आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 112

धारा 29 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

112

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1991

धारा 29 के संशोधन

धारा 29 के संशोधन

धारा 29 का संशोधन.

112 ब्याज कर अधिनियम की धारा 29 उपधारा के रूप renumbered किया जाएगा (1) क्या है और बाद उप - धारा (1), तो renumbered के रूप में, निम्न उप वर्गों अक्टूबर, 1991 के 1 दिन से प्रभावी, डाला जाएगा, अर्थात्: -

"(2) किसी भी कठिनाई (नहीं, 2) अधिनियम, 1991, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, उद्देश्य के लिए इस तरह के उपबंधों से असंगत नहीं कुछ भी कर सकता है वित्त द्वारा संशोधित, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव देने में उठता है कठिनाई को दूर करने की:

ऐसी कोई आदेश अक्टूबर, 1991 के 1 दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा बशर्ते कि.

(3) उप - धारा (2) के तहत किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा. ".

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

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