जीवन-बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ पर कर
72[जीवन-बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ पर कर
115ख. 73[(1)] जहां निर्धारिती की कुल आय में जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :–
(i) कुल आय में सम्मिलित जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ की रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और
(ii) आय-कर की वह रकम जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि निर्धारिती की कुल आय में से जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ की रकम घटा दी गर्इ होती।]
73[(2) उपधारा (1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी निर्धारिती, उपधारा (1) के अधीन संगणित आय-कर के संदाय के अतिरिक्त 74[1 अप्रैल, 1989 और 1 अप्रैल, 1990 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्षों] के दौरान उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन संगणित आय-कर की रकम के तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत के बराबर रकम ऐसी सामाजिक सुरक्षा निधि में (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् सुरक्षा निधि कहा गया है) निक्षिप्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना75 द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :
परन्तु जहां निर्धारिती जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ के दो सही एक बटा दो प्रतिशत से अन्यून कोर्इ रकम उक्त 76[पूर्ववर्षों] के दौरान सुरक्षा निधि में निक्षिप्त करता है वहां उक्त खंड (i) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर की रकम में से ऐसे लाभ और अभिलाभ के दो सही एक बटा दो प्रतिशत के बराबर रकम घटा दी जाएगी और तदनुसार तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत का निक्षेप जो इस उपधारा के अधीन किया जाना अपेक्षित है, इस प्रकार घटाए गए आय-कर पर परिकलित किया जाएगा।]
72. वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा 1.6.1976 से अंत:स्थापित।
73. वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।
74. वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1990 से, "1 अप्रैल, 1989 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
75. अधिसूचित निधि के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
76. वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1990 से 'पूर्ववर्ष' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

