घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर
33 [अध्याय बारहवीं डी
घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर से संबंधित विशेष उपबंध
घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर.
115 हे. (1) किसी अन्य को इस अधिनियम के प्रावधान और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए एक घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में आयकर प्रभार्य के अलावा इस धारा के प्रावधानों के अधीन में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी राशि की घोषणा की, वितरित या (अंतरिम या अन्यथा) जून, 1997 के 1 दिन या उसके बाद, कि क्या वर्तमान या संचित लाभ के बाहर अतिरिक्त आयकर को वसूल किया जाएगा लाभांश के माध्यम से इस तरह कंपनी द्वारा भुगतान (इसके बाद वितरित लाभ पर कर के रूप में) दस फीसदी की दर से.
(2) कोई आयकर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed इसकी कुल आय पर एक घरेलू कंपनी द्वारा देय है कि के होते हुए भी, उप - धारा के तहत वितरित लाभ पर कर (1) ऐसी कंपनी द्वारा देय होगा.
(3) घरेलू कंपनी और कंपनी के प्रमुख अधिकारी की तारीख से चौदह दिन के भीतर केन्द्र सरकार की साख को वितरित लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा
(क) किसी भी लाभांश की घोषणा; या
(ख) किसी भी लाभांश का वितरण; या
(ग) किसी भी लाभांश का भुगतान,
जल्द से जल्द जो भी.
(4) इसलिए कंपनी द्वारा भुगतान वितरित लाभ पर कर की घोषणा की गई राशि के संबंध में टैक्स का अंतिम भुगतान के रूप में इलाज वितरित या लाभांश के रूप में भुगतान किया है और आगे कोई क्रेडिट की वजह कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया जाएगा किया जाएगा इसलिए भुगतान कर की राशि के संबंध में.
(5) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई कटौती उप - धारा (1) या कर उस के अधीन कर करने का आरोप लगाया गया है, जो राशि के संबंध में कंपनी या एक शेयरधारक की अनुमति दी जाएगी.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 115Q के लिए वर्गों 115 हे से मिलकर अध्याय बारहवीं डी,, 1997/01/06.

