आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 115खखक

अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर कर

धारा

धारा संख्या

115खखक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर कर

अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर कर

अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर कर

115खखक. (1) जहां ऐसे निर्धारिती की कुल आय में,–

() जो खिलाड़ी है (जिसके अंतर्गत खेल-कूद में भाग लेने वाले भी हैं), जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, निम्नलिखित से प्राप्त या प्राप्य कोर्इ आय सम्मिलित है, अर्थात् :–

(i) भारत में किसी खेल (ऐसे खेल से भिन्न जिसकी जीत धारा 115खख के अधीन कराधेय है) या खेल-कूद में भाग लेना; या

(ii) विज्ञापन; या

(iii) भारत में समाचार-पत्रों, मैगजीनों या पत्रिकाओं में किसी खेल या खेल-कूद से संबंधित लेख देना; या

() जो अनिवासी खेल-कूद संगम या संस्था है, भारत में खेले गए किसी खेल के (ऐसे खेल से भिन्न जिसकी जीत धारा 115खख के अधीन कराधेय है) या खेल-कूद के संबंध में ऐसे संगम या संस्था को संदाय के लिए गारंटीकृत या संदेय कोर्इ रकम सम्मिलित है ; या

() जो ऐसा मनोरंजनकर्ता है, जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, भारत में किए गए उसके व्यक्तिगत क्रियाकलापों से प्राप्त या प्राप्य कोर्इ आय सम्मिलित है,

वहां निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात्:–

(i) खंड () या खंड () या खंड () में निर्दिष्ट आय पर बीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और

(ii) आय-कर की वह रकम जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड () या खंड () या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गर्इ होती :

परन्तु खंड ()या खंड () या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय या मोक की बाबत कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(2) निर्धारिती के लिए अपनी आय की कोर्इ विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन देना आवश्यक नहीं होगा, यदि–

() पूर्ववर्ष के दौरान उसकी कुल आय में, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, केवल उपधारा (1) के खंड()या खंड () या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय सम्मिलित है; और

() अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर ऐसी आय में से काट लिया गया है।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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