आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 115क

लाभांश, रॉयल्टी और विदेशी कंपनियों के मामले में तकनीकी सेवा फीस पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

115क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

लाभांश, रॉयल्टी और विदेशी कंपनियों के मामले में तकनीकी सेवा फीस पर टैक्स

लाभांश, रॉयल्टी और विदेशी कंपनियों के मामले में तकनीकी सेवा फीस पर टैक्स

6 विदेशी कंपनियों के मामले में लाभांश, रॉयल्टी और तकनीकी सेवा फीस पर [कर.

115A. (का प्रावधान करने के लिए 1) के अधीन 7 एक निर्धारिती की कुल आय, एक विदेशी कंपनी होने के रास्ते से कोई आय भी शामिल है, जहां [उप वर्गों (ला) और (2)],

(क) लाभांश; या

8 [(एए) ब्याज सरकार या किसी भारतीय चिंता या धन उधार या सरकार या विदेशी मुद्रा में भारतीय चिंता द्वारा किए गए ऋण से प्राप्त; या]

9 [(ख) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस सरकार या मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद सरकार या भारतीय चिंता के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त है, और जहां इस तरह के समझौते एक साथ है भारतीय चिंता का विषय है, इस तरह के समझौते को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी है;]

आयकर देय की कुल होगी

(मैं) पच्चीस फीसदी की दर से कुल आय में शामिल लाभांश के माध्यम से आय की राशि की गणना पर आयकर की राशि, यदि कोई हो,;

8 [(आइए) ब्याज के रूप में आय पर कर की गणना आयकर की राशि पच्चीस फीसदी की दर से कुल आय में शामिल है, यदि कोई हो, खंड (एए) में निर्दिष्ट;]

(Ii) यदि कोई हो, रॉयल्टी के माध्यम से आय पर कर की गणना आयकर की राशि, कुल आय में शामिल

(1) किसी भी पेटेंट, आविष्कार से संबंधित भारत के बाहर स्थानांतरण, या के संबंध में भारत से बाहर जानकारी के प्रदान करने, किसी भी डेटा, प्रलेखन, ड्राइंग या विनिर्देश के लिए एकमुश्त विचार के होते हैं जैसे आय की राशि का इतना पर फीसदी बीस की दर से, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति,;

(2) इस तरह के आय के संतुलन पर, यदि कोई हो, चालीस फीसदी की दर से;

प्रतिशत चालीस की दर से कुल आय में शामिल (iii) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय पर कर की गणना आयकर की राशि, यदि कोई हो,; और

(Iv) यह प्रभार्य हो गया होता, जिसके साथ आयकर की राशि उसके कुल आय खंड (क) में निर्दिष्ट आय की राशि से कम हो गया था 8 , खंड (एए)] और खंड (ख).

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में" एक ही अर्थ होगा 10 (1) के उप खंड के खंड के लिए [स्पष्टीकरण 2] (सात) अनुभाग 9 ;

(ख) 'विदेशी कंपनी' के रूप में ही अर्थ होगा अनुभाग 80B ;

8 [(बी बी) "विदेशी मुद्रा" (चतुर्थ) के खंड (15) के उप - खंड के मद नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (छ) के रूप में ही अर्थ होगा धारा 10 ;]

(ग) "रॉयल्टी" के रूप में एक ही अर्थ होगा 10 उप - धारा (1) के खंड के लिए [स्पष्टीकरण 2] (vi) अनुभाग 9.

11 रॉयल्टी (ख) खंड में निर्दिष्ट कहां [(आइए) की उपधारा (1) एक के लिए किसी भी पुस्तक में कॉपीराइट के संबंध में (एक लाइसेंस देने सहित) सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण के लिए विचार में है उक्त खंड में होने वाली "केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और" शब्द को छोड़ दिया गया था के रूप में अगर भारतीय चिंता का विषय, उप - धारा के प्रावधानों (1) ऐसी रॉयल्टी के संबंध में लागू नहीं होगी:

ऐसी किताब एक विषय पर है, बशर्ते कि जिस पर पुस्तकें, अप्रैल, 1977 के 1 दिन से शुरू होने की अवधि के लिए भारत सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार, की अनुमति दी, और मार्च के 31 दिन के साथ समाप्त कर रहे हैं 1978, एक ओपन जनरल लाइसेंस के तहत भारत में आयात करने के लिए.

स्पष्टीकरण: इस उप - धारा में, "ओपन जनरल लाइसेंस के" आयात (नियंत्रण) के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक खुले सामान्य लाइसेंस के आदेश, 1955 का मतलब].

(2) उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) मार्च के 31 दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से एक विदेशी कंपनी से प्राप्त रॉयल्टी की तरफ से किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी 1976 में, इस तरह के समझौते (1) धारा 9 की, अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किया गया है के लिए उप खंड के खंड (vi) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, समझा जाता है; ऐसी आय अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किए गए एक समझौते के अनुसरण में प्राप्त किया गया था के रूप में अगर और गणना चार्ज घटाने या आयकर की गणना के लिए वार्षिक वित्त अधिनियम के प्रावधानों ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी.]

 

प्र.6. वित्त अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.

प्र.7.        वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "उप - धारा (2)" के लिए एवजी 1978/01/04.

8 वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा डाला. से प्रभावी 1983/01/06.

9 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1983/01/06:

"(ख) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद भारतीय चिंता के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त है, और केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी!"

10 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "स्पष्टीकरण" के लिए एवजी 1977/01/04.

प्र।11. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा डाला. से प्रभावी 1978/01/04.

फ़ुटनोट