आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 115

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

115

अध्याय शीर्षक

XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1967

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

5 कंपनियों के मामले में पूंजीगत लाभ पर [टैक्स

115 एक कंपनी की कुल आय सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत किसी भी आय प्रभार्य (जैसे लाभ अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए या अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए संबंधित है), यह द्वारा आयकर देय भी शामिल है जहां की कुल होगी

6 [(मैं) ***]

(Ii) लघु अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित पूंजीगत लाभ की राशि पर कर की गणना आयकर की राशि कुल आय में शामिल

(क) भवन या भूमि में भवन या भूमि या किसी भी अधिकार से संबंधित इस तरह के पूंजी लाभ की राशि का इतना प्रतिशत चालीस की दर से; और

(ख), इस तरह के पूंजी लाभ के संतुलन पर प्रतिशत तीस वर्ष की दर पर किसी भी अगर 7 [***]; और

(Iii) यह प्रभार्य हो गया होता, जिसके साथ आयकर की राशि अपनी कुल आय में भेजा पूंजीगत लाभ की राशि से कम हो गया था 8 [खंड (द्वितीय)].

 

प्र.5. बाद के चरणों. एस द्वारा. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी के 37 1-4-65.

प्र.6. द्वारा छोड़े गए. 24 (क) वित्त अधिनियम 1966 से लागू की 1-4-66.

प्र.7.        कोष्ठक, शब्द, और आंकड़ा "[किसी भी खंड (क) में निर्दिष्ट हैं, पूंजीगत लाभ को छोड़कर]" द्वारा छोड़े गए थे. 24 (बी) के वित्त अधिनियम की, 1966 से प्रभावी 1-4-66.

8 बाद के चरणों. शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "खंड (मैं) में और (ii)" द्वारा लिए. वित्त अधिनियम की 24 (सी) 1966 से प्रभावी 1-4-66.

 

 

[1967 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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