वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
कंपनियों की दशा में पूंजी अभिलाभ पर कर
115. 67[वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]
67. धारा 115 का लोप किया गया। इससे पूर्व वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1962 द्वारा 1.4.1962 से, वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा 1.4.1964 से, वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से, वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा 1.4.1966 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से, वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा 1.4.1977 से और वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा 1.4.1986 से यथा संशोधित की गयी थी।
[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

