राष्ट्रीय बचत पत्रों (प्रथम निर्गम) पर ब्याज पर कर
राष्ट्रीय बचत पत्रों (प्रथम निर्गम) पर ब्याज पर कर
112क. [वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया] मूल धारा 112क, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1965 द्वारा 11.9.1965 से अंत:स्थापित की गर्इ थी और बाद में वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा 1.4.1966 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1968/1969 से भूतलक्षी प्रभाव से और वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1972 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित की गर्इ थी।]
[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

