कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर
1[कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर
115खकघ. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन किसी व्यक्ति की, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर बाईस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है:
परंतु जहां व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में अपनी आय की संगणना करने में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान करने में असफल हो जाता है वहां विकल्प उस पूर्ववर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो पूर्ववर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहकारी सोसाइटी की कुल आय की संगणना,—
(i) धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती किए बिना;
(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अग्रनीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है; और
(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके, की जाएगी।
(3) उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
परंतु जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, जहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य में किया जाएगा यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।
(4) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट रखता है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक उक्त धारा के अधीन कटौती उस धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन ऐसी यूनिट को उपलब्ध है।
स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''यूनिट'' पद का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।
(5) इस धारा की कोई बात तभी लागू होगी, जब व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर लिया गया है और ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने पर पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू नहीं होगा:
परंतु किसी पूर्ववर्ष में एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है, तो उसे तत्पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में वापस नहीं लिया जा सकता।]
1. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

