

धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर

81घ[धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर

115खखड़. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोर्इ आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर,-

() धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर तीस प्रतिशत की दर पर परिकलित आय-कर की रकम; और

() आय-कर की ऐसी रकम, जिसके लिए निर्धारिती उस दशा में प्रभार्य होता, यदि उसकी कुल आय में से खंड () में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती,

का योग होगा।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती को किसी व्यय या मोक 81ड़[या किसी अवधारित हानि] संबंध में उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]

 

81घ. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से अंत:स्थापित।

81ड़. वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2017 से इटैलिक में दिए गए शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

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