वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से लोप किया गया
मुआवजे पर टैक्स.
112 [1968/01/04 से प्रभावी, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा छोड़े गए और अनुभाग 80S द्वारा बदल दिया. इससे पहले, यह 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था1965/11/09.]
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

