आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 112

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

112

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर टैक्स

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर टैक्स

17 लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर [कर.

18 112.  (1) एक निर्धारिती की कुल आय सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत प्रभार्य है जो एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय भी शामिल है जहां, कुल आय पर निर्धारिती द्वारा देय कर की जाएगी , के कुल -

(एक) एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, 19 [एक निवासी की जा रही है,] -

(मैं) जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गई उसकी कुल आय कुल आय था; और

(Ii) फीसदी बीस की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि:

इतनी लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ से कम के रूप में कुल आय आयकर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि से कम है जहां, फिर, जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कुल आय इतनी के रूप में जो राशि से कम हो जाएगीः कम आयकर और इस तरह लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संतुलन पर टैक्स फीसदी बीस की दर पर गणना की जाएगी करने के लिए प्रभार्य नहीं है जो अधिकतम राशि का कम हो जाता है;

(ख) के मामले में 19 [घरेलू] कंपनी -

(मैं) जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गया इसकी कुल आय कुल आय था; और

(द्वितीय) की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि 20 फीसदी [बीस]:

                         21 [***]

             22 [एक अनिवासी (एक कंपनी न हो) या एक विदेशी कंपनी के मामले में (ग) -

(मैं) जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गया इसकी कुल आय कुल आय था; और

(Ii) फीसदी बीस की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि;]

             23 किसी भी अन्य मामले में [(घ)] 24 [एक निवासी की], -

(I) लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गया इसकी कुल आय कुल आय था; और

(द्वितीय) की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि 25 फीसदी [बीस].

स्पष्टीकरण -. 26 [***]

निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण (1) द्वारा धारा 112 की उपधारा के अंत में डाला जाएगा से प्रभावी2000/01/04:

कर एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से होने वाली किसी आय के संबंध में देय, प्रतिभूतियों सूचीबद्ध किया जा रहा है, को दूसरे परंतुक के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले पूंजीगत लाभ की राशि का दस प्रतिशत से अधिक है बशर्ते कि धारा 48 , तो, इस तरह के अतिरिक्त निर्धारिती द्वारा देय कर की गणना के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा.

स्पष्टीकरण. के लिए "सूचीबद्ध प्रतिभूतियों" इस उपधारा के प्रयोजनों प्रतिभूतियों का मतलब

(एक) के रूप में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 32) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित; और

(ख) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है.

एक निर्धारिती की सकल कुल आय एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से होने वाली किसी आय भी शामिल है जहां (2), सकल कुल आय ऐसी आय की राशि से कम हो जाएगा और अध्याय छठी ए के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी के रूप में इतनी कम सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय थे.

(3) एक निर्धारिती की कुल आय एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से होने वाली किसी आय भी शामिल है जहां कुल आय ऐसी आय की राशि से कम हो जाएगा और तहत छूट धारा 88 के आय से दी जाएगी इसलिए कम ही कुल आय पर कर.

 

 

प्र.17. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04. इससे पहले धारा 112 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा छोड़े गए और अनुभाग 80S द्वारा बदल दिया गया था. अपनी चूक से पहले, खंड प्रथम 1965/01/04 और तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965 के द्वारा, प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965 के द्वारा संशोधित किया गया 1965/11/09.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.19.वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र.20. वित्त द्वारा "तीस" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04. इससे पहले "तीस" वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा "चालीस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1995/01/04.
प्र.21. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए परंतुक 1996/01/04. पहले अपनी चूक के परन्तुक, 1995/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
                         'शब्दों के लिए के रूप में यदि उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से एक उद्यम पूंजी कंपनी के लिए उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में, उप - खंड के प्रावधानों (द्वितीय) प्रभावी होंगे कि "फीसदी तीस" प्रदान किए "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया गया था, शब्द, '
प्र.22.वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र 23 मौजूदा खंड (ग) वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा खंड (घ) के रूप में relettered1995/01/04.
प्र 24 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र.25. वित्त द्वारा "तीस" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
26 वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए स्पष्टीकरण1996/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, स्पष्टीकरण के अधीन के रूप में पढ़ा:
                         'स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए. -
(क) "उद्यम पूंजी कंपनी" मुख्य रूप से इक्विटी ऐसे उपक्रमों के शेयरों या, हालात इतने आवश्यकता होती है, ऐसे उपक्रमों को ऋण को आगे बढ़ाने के रास्ते से प्राप्त करने के रास्ते से राजधानी उपक्रमों उद्यम के लिए वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है के रूप में इस तरह कंपनी का मतलब है, और है इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर सकते हैं के रूप में (ख) "उद्यम पूंजी उपक्रम" इस तरह कंपनी का अर्थ है: -
(1) कंपनी में कुल निवेश दस करोड़ रूपए या निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य उच्च राशि से अधिक नहीं है;
(2) कंपनी इसे अन्यथा पेशेवर या तकनीकी रूप से सुसज्जित है, जिसके लिए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है; और
(3) कंपनी महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में भारत में मौजूदा प्रौद्योगिकी पर सुधार और इस तरह की तकनीक में निवेश उच्च जोखिम शामिल है में परिणाम होगा जो किसी भी तकनीक को काम करना चाहता है. '
कर के दायरे में मुनाफा.
प्र.41. - 20 (1) एक भत्ता या कटौती, किसी भी पिछले वर्ष के दौरान बाद में (बाद पहली उल्लेख व्यक्ति के रूप में) और निर्धारिती द्वारा किए गए नुकसान, खर्च या व्यापार देयता के संबंध में किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में किया गया है कहां
(क) प्रथम उल्लेख व्यक्ति चाहे नकद या किसी भी अन्य तरीके से, प्राप्त किया है, छूट या समाप्ति के माध्यम से इस तरह के व्यापार देयता के संबंध में इस तरह के नुकसान या खर्च या कुछ लाभ के संबंध में किसी भी राशि क्या है, राशि प्राप्त ऐसे व्यक्ति या उसके पास एकत्रित लाभ के मूल्य से मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ और, कि पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर के हिसाब से प्रभार्य हो समझा जाएगा कि क्या जो के संबंध में व्यापार या पेशे भत्ता या कटौती कि वर्ष या नहीं में अस्तित्व में है किया गया है; या
(ख) व्यापार में उत्तराधिकारी चाहे जो भी, जो हानि या व्यय के संबंध में किसी भी राशि खंड में निर्दिष्ट ट्रेडिंग दायित्व के संबंध में पहले उल्लेख व्यक्ति या कुछ लाभ द्वारा खर्च किया गया था नकद या किसी अन्य तरीके से, प्राप्त किया है (क) छूट या उसके समाप्ति के वैसे, व्यापार में उत्तराधिकारी या व्यापार में उत्तराधिकारी को एकत्रित लाभ के मान से प्राप्त राशि के मुनाफे और कारोबार या पेशे के लाभ होना समझा जाएगा, और आय के हिसाब से प्रभार्य कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर.
21 [स्पष्टीकरण 1. के लिए इस उपधारा, अभिव्यक्ति "नुकसान या खर्च या उसके छूट या समाप्ति की तरफ से किसी भी तरह के व्यापार देयता के संबंध में कुछ लाभ" के उद्देश्य से एक के द्वारा किसी भी दायित्व से छूट या समाप्ति में शामिल होगा खंड के अधीन पहले उल्लेख व्यक्ति (एक) या उनके खातों में इस तरह के दायित्व बंद लेखन के माध्यम से कि उप - धारा की धारा के तहत कारोबार में उत्तराधिकारी (ख) द्वारा एकतरफा काम करते हैं.]
22 [स्पष्टीकरण 2] इस उप - धारा, "व्यापार में उत्तराधिकारी" का अर्थ है, के प्रयोजनों. के लिए -
(I) जहां एक और कंपनी, एकीकृत कंपनी के साथ एक कंपनी के एक समामेलन हुई है;
(Ii) प्रथम उल्लेख व्यक्ति कि व्यवसाय या पेशे, दूसरे व्यक्ति में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सफल होता है;
(Iii) एक व्यवसाय या पेशे पर ले जाने के लिए एक फर्म एक और फर्म, अन्य फर्म द्वारा सफल होता है;]
निम्नलिखित खंड (चतुर्थ) उप - धारा को स्पष्टीकरण 2 में (iii) खंड के बाद सम्मिलित किया जाएगा (1) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 41 के2000/01/04:
(Iv) जहां एक डीमर्जर, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की गई है.
23 [(2) जहां किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, -
(क) निर्धारिती द्वारा स्वामित्व में है जो;
(ख) जिनके संबंध में मूल्यह्रास उप - धारा (1) के खंड 32 के खंड (क) के तहत दावा किया है; और
(ग) था या व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया है जो,
, बेचा त्याग, ध्वस्त या नष्ट कर दिया और मामले के रूप में इस तरह के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, के संबंध में देय धनराशि यदि कोई हो, की, इतना नीचे लिखा मूल्य से अधिक है, एक साथ स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ, हो सकता है के रूप में अधिक वास्तविक लागत के बीच अंतर अधिक नहीं है नीचे लिखा मूल्य भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के लिए देय धनराशि की वजह बन गया है जो पिछले साल के कारोबार की आय के रूप में आय कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण -. कहां कारण बन इस उपधारा में निर्दिष्ट भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में देय धनराशि पिछले एक साल में, जिसमें भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर किया जा रहा था जो के उद्देश्य के लिए व्यापार अस्तित्व में नहीं रह गया है प्रयोग किया जाता है, इस उप अनुच्छेद के प्रावधानों व्यापार है कि पिछले एक साल में अस्तित्व में है के रूप में यदि लागू होते हैं.] होगा
(2) 24 [***]
(खंड (i) धारा 35 की 27 [उप - धारा (2 बी) की या खंड (ग),]} जो भी कम हो तो बना दिया पूंजीगत व्यय की राशि, अतिरिक्त या कटौती की राशि, से अधिक नहीं होगी बिक्री हुई थी जो पिछले वर्ष के कारोबार या पेशे की आय के रूप में आय कर के दायरे में हो.
व्यवसाय में है के रूप में यदि जिसमें व्यापार अस्तित्व में नहीं रह गया है पिछले एक साल में कारण बन इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में देय धनराशि, इस उपधारा के प्रावधानों को लागू नहीं होगी स्पष्टीकरण. कहाँ कि पिछले एक साल में अस्तित्व.
बाद में किसी भी तरह के कर्ज या हिस्से पर बरामद राशि कर्ज या ऋण का हिस्सा है और इसलिए अनुमति दी गई राशि के बीच अंतर की तुलना में अधिक है यदि उपधारा के खंड (सप्तम) (1) धारा 36 की, तो,, अतिरिक्त होगी मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ, और यह कटौती की अनुमति दी गई है जिनके संबंध में व्यापार या पेशे में है कि अस्तित्व में है, चाहे बरामद किया है, जिसमें पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर के हिसाब से प्रभार्य नहीं समझा वर्ष या नहीं.
29 [स्पष्टीकरण उप खंड के प्रयोजनों के लिए. (3), -
किसी भी इमारत के संबंध में (1) "धनराशि देय", मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर भी शामिल है,
(क) उसके संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि;
(ख) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर बेचा जाता है जहां इसे बेचा जाता है, जिसके लिए कीमत,
तो, हालांकि, एक मोटर कार की वास्तविक लागत पच्चीस हजार रूपए हो लिया धारा 43 के खंड के परन्तुक (1) के अनुसार, जहां कि, इस तरह के मोटर कार के संबंध में देय धनराशि लिया जाएगा मोटर कार जैसा भी मामला हो, या बेचा जाता है, जिसके लिए राशि के लिए भालू जो एक योग हो, उसके (यदि कोई हो, स्क्रैप मूल्य की राशि सहित) संबंध में देय किसी भी बीमा, बचाना या मुआवजा धनराशि की राशि पच्चीस हजार रुपए की राशि के रूप में उसी अनुपात में यह कहा परंतुक लागू करने से पहले का अभिकलन किया गया होगा के रूप में निर्धारिती को मोटर कार की वास्तविक लागत के लिए भालू;
(2) "बेचा" विनिमय के माध्यम से एक हस्तांतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है, लेकिन एकीकृत कंपनी को मिलाकर कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति के एकीकरण की योजना में एक हस्तांतरण, शामिल नहीं है एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है.]
उप खंड के 30 (खंड (आठवीं) (1) धारा 36 की, बाद में इस तरह के विशेष रिजर्व से वापस ले लिया है किसी भी राशि के मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ नहीं समझा और तदनुसार की आय के रूप में आय कर के दायरे में होना किया जाएगा इस तरह की राशि वापस ले लिया है, जिसमें पिछले साल.
स्पष्टीकरण -. किसी भी राशि के व्यापार अस्तित्व में नहीं रह गया है, जिसमें पिछले एक साल में विशेष रिजर्व से वापस ले लिया है जहां व्यापार है कि पिछले एक साल में अस्तित्व में है, जैसे कि इस उप - धारा के प्रावधानों को लागू नहीं होगी].
(5) इस खंड में निर्दिष्ट व्यवसाय या पेशे अस्तित्व में नहीं रह गया है और पिछले दौरान उस व्यवसाय या पेशे में पैदा हुई जो आय उप - धारा के तहत कर के दायरे में (1), 33 [***], वहाँ कहां है यह अस्तित्व समाप्त हो गया और कहा कि पिछले वर्ष के किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट नहीं किया जा सकता है जो साल में जो, अब तक हो सकता है, के तहत कर से आय प्रभार्य के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा उप वर्गों पूर्वोक्त.
प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित या छोड़ा गया है, जो इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के उप - धारा 34 [(6) संदर्भ (3), इस तरह के संशोधन या चूक के बावजूद, के लिए, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उप - धारा, ऐसे संशोधन या चूक नहीं किया गया था के रूप में यदि के प्रयोजनों.]
खनिज तेल के लिए, आदि, पूर्वेक्षण के लिए व्यापार के मामले में कटौती के लिए विशेष प्रावधान.
42.        36 (जो समझौते संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा गया है) [केन्द्र सरकार या इस तरह के कारोबार में यह द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति की], वहाँ के एवज में की गई है, या इसके अलावा में किया जाएगा, स्वीकार्य तहत इस भत्ते अधिनियम के रूप में इस तरह के भत्ते के संबंध में समझौते में निर्दिष्ट कर रहे हैं
(क) पूर्व निर्धारिती द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के समक्ष आत्मसमर्पण किसी भी क्षेत्र के संबंध में निष्फल या निष्फल अन्वेषण व्यय के माध्यम से खर्च करने के लिए;
(ख) के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद, निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के लिए, चाहे पहले या इस तरह के व्यावसायिक उत्पादन के बाद, ड्रिलिंग या अन्वेषण गतिविधियों या सेवाओं के संबंध में या जो भत्ता पर संपत्ति को छोड़कर उस संबंध में उपयोग भौतिक संपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास के लिए स्वीकार्य 37 है [***]
                        ] और, धारा 32 के तहत "को छोड़ दिया गया था
(ग) के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में खनन क्षेत्र में खनिज तेल की कमी के लिए और इस तरह के सफल वर्ष या समझौते में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में वर्षों के लिए;
और इस तरह के भत्ते और गणना समझौते में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुबंध की शर्तों के प्रभाव देने के लिए आवश्यक हद तक संशोधित किया गया है इस उद्देश्य के लिए समझा जा रहा है.
39 [(2) उप - धारा (में निर्दिष्ट समझौते के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण से मिलकर निर्धारिती की व्यापार पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थानांतरित कर रहा है या इस तरह के कारोबार में कोई रुचि नहीं स्थानांतरित कर रहा है कहां 1), ने कहा कि समझौते और जहां के उपबंधों के अधीन हस्तांतरण की आय (अब तक वे राजधानी रकम से मिलकर रूप) -
             (क) इस तरह के कारोबार या ब्याज, जैसा भी मामला हो सकता है, जिसमें नाजायज शेष, नाजायज शेष ऐसे व्यय के बराबर कटौती, स्थानांतरण की आय से कम हो, के रूप में पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति दी जाएगी किए गए व्यय की तुलना में कम कर रहे हैं तबादला हो गया है;
             (ख) शेष किए गए व्यय की राशि से अधिक नाजायज, व्यापार के सिलसिले में या उसमें ब्याज प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय और नाजायज शेष ऐसे व्यय की राशि के बीच अंतर अधिक नहीं है के रूप में अधिक से इतना, प्रभार्य होगी आयकर को पिछले वर्ष में मुनाफा और व्यापार के लाभ के रूप में जो उसमें व्यापार या ब्याज, चाहे पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थानांतरित किया गया था:
व्यय व्यय नाजायज शेष से नाजायज (अब तक वे राजधानी रकम से मिलकर) के रूप में स्थानांतरण की आय substracting द्वारा पर पहुंचे किया जाएगा शेष किए गए के लिए इस खंड के प्रावधानों को लागू नहीं करते हैं, जहां एक मामले में, कटौती की अनुमति दी जाए बशर्ते कि .
स्पष्टीकरण -. व्यापार कि पिछले एक साल में अस्तित्व में है के रूप में अगर व्यापार या इस तरह के कारोबार में रुचि निर्धारिती द्वारा किए गए इस तरह के कारोबार अस्तित्व में नहीं रह गया है, जिसमें पिछले एक साल में स्थानांतरित कर रहा है, इस जहाँ खंड के प्रावधानों को लागू नहीं होगी ;
(ग) नाजायज शेष किए गए व्यय की गई राशि से कम नहीं हैं, इस तरह के खर्च के लिए कोई कटौती व्यापार या इस तरह के कारोबार में रुचि तबादला या बाद में किसी भी वर्ष या साल के संबंध में है, जो पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति दी जाएगी :
, एकीकरण की एक योजना में, को मिलाकर कंपनी बेचता या अन्यथा (एक भारतीय कंपनी जा रहा है) एकीकृत कंपनी को व्यापार स्थानान्तरण बशर्ते कि इस उप - धारा के प्रावधानों
             (मैं) को मिलाकर कंपनी के मामले में लागू नहीं होगा; और
             (II), जहाँ तक हो सकता है, बाद के कारोबार या व्यापार में ब्याज स्थानांतरित नहीं किया था कि अगर वे समामेली कंपनी के लिए लागू किया गया होता के रूप में एकीकृत कंपनी के लिए लागू होते हैं.] होगा
निम्नलिखित परंतुक (2) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 42 की उप - धारा को मौजूदा प्रावधान के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
बशर्ते कि जहां समामेलन या डीमर्जर, समामेली या demerged कंपनी (एक भारतीय कंपनी जा रहा है) एकीकृत या जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को व्यापार बेचता या अन्यथा हस्तांतरण की एक योजना में, इस उपधारा के प्रावधानों
             (मैं)          समामेली या demerged कंपनी के मामले में लागू नहीं होगा; और
             (II), के रूप में दूर किया जा सकता है, के रूप में एकीकृत या बाद के कारोबार या व्यापार में ब्याज स्थानांतरित नहीं किया था कि अगर वे amalagamating या demerged कंपनी के लिए लागू किया गया होता रूप में जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को लागू नहीं होगी.
40 [स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, "खनिज तेल" के प्रयोजनों के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं.]
मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ से आय के लिए प्रासंगिक कुछ शब्दों की परिभाषा.
प्र 43 वर्गों 28-41 और इस खंड में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित जब तक में
             41 (1) "वास्तविक लागत" किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से मुलाकात की गई है के रूप में उसके लागत के उस हिस्से से कम निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत, यदि कोई हो, इसका मतलब है:
                         43 [लेकिन मार्च, 1975, के 1 दिन पहले] और पर्यटकों के लिए किराए पर चलाने का एक व्यापार की तुलना में अन्यथा प्रयोग किया जाता है, पच्चीस हजार रुपए, ऐसी राशि से अधिक वास्तविक लागत से अधिक ध्यान नहीं दिया जा जाएगा से अधिक है, और वास्तविक लागत क्या है पच्चीस हजार रुपए होने के लिए रखा जाएगा.]
खंड के अधीन (चतुर्थ) उप - धारा (1) के खंड 35 का या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की किसी भी इसी प्रावधान के तहत.
                         एक परिसंपत्ति उपहार या विरासत के माध्यम से निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है 45 [स्पष्टीकरण 2. कहाँ से कम के रूप में, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत, पिछले मालिक को वास्तविक लागत होगी
(क) मूल्यह्रास की राशि वास्तव में इस अधिनियम और भारतीय आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत अनुमति दी, 1922 (1922 का 11), 1 अप्रैल के दिन से पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में, 1988; और
(ख) संपत्ति संपत्ति की प्रासंगिक ब्लॉक में केवल संपत्ति के रूप में अगर, अप्रैल, 1988 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य हो गया होता कि मूल्यह्रास की राशि.]
स्पष्टीकरण 3. कहाँ, निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले, संपत्ति, अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों और 47 [संयुक्त आयुक्त] के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किसी भी समय थे मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं.
                         एक बार निर्धारिती का था और अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किया और उसके बाद स्थानांतरण की वजह से या अन्यथा उसकी संपत्ति नहीं रह गया था, जो किसी भी संपत्ति है, उसे फिर से हासिल कर ली है. कहाँ 48 [स्पष्टीकरण 4 , निर्धारिती को वास्तविक लागत होंगें
दर कम के रूप में वह पहली परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जब उसे करने के लिए (मैं) वास्तविक लागत
(क) मूल्यह्रास की राशि वास्तव में इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के संगत प्रावधानों के तहत उसे करने की अनुमति दी, 1 दिन पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में अप्रैल, 1988 से और
(ख) संपत्ति संपत्ति की प्रासंगिक ब्लॉक में केवल संपत्ति के रूप में अगर, अप्रैल, 1988 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य हो गया होता कि मूल्यह्रास की राशि; या
(Ii) संपत्ति उसके द्वारा फिर से हासिल कर ली है, जिसके लिए वास्तविक कीमत,
            इनमें से जो भी कम है.]
                         49 [स्पष्टीकरण -4 ए. कहाँ निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले (बाद में संदर्भित पहले उल्लेख व्यक्ति के रूप में), संपत्ति प्रयोजनों के लिए (बाद में दूसरे उल्लेख व्यक्ति के रूप में) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किसी भी समय थे अपने व्यवसाय या पेशे और मूल्यह्रास भत्ता दूसरा उल्लेख व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति पहले उल्लेख व्यक्ति से संपत्ति, लीज पर हासिल कर लेती किराया या अन्यथा की स्थिति में ऐसी संपत्ति के संबंध में दावा किया गया है की, फिर, स्पष्टीकरण 3 में किसी बात के होते हुए भी, पहले उल्लेख किया है व्यक्ति के मामले में हस्तांतरित परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत, उसके दूसरे उल्लेख व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण के समय कहा आस्तियों के नीचे लिखा मूल्य के रूप में ही किया जाएगा.]
                         निर्धारिती के पहले संपत्ति एक इमारत फरवरी, 1946 के 28 वें दिन के बाद व्यापार या पेशे के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता स्पष्टीकरण 5. कहाँ, निर्धारिती को वास्तविक लागत के निर्माण की वास्तविक लागत होगी निर्धारिती, इमारत निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख के बाद से उक्त उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था स्वीकार्य हो गया होता है कि उस तारीख पर बल में दर से गणना की ह्रास के बराबर राशि से कम के रूप में.
खंड (v) धारा 47 की यह हो गया होता के रूप में बदली-कंपनी को हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत एक ही होने के लिए रखा जाएगा, संतुष्ट हैं अंतरणकर्ता कंपनी उद्देश्यों के लिए पूंजी परिसंपत्ति धारण करने के लिए जारी रखा था अगर अपने व्यवसाय की.]
                         51 [स्पष्टीकरण 7. कहाँ, समामेलन की एक योजना में, किसी भी पूंजी परिसंपत्ति एकीकृत कंपनी को समामेली कंपनी द्वारा हस्तांतरित और एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है, एकीकृत कंपनी को हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत होगी को मिलाकर कंपनी ने अपने स्वयं के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूंजी परिसंपत्ति धारण करने के लिए जारी रखा था अगर यह हो गया होता के रूप में ही हो लिया.]
                         निम्नलिखित विवरण 7A वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 43 के खंड को स्पष्टीकरण 7 (1) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
                         स्पष्टीकरण 7A -. एक डीमर्जर में, किसी भी पूंजी परिसंपत्ति जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को demerged कंपनी द्वारा हस्तांतरित और जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एक भारतीय कंपनी है, जहां परिणामस्वरूप कंपनी को हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत से बनने लिया जाएगा demerged कंपनी ने अपने स्वयं के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूंजी परिसंपत्ति धारण करने के लिए जारी रखा था अगर यह रूप में ही हो गया होता:
                         बशर्ते कि इस तरह की वास्तविक लागत demerged कंपनी के हाथों में इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति के नीचे लिखा मूल्य से अधिक नहीं होगी.
                         52 [स्पष्टीकरण 8. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा किसी भी राशि का भुगतान या ऐसी परिसंपत्ति के बाद किसी भी अवधि के लिए सम्बद्ध है के रूप में इस तरह की राशि का इतना, एक परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में ब्याज के रूप में देय है जहां कि घोषित किया जाता है पहला उपयोग करने के लिए लगाया जाता है शामिल नहीं किया जाएगा, और ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत में शामिल किया गया है करने के लिए कभी नहीं माना जाएगा.]
                         53 [स्पष्टीकरण 9 -. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इसके द्वारा एक परिसंपत्ति है या एक निर्धारिती द्वारा मार्च, 1994 के 1 दिन या उसके बाद का अधिग्रहण किया गया है, जहां, संपत्ति की वास्तविक लागत राशि से कम हो जाएगा कि घोषित किया जाता है आबकारी या जिनके संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत लगाया अतिरिक्त शुल्क के कर्तव्य की क्रेडिट का दावा किया गया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के तहत अनुमति दी.]
                         54 [स्पष्टीकरण 10 -. निर्धारिती द्वारा अधिग्रहीत एक परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के फार्म का में, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी कानून के तहत या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी भी अधिकारी द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से मुलाकात की गई है कहां सब्सिडी या अनुदान या (बुलाया भी नाम से) प्रतिपूर्ति, तो, के रूप में लागत का इतना ऐसी सब्सिडी को सम्बद्ध या अनुदान या प्रतिपूर्ति निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत में शामिल नहीं किया जाएगा है:
इस तरह की सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति इसे हासिल संपत्ति को सीधे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता कि इस तरह की प्रकृति का है जहां, बशर्ते कि कुल सब्सिडी या प्रतिपूर्ति के लिए भालू या सभी परिसंपत्तियों को ऐसी परिसंपत्ति भालू के रूप में उसी अनुपात अनुदान राशि जो की इतना ], जो सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति इसलिए प्राप्त हुआ है के संदर्भ में या के साथ संबंध में, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत में शामिल नहीं किया जाएगा
                         निम्नलिखित विवरण 11 वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी की धारा 43 के खंड को स्पष्टीकरण 10 (1) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
स्पष्टीकरण 11 -. एक अनिवासी जा रहा है, एक निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर का अधिग्रहण किया गया था जो एक परिसंपत्ति, भारत को उसके द्वारा लाया जाता है और अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत होगी निर्धारिती को वास्तविक लागत, परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख के बाद कहा प्रयोजनों के लिए भारत में इस्तेमाल किया गया था स्वीकार्य हो गया होता है कि बल में दर से गणना की मूल्यह्रास की राशि के बराबर राशि से कम के रूप में;
(2) वास्तव में लाभ या लाभ के सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत गणना कर रहे हैं, जिसके आधार पर लेखा - विधि के अनुसार भुगतान किया या खर्च का अर्थ है" भुगतान ";
             55 (3) "संयंत्र" जहाजों, वाहनों, किताबें, वैज्ञानिक उपकरण और व्यापार या पेशे 56 [लेकिन चाय की झाड़ियों या पशुधन शामिल नहीं है] के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता सर्जिकल उपकरण भी शामिल है;
(4) 57 [(i) "वैज्ञानिक अनुसंधान" कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन सहित प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के विस्तार के लिए किसी भी गतिविधियों का मतलब है;]
(Ii) वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय के लिए संदर्भ, अभियोजन के लिए किए गए सभी व्यय, या वैज्ञानिक अनुसंधान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सुविधाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन में अधिकारों के अधिग्रहण में किए गए, या से उत्पन्न किसी भी खर्च शामिल नहीं हैं वैज्ञानिक अनुसंधान;
(Iii) व्यापार के एक व्यापार या वर्ग से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संदर्भ शामिल हैं,
(क) जैसा भी मामला हो, नेतृत्व करने के लिए या कि व्यापार का एक विस्तार को सुविधाजनक बनाने या हो सकता है जो किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान, उस वर्ग के सभी व्यवसायों;
(ख) कि व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए या एक विशेष रिश्ता है जो एक चिकित्सा प्रकृति के किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसा भी मामला हो, उस वर्ग के सभी व्यवसायों;
             58 (5) 59 "सट्टा लेन - देन" स्टॉक और शेयरों सहित किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए एक अनुबंध, समय - समय या अंततः वस्तु या शेयरों की वास्तविक सुपुर्दगी या अंतरण द्वारा अन्यथा की तुलना में बसा हुआ है, जिसमें एक लेन - देन का अर्थ है:
                         इस खंड के प्रयोजनों के लिए प्रदान की है कि
उसे या माल बेचा द्वारा निर्मित वस्तुओं की वास्तविक डिलीवरी के लिए अपने अनुबंध के संबंध में भविष्य के मूल्य में उतार चढ़ाव के माध्यम से नुकसान के खिलाफ की रक्षा करने के लिए अपनी विनिर्माण या merchanting कारोबार के दौरान एक व्यक्ति द्वारा किए गए कच्चे माल या माल के संबंध में (एक) एक अनुबंध उसके द्वारा; या
(ख) की कीमत में उतार चढ़ाव के माध्यम से स्टॉक और शेयरों की अपनी हिस्सेदारी में नुकसान के खिलाफ की रक्षा करने के लिए उसमें एक व्यापारी या निवेशक द्वारा प्रवेश स्टॉक और शेयरों के संबंध में एक अनुबंध; या
(ग) एक अनुबंध एक आगे बाजार के एक सदस्य या ऐसे सदस्य के रूप में अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में पैदा हो सकता है जो नुकसान के खिलाफ की रक्षा करने के लिए भ्रष्टाचार या आर्बिट्राज की प्रकृति में किसी भी लेन - देन के पाठ्यक्रम में एक शेयर बाजार में प्रवेश किया;
                        एक सट्टा लेन - देन होने के लिए नहीं समझा जाएगा;
             60 (6) "नीचे लिखा मूल्य" का मतलब है,
(एक) को पिछले वर्ष में अर्जित संपत्ति के मामले में, निर्धारिती को वास्तविक लागत;
किसी भी अधिनियम (ख) पिछले वर्ष से पहले अर्जित संपत्ति के मामले में, निर्धारिती को वास्तविक लागत कम सभी मूल्यह्रास वास्तव में इस अधिनियम के तहत उसे करने की अनुमति दी, या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत, 1922 (1922 का 11), या कि अधिनियम के द्वारा, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 (1886 का 2), बल में था जब जारी किए गए किसी भी कार्यकारी आदेश के तहत निरस्त कर दिया:
खंड (ख) उप - धारा (1) के खंड 32 की, "मूल्यह्रास वास्तव में अनुमति दी" उप - धारा (के खंड (vi) के उप खंड के तहत अनुमति दी मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा (क), (ख) और (ग) 2) इस तरह के ह्रास उक्त खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं गया था, जहां भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 10 के;]
             62 [(ग) संपत्ति के किसी भी ब्लॉक के मामले में -
(मैं) अप्रैल, 1988 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में पिछले वर्ष की शुरुआत में संपत्ति की है कि ब्लॉक में आने वाले सभी परिसंपत्तियों के नीचे लिखा मूल्यों की कुल और समायोजित -
(ए) को पिछले वर्ष के दौरान अर्जित कि ब्लॉक, भीतर गिरने किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत से वृद्धि द्वारा; और
हालांकि, यदि कोई हो, स्क्रैप मूल्य की राशि के साथ एक साथ कि पिछले वर्ष के दौरान बेचा या त्याग या ध्वस्त या नष्ट हो जाता है जो कि ब्लॉक, भीतर गिरने किसी भी संपत्ति के संबंध में देय धनराशि की कमी है, इसलिए,, (ख) कि इतनी वृद्धि हुई है के रूप में इस तरह के कमी की राशि हासिल मूल्य से अधिक नहीं है; और
निम्न उप मद (सी) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 43 के खंड के उपखंड (ग) (6) के मद (i) के उप मद (बी) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
             एक मंदी के कारण बिक्री के मामले में (सी), के रूप में है कि ब्लॉक में आने वाले संपत्ति की वास्तविक लागत से कम होती है कम
             (क) वास्तव में इस अधिनियम के तहत या 1 दिन पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के संगत प्रावधानों के तहत उसे करने की अनुमति दी मूल्यह्रास की राशि से अप्रैल, 1988 से और
             (ख) संपत्ति संपत्ति की प्रासंगिक ब्लॉक में केवल संपत्ति के रूप में अगर किसी भी आकलन वर्ष अप्रैल, 1988 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य हो गया होता कि मूल्यह्रास की राशि से,
                        तो, हालांकि, इस तरह के कमी की राशि हासिल मूल्य से अधिक नहीं है;
(Ii) अप्रैल, 1989 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में, मूल्यह्रास से कम के रूप में तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में संपत्ति की है कि ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य वास्तव संबंध में अनुमति दी पिछले वर्ष पूर्ववर्ती कहा और के रूप में आगे बढ़ाने या आइटम (मैं) में निर्दिष्ट कमी से समायोजित करने के संबंध में संपत्ति की कि ब्लॉक की.]
व्यवसाय या पेशे में उत्तराधिकार के एक मामले में, एक आकलन के उत्तराधिकारी 63 [किसी भी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी ब्लॉक] पर किया जाता स्पष्टीकरण 1. जब आकलन किया था, तो उसके नीचे लिखा मूल्य के रूप में लिया गया होता जो राशि होगी व्यक्ति पर सीधे बनाया गया सफल रहा.
                         64 [स्पष्टीकरण 2. कहाँ किसी भी पिछले एक साल में, संपत्ति के किसी भी ब्लॉक, स्थानांतरित कर रहा है -
(क) अपनी सहायक कंपनी के लिए एक होल्डिंग कंपनी द्वारा या अपनी होल्डिंग कंपनी के लिए एक सहायक कंपनी और खंड की शर्तों द्वारा (v) धारा 47 के संतुष्ट हैं; या
(ख) द्वारा समामेलन की एक योजना में एकीकृत कंपनी से कंपनी को मिलाकर, और एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है,
जैसा भी मामला हो तो, खंड में किसी बात के होते हुए भी (1), बदली कंपनी या एकीकृत कंपनी के मामले में संपत्ति के ब्लॉक की वास्तविक लागत, के रूप में संपत्ति के ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य होगी वास्तव में पूर्ववर्ती ने कहा कि पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति दी मूल्यह्रास की राशि से कम के रूप में तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के लिए अंतरणकर्ता कंपनी या समामेली कंपनी के मामले में.]
                         निम्नलिखित विवरण 2A और स्पष्टीकरण 2 बी वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 43 के खंड को स्पष्टीकरण 2 (6) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
स्पष्टीकरण 2A -. संपत्ति का ब्लॉक जहां किसी भी पिछले एक साल में, संपत्ति के एक ब्लॉक की किसी भी संपत्ति के गठन हिस्सा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को एक demerged कंपनी द्वारा स्थानांतरित कर रहा है, तो कुछ भी है, बावजूद खंड में निहित (1), नीचे लिखा मूल्य तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के लिए demerged कंपनी के डीमर्जर के अनुसार जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को हस्तांतरित परिसंपत्तियों का बही मूल्य से कम हो जाएगा.
                         स्पष्टीकरण 2 बी -. संपत्ति का ब्लॉक जहां पिछले एक साल में, संपत्ति के एक ब्लॉक की किसी भी संपत्ति के गठन हिस्सा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को एक demerged कंपनी द्वारा स्थानांतरित कर रहा है, तो कुछ भी है, बावजूद खंड में निहित (1), नीचे लिखा मूल्य जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के मामले में तुरंत डीमर्जर से पहले demerged कंपनी के खाते की किताबों में दिखने के रूप में संपत्ति का मूल्य हो जाएगा:
                         बशर्ते कि डीमर्जर demerged कंपनी के हाथों में ऐसी संपत्ति के नीचे लिखा मूल्य से अधिक से ठीक पहले demerged कंपनी के खाते की किताबों में दिखने के रूप में संपत्ति के मूल्य, इस तरह के अतिरिक्त का प्रतिनिधित्व राशि लिखित नीचे से घटा दी जायेगी अगर संपत्ति का मूल्य.
                         स्पष्टीकरण 3. किसी भी धारा 32 की उप - धारा (2) के तहत आगे बढ़ाया किसी भी मूल्यह्रास के संबंध में भत्ता "वास्तव में अनुमति दी" ह्रास होना समझा जाएगा.
                        उप - धारा (4) धारा 41 के.]
मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन करने के लिए परिणामी 66 [विशेष प्रावधान.
67 43A.  (1) एक निर्धारिती के बाद किसी भी समय अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर एक देश से किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण और विनिमय की दर में परिवर्तन के परिणाम में है, जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, पूरी की दिशा में भुगतान या संपत्ति की लागत का एक हिस्सा बनाने के लिए या पूरी की अदायगी या धन का एक भाग के लिए भारतीय मुद्रा में व्यक्त रूप निर्धारिती की देयता में वृद्धि या कमी नहीं है विशेष रूप से संपत्ति (या तो मामले में किया जा रहा है विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव लेता है उस दिन से ठीक पहले मौजूदा दायित्व), राशि प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति से उसके द्वारा उधार जिसके द्वारा दायित्व पूर्वोक्त इतनी बढ़ जाती है या पिछले वर्ष के दौरान कम करने के लिए जोड़ा जाएगा, या, मामले के रूप में, धारा 48, और राशि के रूप में परिभाषित संपत्ति की वास्तविक लागत ऐसे अतिरिक्त बाद में पहुंचे, से कटौती की जा सकती है जैसा भी मामला हो या कटौती, संपत्ति की वास्तविक लागत या एक पूंजी प्रकृति का खर्च या की राशि होने के लिए रखा जाएगा, पूर्वोक्त रूप में पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत.
स्पष्टीकरण 1 इस उपधारा. में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
(क) "विनिमय की दर" विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा में भारतीय मुद्रा के रूपांतरण के लिए निर्धारित या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा की दर का मतलब है;
(ख) 70
स्पष्टीकरण 2. कहाँ पूरे या दायित्व पूर्वोक्त के किसी भी हिस्से में किसी भी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, नहीं निर्धारिती द्वारा, से मुलाकात की, लेकिन है, इसलिए मुलाकात की देयता इस के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा उप - धारा.
निर्धारिती पूरे पूरा करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए अनुबंध या में निर्दिष्ट विनिमय की दर पर एक नियत भविष्य की तारीख को या उसके बाद एक विदेशी मुद्रा में एक निर्धारित राशि के साथ उसे प्रदान करने के लिए एक 72 के साथ एक अनुबंध में प्रवेश कर गया स्पष्टीकरण 3. कहाँ जैसा भी मामला हो देयता पूर्वोक्त, राशि, यदि कोई हो, को जोड़ा, या से काट सकता है, संपत्ति की वास्तविक लागत या एक पूंजी प्रकृति के खर्च की राशि या, के किसी भी भाग, अधिग्रहण की लागत इस उपधारा के तहत पूंजी परिसंपत्ति होगा, तो, दायित्व पूर्वोक्त के निर्वहन के लिए उपलब्ध है के रूप में अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से ज्यादा उसमें विनिर्दिष्ट विनिमय की दर के संदर्भ में गणना की जानी के संबंध में.
(2) उप - धारा के प्रावधानों (1) धारा 33 के तहत विकास छूट के कारण कटौती के प्रयोजन के लिए एक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत की गणना में खाते में नहीं लिया जाएगा.]
73 [कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान पर किया जाना है.
74 43B.  इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के संबंध में इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती में निहित 75 के होते हुए भी कुछ भी
             76 [(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कहा जाता है, भी नाम से कर, शुल्क, उपकर या शुल्क, के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय, या किसी भी राशि]
(ख) कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या ग्रेच्युटी फंड या किसी अन्य फंड के लिए योगदान के माध्यम से एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि, 77 [या]
             79 [या] में निर्दिष्ट 78 [(ग) किसी भी राशि
             79 [(घ) किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान 81 [से किसी भी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय, या] किसी भी राशि
             81 [(ई) ऐसे ऋण गवर्निंग समझौते की शर्तों और नियमों के अनुसार एक अनुसूचित बैंक से किसी भी अवधि के ऋण पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि,]
(चाहे ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व नियमित रूप से उनके द्वारा नियोजित लेखा - विधि के अनुसार निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष की) केवल कि पिछले वर्ष की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना में अनुमति दी जाएगी जो इस तरह के राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है:
उप - धारा (1) ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व पूर्वोक्त और इस तरह के भुगतान के सबूत के रूप में खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में धारा 139 के ऐसे रिटर्न के साथ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत है:
धारा 36 की उप - धारा (1), और जहां इस तरह के भुगतान के खंड (VA) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण नकदी में से अन्यथा किया गया है, राशि देय तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर महसूस किया गया है.]]
पिछले वर्ष का स्पष्टीकरण धारा 28 ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1983 के 1 दिन, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), निर्धारिती करेगा राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती के हकदार नहीं.]
88 [स्पष्टीकरण 2 खंड के प्रयोजनों. के लिए (एक), ताकत के रूप में सभी सामग्री समय पर, "किसी भी राशि देय" निर्धारिती ऐसी राशि देय नहीं हो सकता है, भले ही पिछले वर्ष में दायित्व किए गए, जिसके लिए एक योग का मतलब प्रासंगिक कानून के तहत है कि एक साल के भीतर.]
पिछले वर्ष की धारा 28 ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1988 के 1 दिन, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), निर्धारिती नहीं करेगा राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती के हकदार होंगे.]
पिछले वर्ष की धारा 28 ऐसी राशि का भुगतान करने के दायित्व निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया था जिसमें (अप्रैल, 1996 के 1 दिन, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), निर्धारिती नहीं करेगा राशि वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय की गणना में इस तरह की राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती के हकदार होंगे.]
93 [स्पष्टीकरण 4 इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए 94 में उसे सौंपे अर्थ होगा;
             95 [(एए) "अनुसूचित बैंक" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा; ]
निम्नलिखित खंड (एए) वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 43B, प्रभावी करने के लिए स्पष्टीकरण 4 में मौजूदा खंड (एए) के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
(एए) "अनुसूचित बैंक" (5) धारा 11 की उप - धारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (iii) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "राज्य वित्तीय निगम" धारा 3 या खंड 3 ए या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 के तहत अधिसूचित एक संस्था की स्थापना के तहत एक वित्तीय निगम का मतलब है;
(ग) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" खंड के अधीन एक सरकार से है (आठवीं) उप - धारा (1) के खंड 36 के.]
कुछ संपत्ति के अधिग्रहण की लागत की गणना के लिए 97 [विशेष प्रावधान.
43C.    (1) एक परिसंपत्ति समामेलन की एक योजना के तहत एक एकीकृत कंपनी की संपत्ति बन जाता है जो [(2) धारा 45 की उप - धारा में निर्दिष्ट एक परिसंपत्ति नहीं किया जा रहा], द्वारा, फरवरी, 1988 के 29 वें दिन के बाद बेचा जाता है कहां एकीकृत कंपनी के रूप में स्टॉक में व्यापार यह द्वारा किए गए व्यापार की, ऐसी संपत्ति की बिक्री से लाभ और लाभ कंप्यूटिंग में एकीकृत कंपनी से कहा परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत कहा के अधिग्रहण की लागत होगी परिसंपत्ति समामेली कंपनी के लिए, यदि कोई पूर्ण और विशेष रूप से समामेली कंपनी द्वारा इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में किए गए किसी भी अगर बहां किए गए किसी सुधार, और व्यय,,, की, लागत की वृद्धि हुई है.
(2) एक परिसंपत्ति [नहीं (2) धारा 45 की उप - धारा में निर्दिष्ट एक परिसंपत्ति जा रहा है] एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर या एक उपहार के तहत निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो या हो सकता है या एक कहां अटल विश्वास, स्टॉक में व्यापार उसके द्वारा पर किए गए व्यवसाय के रूप में निर्धारिती द्वारा फरवरी, 1988 के 29 वें दिन के बाद बेचा जाता है, से लाभ और लाभ कंप्यूटिंग में निर्धारिती को कहा परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत जैसा भी मामला हो, यदि कोई हो बहां किए गए किसी भी सुधार की, लागत की वृद्धि हुई, और व्यय, यदि कोई हो, किए गए के रूप में ऐसी संपत्ति की बिक्री,, अंतरणकर्ता या दाता को कहा परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी , पूर्ण और विशेष रूप से इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में किसी भी अगर द्वारा किए गए, उपहार कर के भुगतान सहित (विल का सम्मान या विश्वास के निर्माण में प्रोबेट प्राप्त करने, उपहार के विभाजन, स्वीकृति प्रभावशाली के माध्यम से) मामले के रूप में अंतरणकर्ता या दाता, हो सकता है.]
९९
43D.    एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक या किसी राज्य वित्तीय निगम या किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम, की ऐसी श्रेणियों के संबंध में ब्याज के रूप में आय के मामले में इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए 1 इस तरह के कर्ज के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है बुरा या संदिग्ध ऋण के रूप में, यह सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक द्वारा श्रेय दिया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष में कर के दायरे में होगी या कि साल के लिए अपने लाभ और हानि खाते के लिए राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम या, मामला यह वास्तव में जो भी पहले हो कि संस्था या बैंक या निगम, द्वारा प्राप्त की है जिसमें हो सकता है, के रूप में.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए 2 में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "अनुसूचित बैंक" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ग) "राज्य वित्तीय निगम" धारा 3 या खंड 3 ए या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 के तहत अधिसूचित एक संस्था की स्थापना के तहत एक वित्तीय निगम का मतलब है;
(घ) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" का अर्थ (1) धारा 36 की उप - धारा के खंड (आठ) के तहत एक.]
निम्न खंड 43D वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी से मौजूदा अनुभाग 43D के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
आदि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक कंपनियों की आय के मामले में विशेष प्रावधान
43D.    इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी -
(एक) के रूप में एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक या किसी राज्य वित्तीय निगम या किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम, बुरा या संदिग्ध ऋण की ऐसी श्रेणियों के संबंध में ब्याज के रूप में आय के मामले में ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के कर्ज के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों;
(ख) एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में, के रूप में बुरा या संदिग्ध ऋण की ऐसी श्रेणियों के संबंध में ब्याज के रूप में आय निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के कर्ज के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए,
यह सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम या सार्वजनिक कंपनी है कि साल के लिए अपने लाभ और हानि खाते के लिए या, के रूप में द्वारा श्रेय दिया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष में कर के दायरे में होगी मामला यह वास्तव में जो भी पहले हो कि संस्था या बैंक या निगम या कंपनी द्वारा प्राप्त की है, जिसमें हो सकता है.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) 'राष्ट्रीय आवास बैंक "राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक का मतलब है;
(ख) "सार्वजनिक कंपनी", एक कंपनी का अर्थ है -
(I) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है जो;
(Ii) जिसका मुख्य उद्देश्य निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान करने के व्यवसाय पर ले जा रहा है; और
(Iii) धारा 30 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 31 के तहत दिए गए आवास वित्त कंपनियों (एनएचबी) निर्देश, 1989 के अनुसार पंजीकृत है जो;
(ग) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(घ) "अनुसूचित बैंक" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ई) "राज्य वित्तीय निगम" धारा 3 या खंड 3 ए या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 के तहत अधिसूचित एक संस्था की स्थापना के तहत एक वित्तीय निगम का मतलब है;
(च) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी का मतलब औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए (1956 का 1),.
बीमा व्यवसाय.
4 44.                  सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य की गणना के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों में निहित विपरीत, "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" के लिए कुछ भी होते हुए भी, या 5 में [43B], मुनाफा और एक म्युचुअल बीमा कंपनी द्वारा या एक सहकारी समिति द्वारा किए गए किसी भी तरह के व्यापार सहित बीमा, की किसी भी व्यवसाय के लाभ, पहली अनुसूची में निहित नियमों के अनुसार गणना की जाएगी.
व्यापार, पेशेवर या इसी तरह संघ के मामले में कटौती के लिए 6 [विशेष प्रावधान.
7 44A.               (1) राशि सदस्यता के माध्यम से किया जाए या नहीं तो, अपने सदस्यों से किसी भी व्यापार, धारा 10 के पेशेवर या इसी तरह के सहयोग से खंड (23A))] द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त जहां इस अधिनियम में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए ( पारिश्रमिक) ऐसे सदस्यों को किसी भी विशिष्ट सेवाओं के प्रतिपादन के लिए प्राप्त नहीं किया जा रहा है (इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत आय की गणना और पूंजी की प्रकृति में नहीं किया जा रहा में खर्च घटाया नहीं किया जा रहा है कि पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के एसोसिएशन द्वारा किए गए व्यय का कम पड़ता व्यय) पूरी तरह से सुरक्षा या उसके सदस्यों के आम हितों की उन्नति के प्रयोजनों के लिए, राशि तो, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी (बाद में कमी के रूप में) कम गिर सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के अंतर्गत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय और एसोसिएशन वहाँ कोई आय निर्धारणीय कि सिर के नीचे है या कमी स्वीकार्य मामले के रूप में, इस तरह के आय, पूरे या कमी के संतुलन से अधिक है किसी भी अन्य मद में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय एसोसिएशन की आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी किया जा सकता है.
(2) उप - धारा के तहत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए एसोसिएशन की आय की गणना में (1), प्रभाव पहले किसी भी पहले आकलन वर्ष के संबंध में कोई भत्ता या नुकसान किया है जिसके तहत इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को दी जाएगी आगे और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय के खिलाफ बंद सेट.
(3) की कमी की राशि इस धारा के तहत किसी भी भत्ता लेने से पहले अभिकलन के रूप में किसी भी हालत में एसोसिएशन की कुल आय का आधा से अधिक नहीं होगी इस धारा के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए.
(4) यह खंड तत्संबंधी यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को वितरित किया जाता है आय जो या किसी भी हिस्से की पेशेवर या इसी तरह के सहयोग से, कि व्यापार के लिए ही लागू होता है.]
9 [पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव.
10 44AA.          (1) कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तु पेशे या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या इस के प्रावधानों के अनुसार में उसकी कुल आय की गणना के लिए 12 [आकलन] अधिकारी अधिसूचित किया है के रूप में किसी भी अन्य पेशे के पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति अधिनियम.
(2) व्यापार या पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति [एक पेशे उपधारा में निर्दिष्ट (1) नहीं किया जा रहा] करेगा -
(मैं) व्यापार या पेशे से उसकी आय तुरंत पिछले वर्ष पिछले तीन साल से किसी एक में 14 [दस लाख] रूपए से अधिक है; या
(Ii) व्यापार या पेशे से उसकी आय [इस तरह पिछले वर्ष के दौरान 16 से अधिक होने की संभावना है अगर व्यापार या पेशे नव किसी भी पिछले वर्ष में स्थापित किया गया है जहां; या
(Iii) व्यापार से लाभ और लाभ जैसा भी मामला हो, खंड 44AF तहत मुनाफे और निर्धारिती की बढ़त हो समझा रहे हैं, और निर्धारिती तो समझा लाभ या लाभ की तुलना में कम होने की उसकी आय का दावा किया है जहां मामला इस तरह पिछले वर्ष के दौरान, हो सकता है, जो अपने व्यवसाय के लाभ और लाभ हो,]
रखने और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना के लिए 17 [आकलन] अधिकारी सक्षम हो सकता है के रूप में खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखें.
(3) बोर्ड, व्यक्तियों की किसी भी वर्ग द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे की प्रकृति को ध्यान में रखते, खाते की किताबें और रखा और बनाए रखा (माल, जहां आवश्यक सहित) अन्य दस्तावेजों, नियमों से, 18 लिख सकते हैं उप - धारा (1) या उपधारा के तहत (2), ब्यौरे उसमें निहित होने के लिए फार्म और जिस तरीके और वे रखा और रखा जाएगा, जिस पर जगह में.
(4) उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (3), बोर्ड, नियमों से, खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों उप - धारा के तहत रखा और बनाए रखा, जिसके लिए (1) या उप अवधि लिख सकते हैं धारा (2) बनाए रखा जाएगा.]
व्यवसाय या पेशे पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों के खातों का 19 [लेखा परीक्षा.
20 44AB. 21 प्रत्येक व्यक्ति, -
(एक) व्यापार पर ले जाएगा, जैसा भी मामला हो उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों, व्यापार में अधिक हो या किसी भी पिछले वर्ष में चालीस लाख रुपये से अधिक है 22 [***]; या
(ख) पेशे पर ले जाने की जाएगी, पेशे में उसकी सकल प्राप्ति किसी भी 23 [पिछले वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक हो; या
(ग) व्यापार पर ले जाएगा, व्यापार से लाभ और लाभ 24 के तहत मुनाफा और ऐसे व्यक्ति का लाभ नहीं समझा रहे हैं [***]
इस तरह पिछले साल 26 साल की उसकी खातों मिल [द्वारा प्रस्तुत] विधिवत ऐसे एकाउंटेंट और के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट तिथि कि निर्धारित किया जा सकता है:
जैसा भी मामला हो अनुभाग 44BBB, अप्रैल, 1985 के दिन 1 पर और से या, प्रासंगिक अनुभाग बल, में आया है उस दिन जो भी बाद में:
ऐसे व्यक्ति को अपने खातों प्राप्त करने से या किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक है, जहां एक मामले में 30 [द्वारा प्रस्तुत] ऐसे अन्य कानून और तहत निर्धारित प्रपत्र में एक और रिपोर्ट के तहत आवश्यक रूप ऑडिट की रिपोर्ट तिथि कि अंकेक्षित] आगे कहा कि इस खंड.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "लेखाकार" (2) धारा 288 की उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में एक ही अर्थ होगा;
             31 [(द्वितीय) "निर्धारित तिथि", एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के खातों के संबंध में, इसका मतलब है -
(क) निर्धारिती एक कंपनी आकलन वर्ष के 32 [नवंबर के 30 वें दिन] है;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 31 वें दिन.]]
मुनाफा और कुछ सामान में व्यापार के कारोबार से लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान.
44AC. 33 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
मुनाफा और आदि सिविल निर्माण के व्यवसाय के लाभ की गणना के लिए 35 विशेष प्रावधान
44AD.             (1) वर्गों में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए 28 43C के लिए, सिविल निर्माण, सकल भुगतान प्राप्तियों या देय के आठ प्रतिशत के बराबर राशि के लिए सिविल निर्माण या श्रम की आपूर्ति के कारोबार में लगे एक निर्धारिती के मामले में जैसा भी मामला हो इस तरह के व्यापार के कारण पिछले वर्ष में निर्धारिती को या,, एक राशि उनकी आय के बदले में निर्धारिती द्वारा घोषित रूप में उक्त राशि से अधिक है, इस तरह के व्यापार के लाभ और लाभ होना समझा जाएगा सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत कर के दायरे में:
इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं मामले में लागू नहीं होगी पूर्वोक्त सकल भुगतान प्राप्तियों या देय चालीस लाख रुपये की राशि से अधिक है.
(2) वर्गों के प्रावधानों के तहत किसी भी कटौती स्वीकार्य 30-38, उप खंड के प्रयोजनों के लिए (1), पहले से ही करने के लिए पूरा प्रभाव दिया गया है समझा जाएगा और उन धाराओं के तहत आगे कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी:
खंड 40 के खंड (ख).]
(3) व्यापार के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भी संपत्ति के नीचे लिखा मान उप - धारा में निर्दिष्ट निर्धारिती दावा किया था और वास्तव में के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी मानो (1) की गणना करने के लिए समझा जाएगा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए मूल्यह्रास.
जैसा भी मामला हो वे उप - धारा (1) और उन धाराओं के तहत मौद्रिक सीमा, सकल प्राप्तियों या, कंप्यूटिंग में निर्दिष्ट व्यवसाय से संबंधित (4) 44AB का प्रावधान अब तक में लागू नहीं होगा, ने कहा कि व्यापार से आय से बहिष्कृत किया जाएगा.
उप - धारा (3) धारा 143 के. ]
खंड 44AB तहत.]
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, अभिव्यक्ति "सिविल निर्माण" के उद्देश्यों में शामिल हैं,
(एक) निर्माण या किसी भी भवन, पुल, बांध या अन्य संरचना का या किसी भी नहर या सड़क की मरम्मत;
(ख) किसी भी निर्माण अनुबंध का निष्पादन.]
, मुनाफे और चलाने के व्यवसाय के लाभ कंप्यूटिंग के काम पर रखने या माल गाड़ी की भर्ती के लिए 38 विशेष प्रावधान.
44AE.  (1) से अधिक नहीं दस माल गाड़ी का मालिक कौन है और, इस तरह के माल गाड़ी की भर्ती या पट्टे, चलाने के व्यवसाय में की आय लगी हुई है, जो एक निर्धारिती के मामले में वर्गों 43C के लिए 28 में निहित विपरीत, कुछ भी करने होते हुए भी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत कर के इस तरह के कारोबार प्रभार्य के प्रावधानों के अनुसार में गणना पिछले वर्ष में उसके द्वारा स्वामित्व वाली सभी वस्तुओं गाड़ी से लाभ और लाभ की सकल, हो सकता है, यह समझा जाएगा उप - धारा (2).
(2) उप - धारा के प्रयोजनों के लिए (1), प्रत्येक माल गाड़ी से लाभ और लाभ -
जैसा भी मामला हो (मैं) एक भारी माल वाहन की जा रही है, भारी माल वाहन, पिछले वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व या जाता है, जिसके दौरान एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए दो हजार रुपए के बराबर राशि होगी, एक आय से उनकी वापसी में उसके द्वारा घोषित रूप में उक्त राशि से अधिक राशि;
(Ii) एक भारी माल वाहन के अलावा अन्य, जैसा भी मामला हो माल गाड़ी, पिछले वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व या जाता है, जिसके दौरान एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए अठारह सौ रुपयों के बराबर राशि होगी , उनकी आय के बदले में उसके द्वारा घोषित रूप में उक्त राशि से अधिक राशि.
(3) वर्गों के प्रावधानों के तहत किसी भी कटौती स्वीकार्य 30-38, उप खंड के प्रयोजनों के लिए (1), पहले से ही करने के लिए पूरा प्रभाव दिया गया है समझा जाएगा और उन धाराओं के तहत आगे कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी:
खंड 40 के खंड (ख)].
(4) व्यापार के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भी संपत्ति के नीचे लिखा मान उप - धारा में निर्दिष्ट निर्धारिती दावा किया था और वास्तव में के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी मानो (1) की गणना करने के लिए समझा जाएगा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए मूल्यह्रास.
जैसा भी मामला हो वे उप - धारा (1) और उन धाराओं के तहत मौद्रिक सीमा, सकल प्राप्तियों या, कंप्यूटिंग में निर्दिष्ट व्यवसाय से संबंधित हैं (5) 44AB का प्रावधान अब तक में लागू नहीं होगा, ने कहा कि व्यापार से आय से बहिष्कृत किया जाएगा.
(3) धारा 143 की उपधारा के तहत. ]
खंड 44AB तहत.]
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(एक) का भाव "माल गाड़ी" 41 क्रमशः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में उन्हें सौंपा अर्थ होगा;
एक माल गाड़ी के कब्जे में है जो (ख) एक निर्धारिती, किराया खरीद पर या किस्तों पर ले लिया है और जिसके लिए देय राशि का पूरा या हिस्सा अभी भी कारण है, कि क्या इस तरह के सामान गाड़ी के मालिक होना समझा जाएगा. ]
मुनाफा और खुदरा व्यापार के लाभ की गणना के लिए 42 [विशेष प्रावधान.
44AF. (1) वर्गों में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए 43C के लिए 28, किसी भी सामान या व्यापार में खुदरा व्यापार में लगे एक निर्धारिती, इस तरह के व्यापार के कारण पिछले वर्ष में कुल कारोबार का पांच प्रतिशत के बराबर राशि के मामले में जैसा भी मामला हो या, उनकी आय के बदले में निर्धारिती द्वारा घोषित रूप में उक्त राशि से अधिक एक राशि मुनाफे और कर के लिए इस तरह के कारोबार प्रभार्य की बढ़त के सिर "मुनाफा और व्यापार के लाभ के तहत या होना समझा जाएगा पेशे ":
बशर्ते इस उप - धारा में निहित है कि कुछ भी नहीं है जिसका कुल कारोबार पिछले वर्ष में चालीस लाख रुपये की राशि से अधिक है एक निर्धारिती के संबंध में लागू नहीं होगी.
(2) वर्गों के प्रावधानों के तहत किसी भी कटौती स्वीकार्य 30-38, उप खंड के प्रयोजनों के लिए (1), पहले से ही करने के लिए पूरा प्रभाव दिया गया है समझा जाएगा और उन धाराओं के तहत आगे कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी:
निर्धारिती एक फर्म है जहां, वेतन और उसके सहयोगियों के लिए भुगतान ब्याज खंड 40 के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के लिए उप - धारा (1) के अधीन अभिकलन आय से कटौती की जाएगी.
(3) व्यापार के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भी संपत्ति के नीचे लिखा मान उप - धारा में निर्दिष्ट निर्धारिती दावा किया था और वास्तव में के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी मानो (1) की गणना करने के लिए समझा जाएगा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए मूल्यह्रास.
जैसा भी मामला हो वे उप - धारा (1) और उन धाराओं के तहत मौद्रिक सीमा, कुल कारोबार या, कंप्यूटिंग में निर्दिष्ट व्यवसाय से संबंधित (4) 44AB का प्रावधान अब तक में लागू नहीं होगा, ने कहा कि व्यापार से आय से बहिष्कृत किया जाएगा.]
खंड 44AB तहत.]
लाभ और गैर निवासियों के मामले में शिपिंग व्यापार के लाभ की गणना के लिए 43 [विशेष प्रावधान.
44 44B.  (1) जहाजों के संचालन के कारोबार में लगे एक अनिवासी, कुल फीसदी सात और एक आधे के बराबर एक राशि से किया जा रहा एक निर्धारिती के मामले में वर्गों 43A को 28 में निहित विपरीत, कुछ भी करने होते हुए भी उपधारा में निर्दिष्ट मात्रा के (2) सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत मुनाफे और कर के लिए इस तरह के कारोबार प्रभार्य का लाभ होना समझा जाएगा.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट मात्रा में (1), अर्थात् का पालन किया जाएगा: -
(मैं) भुगतान की गई राशि या निर्धारिती को या भारत में किसी भी बंदरगाह पर भेज दिया यात्रियों, पशुओं, मेल या माल की ढुलाई के कारण उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए (चाहे में या भारत के बाहर) देय; और
(Ii) राशि प्राप्त या भारत के बाहर किसी भी बंदरगाह पर भेज दिया यात्रियों, पशुओं, मेल या माल की ढुलाई के कारण से या निर्धारिती की ओर से भारत में प्राप्त नहीं समझा.]
45 [स्पष्टीकरण. के लिए इस उपधारा के प्रयोजनों, राशि (द्वितीय) भुगतान की गई राशि या देय या प्राप्त या जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं समझा, से शामिल होगा खंड (मैं) या खंड में निर्दिष्ट विलंब शुल्क या हैंडलिंग शुल्क या इसी तरह की प्रकृति के किसी अन्य राशि का रास्ता.]
खनिज तेल के आदि अन्वेषण, के व्यापार के सिलसिले में लाभ और लाभ की गणना के लिए 46 [विशेष प्रावधान.
44BB. (1) 47 [, एक अनिवासी, किया जा रहा है] के लिए पूर्वेक्षण में, के संबंध में सेवाओं या सुविधाएं प्रदान करने, या प्रयोग किया भाड़े पर संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति, या इस्तेमाल किया जाएगा के कारोबार में लगे में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी बात के होते हुए , या निकासी या के उत्पादन, खनिज तेल, (2) सिर तहत मुनाफे और कर के लिए इस तरह के कारोबार प्रभार्य का लाभ होना समझा जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट मात्रा के कुल का दस प्रतिशत के बराबर राशि " मुनाफे और "व्यापार या पेशे के लाभ:
इस उपधारा के खंड 293A के प्रावधानों कंप्यूटिंग लाभ या लाभ या उन वर्गों में निर्दिष्ट किसी अन्य आय के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं, जहां एक मामले में लागू नहीं होगी.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट मात्रा में (1), अर्थात् का पालन किया जाएगा: -
(क) भुगतान की गई राशि या निर्धारिती को या के संबंध में सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के कारण उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए (चाहे में या भारत के बाहर) देय, या किराए पर संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति इस्तेमाल किया, या भारत में खनिज तेल, के, या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण में इस्तेमाल किया जा करने के लिए; और
(ख) राशि प्राप्त या में, द्वारा या के संबंध में सेवाओं और सुविधाओं का प्रावधान, या किराए पर संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति इस्तेमाल किया, या प्रयोग की जाने के कारण निर्धारिती की ओर से भारत में प्राप्त किया जा समझा भारत के बाहर खनिज तेल, के, या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "संयंत्र" ने कहा कि व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता जहाज, विमान, वाहन, ड्रिलिंग इकाइयों, वैज्ञानिक उपकरण और उपकरणों, शामिल हैं;
(Ii) "खनिज तेल" पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं.]
लाभ और गैर निवासियों के मामले में विमान का संचालन के व्यापार के लाभ की गणना के लिए 48 [विशेष प्रावधान.
44BBA.                       (1) विमान, मात्रा के कुल के पांच प्रतिशत के बराबर राशि के संचालन के कारोबार में लगे एक अनिवासी, किया जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में वर्गों 43A को 28 में निहित विपरीत, कुछ भी करने होते हुए भी उपधारा में निर्दिष्ट (2) सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत मुनाफे और कर के लिए इस तरह के कारोबार प्रभार्य का लाभ होना समझा जाएगा.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट मात्रा में (1), अर्थात् का पालन किया जाएगा: -
(क) भुगतान की गई राशि या निर्धारिती को या भारत में किसी भी स्थान से यात्रियों, पशुओं, मेल या माल की ढुलाई के कारण उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए (चाहे में या भारत के बाहर) देय; और
(ख) राशि प्राप्त या भारत के बाहर किसी स्थान से यात्रियों, पशुओं, मेल या माल की ढुलाई के कारण से या निर्धारिती की ओर से भारत में प्राप्त नहीं समझा.]
मुनाफा और कुछ टर्नकी बिजली परियोजनाओं में, आदि सिविल निर्माण के व्यवसाय में लगे हुए विदेशी कंपनियों के लाभ की गणना के लिए 49 [विशेष प्रावधान.
44BBB 50.                    एक निर्धारिती के मामले में वर्गों 44AA को 28, में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी, एक के साथ संबंध में सिविल निर्माण या संयंत्र या मशीनरी या परीक्षण या उसके कमीशन के निर्माण के व्यापार के कारोबार में लगे एक विदेशी कंपनी, किया जा रहा है इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और किसी भी अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम, भुगतान की गई राशि या कहा निर्धारिती को या किसी भी व्यक्ति के लिए (या भारत से बाहर हैं या नहीं) पर देय के दस प्रतिशत के बराबर राशि के तहत वित्त पोषण टर्नकी पावर प्रोजेक्ट अपने इस तरह के सिविल निर्माण, निर्माण, परीक्षण या कमीशन के कारण ओर सिर के तहत मुनाफे और कर के लिए इस तरह के कारोबार प्रभार्य का लाभ होना समझा जाएगा "लाभ और व्यापार या पेशे के लाभ."]
५2
53 44c.  वर्गों एक निर्धारिती के मामले में 43 ए को 28,, एक अनिवासी होने में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी, कोई भत्ता में, सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में, किया जाएगा अर्थात् इसके अधीन, के रूप में गणना राशि से अधिक है के रूप में प्रधान कार्यालय व्यय की प्रकृति में होने वाले खर्च का इतना के सम्मान: -
(क) समायोजित कुल आय में से पांच प्रतिशत के बराबर राशि; या
(ख) 54 [***]
(ग) के रूप में निर्धारिती द्वारा किए गए प्रधान कार्यालय व्यय की प्रकृति में होने वाले खर्च का इतना की राशि, भारत में निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे के कारण है
कम से कम जो भी है:
एक मामले में निर्धारिती की समायोजित कुल आय एक नुकसान है जहां, बशर्ते कि खंड के अधीन राशि (एक) निर्धारिती की औसत समायोजित कुल आय का पांच प्रतिशत की दर पर गणना की जाएगी.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "समायोजित कुल आय" कुल आय इस खंड में या (3) धारा 74A या अध्याय VI के तहत कटौती की उपधारा में निर्दिष्ट भत्ता को लागू किए बिना, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार में गणना का मतलब ए;
(Ii) "औसत समायोजित कुल आय", इसका मतलब है -
(क) निर्धारिती की कुल आय तुरंत प्रासंगिक निर्धारण वर्ष पूर्ववर्ती तीन मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए निर्धारणीय है जहां एक मामले में, के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के संबंध में समायोजित कुल आय की कुल राशि की एक तिहाई उक्त तीन आकलन वर्ष;
(ख) निर्धारिती की कुल आय केवल उपरोक्त तीन आकलन वर्ष के दो, पूर्वोक्त दो मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के संबंध में समायोजित कुल आय की कुल राशि का आधा लिए निर्धारणीय है जहां एक मामले में ;
(ग) निर्धारिती की कुल आय केवल उपरोक्त तीन मूल्यांकन वर्षों से एक के लिए निर्धारणीय है जहां एक मामले में, कि आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में समायोजित कुल आय की राशि;
(Iii) 56 [***]
(Iv) "प्रधान कार्यालय व्यय" के सम्मान में किए गए व्यय सहित भारत के बाहर निर्धारिती द्वारा किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासन व्यय, इसका मतलब
(एक) किराए, दरों, करों, मरम्मत या व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भारत के बाहर किसी भी परिसर का बीमा;
(ख) वेतन के अलावा की या में एवज में वेतन, मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, फीस, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, अनुलाभ या लाभ, भुगतान किया है या किसी भी कर्मचारी या में कार्यरत अन्य व्यक्ति के लिए अनुमति दी, या के मामलों के प्रबंधन, चाहे भारत के बाहर किसी भी कार्यालय;
(ग) किसी भी कर्मचारी या में कार्यरत अन्य व्यक्ति द्वारा यात्रा, या भारत से बाहर किसी भी कार्यालय, के मामलों के प्रबंधन; और
(घ) के रूप में कार्यकारी और सामान्य प्रशासन के साथ जुड़े ऐसे अन्य मामलों में निर्धारित किया जा सकता है.]
विदेशी कंपनियों के मामले में आदि रॉयल्टी, के माध्यम से आय की गणना के लिए 57 [विशेष प्रावधान,.
44D.    बावजूद वर्गों में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी 28 44c के लिए, एक निर्धारिती के मामले में, एक विदेशी कंपनी जा रहा -
(क) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय की गणना में कहा धाराओं के तहत स्वीकार्य कटौती [विदेशी सरकार के साथ या भारतीय चिंता के साथ कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय चिंता से] 58 प्राप्त भारत के बाहर स्थानांतरण के लिए एकमुश्त विचार के होते हैं जैसे रॉयल्टी की सकल राशि का इतना द्वारा कम के रूप में अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले, इस तरह रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का कुल बीस फीसदी में से अधिक नहीं होगी के, या के संबंध में भारत से बाहर जानकारी के प्रदान करने, किसी भी डेटा, प्रलेखन, ड्राइंग या किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति से संबंधित विनिर्देशन;
(ख) किसी भी खर्च या भत्ता के संबंध में कोई कटौती [59 प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय की गणना में कहा वर्गों में से किसी के तहत अनुमति दी जाएगी सरकार या द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से सरकार के साथ या मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद भारतीय चिंता] के साथ विदेशी कंपनी;
(ग) 60 [***]
(घ) 61 [***]
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" उप - धारा (1) के धारा 9 के खंड (सात) को] स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(ख) "विदेशी कंपनी" खंड 80B में के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(ग) "रॉयल्टी" उप - धारा (1) के धारा 9 के खंड (vi) करने के लिए] स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(घ) रॉयल्टी अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले किया गया है करने के लिए धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के परन्तुक प्राप्त किया.]
ई. पूंजीगत लाभ
पूंजीगत लाभ.
65 45.     54F 54H]]]]], सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में हो, और हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा.
निम्न उप - धारा (1 ए) उप - धारा (1) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 45 के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(1 ए) के उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), किसी भी व्यक्ति को नुकसान के कारण एक बीमा कंपनी से एक बीमा के तहत किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी पैसे या अन्य संपत्ति प्राप्त करता है जहां, या किसी भी पूंजी परिसंपत्ति का विनाश, का एक परिणाम के रूप में
(मैं) बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के अन्य ऐंठन; या
(Ii) दंगा या नागरिक अशांति; या
(Iii) आकस्मिक आग या विस्फोट; या
(साथ या युद्ध की घोषणा के बिना कि क्या) एक दुश्मन का मुकाबला करने में ली गई एक दुश्मन या कार्रवाई से (चतुर्थ) कार्रवाई,
तो, इस तरह के पैसे या अन्य संपत्ति की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ के सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में होगा और पिछले वर्ष के ऐसे व्यक्ति की आय होना समझा जाएगा जो इस तरह के पैसे या अन्य संपत्ति प्राप्त किया गया था और धारा 48, किसी भी पैसे का मूल्य या ऐसे प्राप्ति की तारीख पर अन्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य के प्रयोजनों के लिए प्राप्त विचार का पूरा मूल्य होना समझा जाएगा या के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति.
स्पष्टीकरण. के लिए इस उपधारा के प्रयोजनों, अभिव्यक्ति "बीमाकर्ता" (9) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा.
धारा 48, ऐसे रूपांतरण या उपचार की तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य प्राप्त या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य नहीं समझा जाएगा.]
किसी भी व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी प्रतिभूतियों में किसी भी लाभकारी ब्याज पड़ा है कहां 77, फिर, प्रतिभूतियों के संबंध में इस तरह के लाभदायक ब्याज की निक्षेपागार या भागीदार द्वारा किए गए स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ आयकर के रूप में करने के लिए प्रभार्य होगी इस तरह के हस्तांतरण जगह ले ली और उप - धारा (1) के खंड 10 के के गुण द्वारा प्रतिभूतियों के पंजीकृत स्वामी माना जाता है जो डिपॉजिटरी की आय के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष की लाभकारी स्वामी की आय डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, और के प्रयोजनों के लिए
(I) धारा 48; और
(Ii) धारा 2 के खंड (42A) के परन्तुक,
अधिग्रहण की लागत और किसी भी प्रतिभूतियों के आयोजन की अवधि प्रथम में प्रथम बाहर विधि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा.
स्पष्टीकरण. के लिए उप के इस उप खंड के प्रयोजनों, अभिव्यक्ति "लाभकारी मालिक", "डिपॉजिटरी" और "सुरक्षा" 78 क्रमशः (क), (ई) खंड में उन्हें सौंपा अर्थ होगा और (एल) निक्षेपागारों अधिनियम, 1996 की धारा 2 के खंड (1).]
धारा 48, पूंजी परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में फर्म, संस्था या शरीर के खाते की किताबों में दर्ज की गई राशि पूरी प्राप्त विचार के मूल्य या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित होने के लिए समझा जाएगा.
(धारा 48, इस तरह के हस्तांतरण की तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य प्राप्त या स्थानांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य नहीं समझा जाएगा.]
80 [(5) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), जहां पूंजी लाभ किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से एक हस्तांतरण, या निर्धारित किया गया था विचार है, जिसके लिए एक स्थानांतरण किया जा रहा है, एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण से पैदा होती है या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक, और इस तरह के हस्तांतरण किसी भी अदालत द्वारा बढ़ाया या आगे बढ़ाया है, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी, पूंजीगत लाभ, अर्थात् निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी के लिए मुआवजा या ध्यान द्वारा अनुमोदित: -
(क) पहले उदाहरण में सम्मानित किया या, जैसा भी मामला हो, विचार निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले उदाहरण में अनुमोदित मुआवजे के संदर्भ में अभिकलन पूंजी लाभ 81 के रूप में प्रभार्य होगी [ उसके इस तरह के मुआवजे या उसके भाग, या इस तरह के विचार या भाग, प्रथम] प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष की सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय; और
(ख) मुआवजा या विचार बढ़ाया या आगे कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया है जिसके द्वारा राशि उस राशि से प्राप्त की है जो पिछले वर्ष के सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा निर्धारिती.
स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए. -
खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि के संबंध में (मैं), अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत शून्य हो लिया जाएगा;
(Ii) इस उप - धारा के प्रावधानों के हस्तांतरण से पहले अप्रैल, 1988 के 1 दिन के लिए जगह ले ली है, जहां एक मामले में भी लागू नहीं होगी;
(Iii) हस्तांतरण, या किसी अन्य कारण से, बढ़ा हुआ मुआवजा या विचार किसी भी अन्य व्यक्ति से प्राप्त की है जिसने व्यक्ति की मौत का कारण से, खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि होना समझा जाएगा जहां ऐसे अन्य व्यक्ति का, सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में आय,.]
उप - धारा (2) खंड 80CCB और ऐसी इकाइयों की पूंजी मूल्य के ऐसे पुनर्खरीद जगह लेता है या उस अनुभाग में निर्दिष्ट योजना समाप्त होता है और करेगा, जिसमें पिछले वर्ष में निर्धारिती को उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ होना समझा जाएगा तदनुसार लगाया जा.
स्पष्टीकरण. के लिए इस उपधारा के प्रयोजनों, "ऐसी इकाइयों की पूंजी मूल्य" खंड 80CCB की उप - धारा (2) में निर्दिष्ट इकाइयों में निर्धारिती द्वारा निवेश किसी भी राशि का मतलब है.]
राजधानी परिसमापन में कंपनियों द्वारा संपत्ति के वितरण पर लाभ.
83 46.     (1) धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी.
एक कंपनी के परिसमापन पर एक शेयरधारक कंपनी से कोई पैसा या अन्य संपत्ति प्राप्त करता है कहां (2), वह इसलिए प्राप्त धन या के बाजार मूल्य के संबंध में, सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में होगी धारा 48 के अर्थ के भीतर लाभांश के रूप में मूल्यांकन राशि से कम के रूप में वितरण की तिथि पर अन्य परिसंपत्तियों,.
निम्न अनुभाग 46A वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 46 के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
अपने खुद के शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की कंपनी से खरीद पर पूंजीगत लाभ.
46A.    अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के एक शेयरधारक या एक धारक धारा 48, के बीच अंतर के उपबंधों के अधीन रहते तो अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों, के ऐसे शेयरधारक या धारक द्वारा आयोजित अपने शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद के लिए किसी भी कंपनी से कोई विचार प्राप्त करता है कहां अधिग्रहण की लागत और जैसा भी मामला हो, अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के शेयरधारक या धारक द्वारा प्राप्त विचार का मूल्य, मामले के रूप में, अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के ऐसे शेयरधारक या धारक को उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ होना समझा जाएगा ऐसे शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों कंपनी द्वारा खरीदे गए थे, जिनमें वर्ष में, हो सकता है.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, "निर्दिष्ट प्रतिभूतियों" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77A को स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा.
लेनदेन हस्तांतरण के रूप में नहीं माना.
84 47.     धारा 45 में निहित कुछ नहीं निम्नलिखित स्थानान्तरण के लिए लागू नहीं होगी: -
(मैं) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर राजधानी की संपत्ति के किसी भी वितरण;
(Ii) 85 [***]
(Iii) एक उपहार या इच्छा या एक अटल विश्वास के तहत एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण;
अपनी सहायक कंपनी के लिए एक कंपनी से एक पूंजी परिसंपत्ति (iv) किसी भी स्थानांतरण, अगर-
(क) मूल कंपनी या अपने प्रत्याशियों सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ है, और
(ख) सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
             86 [(वी) होल्डिंग कंपनी के लिए एक सहायक कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, अगर-
(क) सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी होल्डिंग कंपनी द्वारा आयोजित किया है, और है
(ख) होल्डिंग कंपनी एक भारतीय कंपनी है:]
                         [(चतुर्थ) या खंड (वी) खंड में निहित कुछ नहीं स्टॉक में व्यापार के रूप में, फरवरी, 1988 के 29 वें दिन के बाद किए गए एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए लागू नहीं होगी;] 87
             88 [(vi) किसी भी एकीकृत कंपनी को समामेली कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की एक योजना में स्थानांतरण,, एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है अगर;]
             एकीकृत विदेशी कंपनी को समामेली विदेशी कंपनी द्वारा एक शेयर या किसी भारतीय कंपनी में शेयरों, किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की योजना में किसी भी स्थानांतरण,,, (के माध्यम से) 89 [अगर-
(क) कम से कम पच्चीस समामेली विदेशी कंपनी के शेयरधारकों के प्रतिशत एकीकृत विदेशी कंपनी के शेयरधारकों रहने के लिए जारी है, और
(ख) इस तरह के हस्तांतरण को मिलाकर कंपनी में शामिल किया है, जिसमें देश में पूंजी लाभ पर कर को आकर्षित नहीं करता;]
                         निम्नलिखित खंड (VIB), (विक) और (VID) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 47 के (के माध्यम से) खंड के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(VIB) जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को demerged कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति का डीमर्जर में किसी भी स्थानांतरण,,, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एक भारतीय कंपनी है अगर;
(विक), जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कंपनी को demerged विदेशी कंपनी द्वारा, एक शेयर या किसी भारतीय कंपनी में शेयरों की जा रही एक पूंजी परिसंपत्ति का डीमर्जर में किसी भी स्थानांतरण,, अगर-
(क) कम से कम पचहत्तर demerged विदेशी कंपनी के शेयरधारकों के प्रतिशत के परिणामस्वरूप विदेशी कंपनी के शेयरधारकों रहने के लिए जारी; और
(ख) इस तरह के हस्तांतरण देश में पूंजी लाभ पर कर को आकर्षित नहीं करता है, जिसमें demerged विदेशी कंपनी को शामिल किया गया है:
                         बशर्ते कि वर्गों के प्रावधानों कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) demergers के मामले में लागू नहीं होगा इस खंड में निर्दिष्ट की 391-394;
(VID) demerged कंपनी के शेयरधारकों को डीमर्जर की एक योजना में जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा शेयरों के किसी भी हस्तांतरण या मुद्दा, स्थानांतरण या मुद्दा उपक्रम के डीमर्जर के विचार में किया जाता है;
(सात) एक पूंजी परिसंपत्ति के एकीकरण की योजना में एक शेयरधारक द्वारा किसी भी स्थानांतरण,,, समामेली कंपनी में उनके द्वारा आयोजित एक शेयर या शेयर किया जा रहा है अगर
(क) स्थानांतरण एकीकृत कंपनी में किसी भी शेयर या शेयरों का उसे आवंटन के विचार में बना है, और
(बी) एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी है;
             90 [(VIIa) एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, (1) एक और अनिवासी करने के लिए एक अनिवासी द्वारा भारत से बाहर किए गए अनुभाग 115AC, की उपधारा में निर्दिष्ट बांड या शेयरों जा रहा है;]
             91 [(आठ) मार्च, 1970 के 1 दिन पहले प्रभावित भारत में कृषि भूमि के किसी भी स्थानांतरण;]
             92 [(नौ) कला के किसी भी काम किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, पुरातात्विक, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट, सरकार या किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला गैलरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार या ऐसे किसी अन्य सार्वजनिक संग्रहालय या राष्ट्रीय महत्व का हो या किसी भी राज्य या राज्य भर में यश के होने की आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा 93 अधिसूचित संस्था.
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों. के लिए, "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है (1956 का 3) , कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय होना;]
             94 [(एक्स) किसी भी शेयर या कि कंपनी के डिबेंचरों में 95 [बांड या] डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर या एक कंपनी का किसी भी रूप में जमा प्रमाण पत्र, के रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण;]
             96 [(ग्यारहवीं) एक पूंजी परिसंपत्ति द्वारा आवंटित शेयरों के बदले में एक कंपनी के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता होने का (एक कंपनी होने के नाते नहीं) एक व्यक्ति द्वारा 31 दिसंबर को दिन, 97 [1998 को या उससे पहले किए गए किसी भी स्थानांतरण] अंतरणकर्ता के लिए कि कंपनी.
                         स्पष्टीकरण इस खंड, अभिव्यक्ति "एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता" के प्रयोजनों. के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त है जो भारत में एक शेयर बाजार की सदस्यता का मतलब ;
(बारहवीं) एक पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी स्थानांतरण, रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 18 के 98 के तहत तैयार और मंजूर एक योजना के तहत किए गए एक बीमार औद्योगिक कंपनी के देश जा रहा है, जहां इस तरह के बीमार औद्योगिक कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सहकारी द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है:
                         इस तरह के हस्तांतरण कहा कंपनी उपधारा के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी बन गई है जो पिछले साल से शुरू होने की अवधि के दौरान किया जाता है बशर्ते कि (1) कि अधिनियम की धारा 17 में 98 की है और पिछले वर्ष के साथ समाप्त होने के दौरान जो पूरे नेट इस तरह कंपनी के मूल्य के बराबर हो जाता है या संचित घाटे से अधिक है.
                         स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निवल मूल्य" उप - धारा (1) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की धारा 3 98A (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (के के खंड (GA) में उसे सौंपे अर्थ होगा 1986 का 1).]
             99 [(तेरहवीं) एक फर्म फर्म बेचता या अन्यथा कंपनी के लिए किसी भी पूंजी परिसंपत्ति या अमूर्त संपत्ति स्थानान्तरण जिनमें से एक परिणाम के रूप में यह द्वारा किए गए व्यापार में एक कंपनी द्वारा सफल कहां है:
बशर्ते कि-
             (क) उत्तराधिकार से ठीक पहले व्यवसाय से संबंधित फर्म के सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों हो;
             (ख) तुरंत उत्तराधिकार से पहले फर्म के सभी भागीदारों को अपनी पूंजी खातों उत्तराधिकार की तारीख पर फर्म की किताबों में खड़ा था जिसमें उसी अनुपात में कंपनी के शेयरधारकों हो;
             (ग) फर्म के भागीदार कंपनी में शेयरों के आवंटन के माध्यम से के अलावा अन्य किसी भी रूप या ढंग, में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी विचार या लाभ प्राप्त नहीं है; और
(घ) फर्म के भागीदारों की कंपनी में हिस्सेदारी की कुल कंपनी में कुल मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत नहीं है और उनकी हिस्सेदारी तारीख से से पांच साल की अवधि के लिए जैसे होना जारी उत्तराधिकार;
(चौदह) एक एकल स्वामित्व कारोबार एकल स्वामित्व कारोबार बेचता या अन्यथा कंपनी के लिए किसी भी पूंजी परिसंपत्ति या अमूर्त संपत्ति स्थानान्तरण जिनमें से एक परिणाम के रूप में यह द्वारा किए गए व्यापार में एक कंपनी द्वारा सफल कहां है:
बशर्ते कि-
उत्तराधिकार कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों बनने से पहले (क) एकल स्वामित्व कारोबार के सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों तुरंत व्यापार से संबंधित;
             (ख) कंपनी में एकमात्र मालिक की हिस्सेदारी कंपनी में कुल मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत नहीं है और उसकी हिस्सेदारी तो उत्तराधिकार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के रूप में बनी हुई है; और
(ग) एकमात्र मालिक कंपनी में शेयरों के आवंटन के माध्यम से के अलावा अन्य किसी भी रूप या ढंग, में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी विचार या लाभ प्राप्त नहीं होता है;
(Xv) निर्धारिती ऐसी प्रतिभूतियों का ऋण लेने और जो साथ में प्रवेश किया है, जो एक समझौता या व्यवस्था के तहत किसी भी प्रतिभूतियों का ऋण देने के लिए एक योजना में किसी भी स्थानांतरण के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन है इस संबंध में भारत के कानून की प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 1992 (1992 का 15) की धारा 3,.]
कुछ मामलों में छूट का 1 [निकासी.
. 47A खंड (v) धारा 47 की, -
(मैं) इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति में बदली कंपनी द्वारा परिवर्तित किया जाता है, या स्टॉक में व्यापार अपने व्यापार की, के रूप में यह द्वारा किया जाता है; या
(Ii) मूल कंपनी या अपने प्रत्याशियों या, जैसा भी मामला हो, होल्डिंग कंपनी रहता है या सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ के लिए संघर्ष,
कहा खंड में किसी बात के होते हुए भी खंड (v) अनुभाग 47shall की, चार्ज नहीं इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या लाभ की राशि में पिछले वर्ष की सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य नहीं समझा जाएगा जो इस तरह के हस्तांतरण जगह ले ली.]
खंड (ग्यारहवीं) धारा 47 की, ने कहा कि खंड में किसी बात के होते हुए भी, इस तरह के शेयरों स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष की सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा.]
खंड (तेरहवीं) या खंड (चौदह), जैसा भी मामला हो, के साथ पालन नहीं कर रहे हैं के परन्तुक के परन्तुक.]
गणना के 4 [मोड.
5 48.सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य प्राप्त विचार का पूरा मूल्य से घटाने या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में निम्नलिखित मात्रा में एकत्रित द्वारा, गणना की जाएगी: -
(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;
(Ii) संपत्ति और किसी भी सुधार बहां की लागत के अधिग्रहण की लागत:
6 एक निर्धारिती के मामले में, एक पूंजी परिसंपत्ति में, या एक भारतीय कंपनी के अधिग्रहण की लागत को परिवर्तित करके गणना की जाएगी, के डिबेंचर, व्यय शेयरों होने के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले एक अनिवासी, पूंजीगत लाभ, जो है बशर्ते कि पूर्ण और विशेष रूप से इस तरह के हस्तांतरण और प्राप्त विचार का पूरा मूल्य या शुरू में शेयरों या डिबेंचरों की खरीद में उपयोग किया गया था के रूप में ही विदेशी मुद्रा में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित, और पूंजीगत लाभ के संबंध में इसलिए इस तरह के विदेशी मुद्रा में गणना, भारतीय मुद्रा में reconverted, इसलिए, हालांकि, पूंजीगत लाभ की गणना के पूर्वोक्त ढंग उसके बाद में एकत्रित या हर पुनर्निवेश से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के संबंध में लागू होगा कि, और में शेयरों की बिक्री की जाएगी या एक भारतीय कंपनी के डिबेंचर:
आगे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की, या डिबेंचरों में शेयरों के हस्तांतरण से एक अनिवासी करने के लिए उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के अलावा और एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण से पैदा होती है जहां, बशर्ते कि एक भारतीय कंपनी पहले में करने के लिए भेजा शब्दों "अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत" और "किसी भी सुधार की अनुक्रमित लागत" क्रमशः प्रतिस्थापित किया गया था शब्द "अधिग्रहण की लागत" और "किसी भी सुधार की लागत" के लिए के रूप में यदि परंतुक, खंड के प्रावधानों (द्वितीय) प्रभावी होंगे :
7 [दूसरे परंतुक में निहित है कि कुछ भी नहीं है कि सरकार द्वारा जारी की पूंजी अनुक्रमित बांड के अलावा अन्य एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति जा रहा है बांड या डिबेंचर के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लांग टर्म कैपिटल गेन पर लागू नहीं होगी भी प्रदान की.]
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" 8 क्रमशः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 में उन्हें सौंपा अर्थ होगा;
(Ii) विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा की पुनः परिवर्तन में भारतीय मुद्रा के रूपांतरण इस संबंध में निर्धारित विनिमय की दर से होगा;
(Iii) "अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत" अधिग्रहण की लागत को संपत्ति संपत्ति थी जो पहले साल के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए भालू सौंप दिया है, जिसमें वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में एक ही अनुपात भालू जो एक राशि का मतलब निर्धारिती द्वारा या जो भी बाद में अप्रैल, 1981, के 1 दिन पर शुरुआत साल के लिए आयोजित;
(Iv) "किसी भी सुधार की अनुक्रमित लागत" सुधार की लागत की संपत्ति वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए भालू सौंप दिया है, जिसमें वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में एक ही अनुपात भालू जो एक राशि का मतलब सुधार के लिए जो में परिसंपत्ति जगह ले ली;
(V) किसी भी वर्ष के लिए "मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक", में अधिसूचना 9 से, कि साल के लिए शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि का प्रतिशत पचहत्तर को ध्यान में रखते सकता है केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के सूचकांक का मतलब सरकारी राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट.]
अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ में लागत.
10 49.     11 [(1)] पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती की संपत्ति बन गए जहां
एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (मैं);
(Ii) एक उपहार के तहत या होगा;
(Iii) (क) उत्तराधिकार, विरासत या हस्तांतरण, या द्वारा
             12 [एक फर्म, व्यक्तियों के शरीर, या इस तरह के विघटन अप्रैल, 1987 के 1 दिन पहले किसी भी समय जगह ले गया था जहां लोगों के अन्य संघ के विघटन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (ख), या]
एक कंपनी के परिसमापन, या पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (ग)
एक प्रतिसंहरणीय या एक अटल विश्वास, या करने के लिए एक हस्तांतरण के तहत (डी)
(ई) धारा 47 की] (के माध्यम से) खंड में जाना जाता है के रूप में किसी भी तरह के हस्तांतरण के तहत;
             16 [(चतुर्थ) ऐसे निर्धारिती दिसंबर, 1969 के 31 वें दिन के बाद (2) किसी भी समय धारा 64 की उप - धारा में निर्दिष्ट मोड द्वारा, एक हिंदू अविभाजित परिवार जा रहा है,]
संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के मामले के रूप में, पिछले मालिक या निर्धारिती द्वारा किए गए या वहन संपत्ति के किसी भी सुधार की लागत की वृद्धि के रूप में संपत्ति की पिछले मालिक, यह हासिल कर लिया जिसके लिए लागत होना समझा जाएगा हो सकता है.
20 [उप - धारा].]
धारा 47 के खंड (सात), परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत समामेली कंपनी में शेयर या शेयरों की उसे अधिग्रहण की लागत से बनने माना जाएगा.]
धारा 47 के खंड (एक्स), निर्धारिती को परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत ऐसी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है जो संबंध में डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर या जमा प्रमाण पत्र की लागत का वह हिस्सा होना समझा जाएगा.]
निम्न उप वर्गों (2 बी), (2 सी) और (2 डी) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा खंड 49 की उप - धारा (2) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(2 बी) पूंजी लाभ (2) की धारा 17 के, जैसे कि निर्दिष्ट सुरक्षा के अधिग्रहण की लागत की तारीख पर उचित बाजार मूल्य होगी खंड के उपखंड (IIIA) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट सुरक्षा के स्थानांतरण से पैदा होती है कहां विकल्प के व्यायाम की.
(2 सी) जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण की लागत demerged कंपनी में निर्धारिती द्वारा आयोजित की शेयरों के अधिग्रहण की लागत को भालू जो राशि होगी एक डीमर्जर में हस्तांतरित परिसंपत्तियों का नेट बुक वैल्यू के रूप में उसी अनुपात तुरंत इस तरह के डीमर्जर से पहले demerged कंपनी की निवल मूल्य के लिए भालू.
(2 डी) demerged कंपनी में शेयरधारक द्वारा आयोजित मूल के शेयरों के अधिग्रहण की लागत के रूप में तो उप - धारा (2 सी) के तहत पर पहुंचे राशि से कम हो गई है समझा जाएगा.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, "निवल मूल्य" तुरंत डीमर्जर से पहले demerged कंपनी के खाते की किताबों में दिखने के रूप में प्रदत्त शेयर पूंजी और सामान्य भंडार के कुल का अर्थ होगा.
अनुभाग 47A, बदली-कंपनी को ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत ऐसी परिसंपत्ति यह द्वारा अधिग्रहण कर लिया था, जिसके लिए लागत होगी.]
मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए 24 [विशेष प्रावधान.
25 50.     49 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित संशोधनों के अधीन किया जाएगा: -
(1) जहां पूरा प्राप्त विचार के मूल्य या इस तरह के विचार का पूरा मूल्य प्राप्त के साथ मिलकर संपत्ति के हस्तांतरण या के ब्लॉक में आने वाले किसी भी अन्य पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित की एक परिणाम के रूप में एकत्रित पिछले वर्ष के दौरान संपत्ति, अर्थात् निम्न मात्रा के कुल से अधिक है: -
(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण या स्थानान्तरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;
(Ii) पिछले वर्ष की शुरुआत में संपत्ति के ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य; और
(Iii) पिछले वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ति के ब्लॉक में आने वाले किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत,
                        इस तरह के अतिरिक्त अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ नहीं समझा जाएगा;
(2) संपत्ति के किसी भी ब्लॉक में इस तरह के रूप में मौजूद रहता है, जहां कि ब्लॉक में सभी परिसंपत्तियों को पिछले वर्ष के दौरान स्थानांतरित कर रहे हैं कि कारण के लिए, संपत्ति के ब्लॉक के अधिग्रहण की लागत के ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य होगी पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा हासिल कर लिया और आय प्राप्त या इस तरह के हस्तांतरण या स्थानान्तरण की एक परिणाम के रूप में एकत्रित संपत्ति की है कि ब्लॉक में आने वाले किसी भी संपत्ति की वास्तविक लागत की वृद्धि के रूप में पिछले वर्ष की शुरुआत में संपत्ति, समझा जाएगा अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ हो.]
मूल्यह्रास संपत्ति के मामले में अधिग्रहण की लागत के लिए 26 [विशेष प्रावधान.
50A.    पूंजी परिसंपत्ति जिनके संबंध में एक परिसंपत्ति है जहां संपत्ति की धारा 43 के ह्रास खंड (6) के खाते पर एक कटौती, समायोजित, के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के रूप में लिया जाएगा.]
निम्न खंड 50B वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा खंड 50A के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
मंदी के कारण बिक्री के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान.
50B.    लंबी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ में पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा के रूप में (1) को पिछले वर्ष में प्रभावित मंदी के कारण बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ आय कर के दायरे में होगी स्थानांतरण हुई:
तुरंत इसकी हस्तांतरण की तिथि से ठीक पहले नहीं तीस से अधिक छह महीने के लिए स्वामित्व और एक निर्धारिती द्वारा आयोजित एक या एक से अधिक उपक्रमों की जा रही किसी भी पूंजी परिसंपत्ति की मंदी के कारण बिक्री के तहत स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ नहीं समझा जाएगीः पूंजीगत लाभ अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली.
(2) इस तरह की बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित एक उपक्रम या विभाजन की जा रही राजधानी की संपत्ति के संबंध में, उपक्रम या विभाजन की "निवल मूल्य", जैसा भी मामला हो, अधिग्रहण की लागत और लागत होना समझा जाएगा वर्गों 48 के प्रयोजनों के लिए सुधार की और धारा 48.
(3) प्रत्येक निर्धारिती, मंदी बिक्री के मामले में, आयकर रिटर्न के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा, उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक एकाउंटेंट की एक रिपोर्ट (2) धारा 288 के की गणना का संकेत मामले के रूप में उपक्रम या विभाजन का निवल मूल्य, हो सकता है, और जैसा भी मामला हो उपक्रम या विभाजन का निवल मूल्य, सही ढंग से, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई है कि प्रमाणित कर सकते हैं.
स्पष्टीकरण -. उप खंड के खंड (GA) में परिभाषित के रूप में इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निवल मूल्य" निवल मूल्य का मतलब है (1) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की धारा 3 (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1 से 1986).
अग्रिम राशि प्राप्त की.
51 किसी भी पूंजी परिसंपत्ति किसी भी पिछले अवसर पर किया गया था जहां अपने स्थानांतरण, किसी भी अग्रिम या प्राप्त है और इस तरह की वार्ता के संबंध में निर्धारिती द्वारा बनाए रखा अन्य पैसे के लिए वार्ता का विषय परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए लागत या नीचे लिखा मूल्य से कटौती की जाएगी या मामले के रूप में उचित बाजार मूल्य, अधिग्रहण की लागत की गणना में, हो सकता है.
ख़ामोश के मामलों में हस्तांतरण के लिए विचार.
26a 52.   [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
एक आवासीय घर से पूंजीगत लाभ की छूट.
27 53.     [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
संपत्ति की बिक्री पर लाभ निवास के लिए इस्तेमाल किया.
28 54.      , या उस तारीख के बजाय पूंजी लाभ आय करने का आरोप लगाया जा रहा है की फिर, एक आवासीय घर,], निर्माण के बाद तीन साल की अवधि के भीतर है 33 [हस्तांतरण जगह खरीदी ले लिया जिस पर तारीख के बाद एक वर्ष से पहले या दो साल] टैक्स हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय के रूप में, यह इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कि, कहने के लिए है -
(I) यदि पूंजी लाभ 35 की राशि [आवासीय घर] इतना (नई परिसंपत्ति के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) खरीदी या निर्माण], पूंजीगत लाभ की राशि और नई संपत्ति की लागत के बीच अंतर पिछले वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के तहत आरोप लगाया जाएगा; और जैसा भी मामला हो, किसी भी पूंजी लाभ, इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत नहीं के बराबर हो जाएगा; या
पूंजी लाभ की राशि के बराबर या नई संपत्ति की कीमत से कम है तो (द्वितीय), पूंजीगत लाभ धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा; और कोई पूंजी लाभ जैसा भी मामला हो, लागत पूंजी लाभ की राशि से कम हो जाएगा इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण, से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए.
36 [***]
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त और इस तरह वापसी में फ्रेम ऐसी जमा के प्रमाण के साथ किया जाएगा सकता है जो 38; और, पहले से ही एक साथ इतनी जमा राशि के साथ नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग उप - धारा (1), राशि, यदि कोई हो, के प्रयोजनों के लिए नई संपत्ति की लागत से बनने समझा जाएगा :
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जमा राशि उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो (1), तो -
(मैं) तो इस्तेमाल नहीं राशि मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के तहत आरोप लगाया जाएगा; और
(Ii) निर्धारिती योजना पूर्वोक्त के अनुसार इस तरह की राशि को वापस लेने के पात्र होंगे.
स्पष्टीकरण -. 39 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
कुछ मामलों में पूंजीगत लाभ पर कर की राहत.
54A.    [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी1972/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1965/01/04. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या कुछ संस्था द्वारा विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ पर कर की राहत से निपटने, नई धारा 54A नष्ट कर दिया गया है, पहले प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन द्वारा डाला ) अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.]
40 [पूंजी कृषि प्रयोजनों के कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं के लिए इस्तेमाल किया भूमि के हस्तांतरण पर लाभ.
41 54B.   44 [(बाद में मूल संपत्ति के रूप में कहा जाता है)], और निर्धारिती, उस तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए किसी भी अन्य भूमि खरीदी है, तो, पूंजीगत लाभ आय करने का आरोप लगाया जा रहा है के बजाय टैक्स हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय के रूप में, यह इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कि, कहने के लिए है -
पूंजी लाभ की राशि तो (बाद में नई संपत्ति के रूप में) खरीदा भूमि की कीमत से अधिक है (मैं), पूंजीगत लाभ की राशि और नई संपत्ति की कीमत के बीच के अंतर के तहत वसूल किया जाएगा पिछले वर्ष की आय के रूप में धारा 45; और कोई पूंजी लाभ इसकी खरीद की तीन साल की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत नहीं के बराबर हो जाएगा; या
पूंजी लाभ की राशि के बराबर या नई संपत्ति की कीमत से कम है तो (द्वितीय), पूंजीगत लाभ धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा; और कोई पूंजी लाभ इसकी खरीद की तीन साल की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत पूंजी लाभ की राशि से कम हो जाएगा.]
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त और इस तरह वापसी में फ्रेम ऐसी जमा के प्रमाण के साथ किया जाएगा सकता है जो 46; और, पहले से ही एक साथ इतनी जमा राशि के साथ नया संपत्ति की खरीद के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग उप - धारा (1), राशि, यदि कोई हो, के प्रयोजनों के लिए नई संपत्ति की लागत से बनने समझा जाएगा:
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जमा राशि उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नया संपत्ति की खरीद के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो (1), तो -
(मैं) तो इस्तेमाल नहीं राशि मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त हो रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के तहत आरोप लगाया जाएगा; और
(Ii) निर्धारिती योजना पूर्वोक्त के अनुसार इस तरह की राशि को वापस लेने के पात्र होंगे.
स्पष्टीकरण -. 47 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित आभूषण के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं.
54c.    [वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1976/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1973/01/04.]
48 [पूंजी कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं भूमि और भवनों के अनिवार्य अधिग्रहण पर लाभ.
49 54D.   52 [(इस भाग में इसके बाद मूल संपत्ति के रूप में कहा जाता है)], और उस तारीख के किसी भी अन्य भूमि या भवन या किसी भी अन्य भूमि या भवन में किसी भी अधिकार खरीदे या किसी भी अन्य भवन निर्माण के बाद निर्धारिती तीन वर्ष की अवधि के भीतर है बजाय हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर करने का आरोप लगाया जा रहा है पूंजी लाभ के स्थानांतरण या फिर से स्थापित करने कहा उपक्रम या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के उद्देश्यों, फिर, यह कार्रवाई की जाएगी इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, कि, कहने के लिए है -
(मैं) पूंजी लाभ की राशि भूमि, भवन की लागत से अधिक है या सही तो खरीदा या तो (जैसे भूमि, भवन या नई संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में सही जा रहा है इसके बाद), निर्मित भवन है अगर नई संपत्ति की पूंजी लाभ और लागत की राशि के बीच अंतर को पिछले वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के तहत आरोप लगाया जाएगा; और जैसा भी मामला हो, किसी भी पूंजी लाभ, इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए, लागत नहीं के बराबर हो जाएगा; या
पूंजी लाभ की राशि के बराबर या नई संपत्ति की कीमत से कम है तो (द्वितीय), पूंजीगत लाभ धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा; और कोई पूंजी लाभ जैसा भी मामला हो, लागत पूंजी लाभ की राशि से कम हो जाएगा इसकी खरीद या निर्माण के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने स्थानांतरण, से उत्पन्न होने वाली नई संपत्ति के संबंध में कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए. ]
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त और इस तरह वापसी में फ्रेम ऐसी जमा के प्रमाण के साथ किया जाएगा सकता है जो 54; और, पहले से ही एक साथ इतनी जमा राशि के साथ नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग उप - धारा (1), राशि, यदि कोई हो, के प्रयोजनों के लिए नई संपत्ति की लागत से बनने समझा जाएगा :
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत जमा राशि उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नया संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो (1), तो -
(मैं) तो इस्तेमाल नहीं राशि मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के तहत आरोप लगाया जाएगा; और
(Ii) निर्धारिती योजना पूर्वोक्त के अनुसार इस तरह की राशि को वापस लेने के पात्र होंगे.
स्पष्टीकरण -. 55 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
कुछ मामलों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती.
80J. 3 [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1996, wref 1989/01/04.]
मुनाफा और मुर्गी पालन के व्यवसाय से लाभ के संबंध में कटौती.
80JJ. 4 [वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1998/01/04.]
लाभ और इकट्ठा करने के व्यापार और जैव degradable कचरे के प्रसंस्करण से लाभ के संबंध में 5 कटौती.
एक निर्धारिती की सकल कुल आय का संग्रह और प्रसंस्करण या पैदा करने की शक्ति 5 ब [पूरी की के बराबर राशि का इस तरह के लाभ और लाभ से कटौती के लिए जैव degradable कचरे के इलाज के व्यवसाय से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां 80JJA. ऐसी आय, या] जो भी कम हो पाँच लाख रुपए,.]
नई कामगार के रोजगार के संबंध में 6 कटौती.
80JJAA. (1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक भारतीय कंपनी जा रहा है, लेख या बात है, के निर्माण या उत्पादन में लगे किसी भी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां वहां करेगा, उपधारा में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन (2), जो इस तरह के रोजगार को पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष सहित तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए पिछले वर्ष में निर्धारिती द्वारा नियोजित नए नियमित कामगार को भुगतान अतिरिक्त मजदूरी का तीस फीसदी के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाए प्रदान की जाती है.
(2) उप - धारा के तहत कोई कटौती (1) की अनुमति दी, किया जाएगा
             (क) औद्योगिक उपक्रम तेज या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के साथ एक मौजूदा उपक्रम या समामेलन के पुनर्निर्माण के द्वारा बनाई है अगर;
             (ख) निर्धारिती आयकर रिटर्न लेखाकार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत है, जब तक 6a में परिभाषित किया.
स्पष्टीकरण -. इस खंड, अभिव्यक्ति, के प्रयोजनों के लिए -
             (मैं) "अतिरिक्त मजदूरी" पिछले वर्ष के दौरान कार्यरत एक सौ कामगार से अधिक नए नियमित कर्मकार को मजदूरी का अर्थ है:
                         वर्ष के दौरान नियमित रूप से नियोजित कर्मकार की संख्या में वृद्धि के आखिरी दिन के रूप में इस तरह के उपक्रम में कार्यरत कामगार की मौजूदा संख्या के प्रतिशत से कम दस है अगर एक मौजूदा उपक्रम के मामले में अतिरिक्त मजदूरी नहीं के बराबर हो जाएगा बशर्ते कि पिछले वर्ष;
             (Ii) "नियमित कर्मकार," शामिल नहीं करता
             (एक) एक आकस्मिक कामगार; या
             (ख) ठेका श्रमिकों के माध्यम से कार्यरत एक कर्मकार; या
             (ग) पिछले वर्ष के दौरान कम से कम तीन सौ दिनों की अवधि के लिए कार्यरत किसी भी अन्य कर्मकार;
             (Iii) "कर्मकार" औद्योगिक की धारा 2 7 के खंड (ओं) में उसे सौंपे अर्थ अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद है.] होगा
मुनाफा और नए औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ के कारण लाभांश के संबंध में कटौती.
8 80K. [वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1987/01/04. मूल अनुभाग वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी रूप से, हटा दिया गया था जो खंड 85 के स्थान पर डाला गया था 1968/01/04.]
*, आदि
11 [कहाँ एक निर्धारिती की सकल कुल आय, किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, 12 [***]
(ग) 13 [***]
वैसे किसी भी आय में शामिल की]
केन्द्र सरकार या [***] एक राज्य सरकार 14 में से किसी भी सुरक्षा पर (मैं) ब्याज;
             15 [(आइए) राष्ट्रीय बचत पत्र (छठी अंक) या राष्ट्रीय बचत पत्र (सप्तम अंक) या सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के तहत जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं अंक) पर ब्याज;]
             16 [(ii) केंद्र के रूप में किसी भी संस्था या प्राधिकारी या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) किसी भी सहकारी समिति द्वारा जारी किए गए इस तरह के डिबेंचरों,, पर ब्याज सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना 17 से, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
                         18 [***]]
             19 [(आईआईए) के रूप में इस तरह के राष्ट्रीय जमा योजना के तहत जमा राशि पर ब्याज केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;]
(Iii) सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा किसी भी 21 के तहत जमा राशि पर ब्याज;
             22 [डाकघर के तहत जमा पर (IIIA) ब्याज (मासिक आय खाता) नियम, 1987;]
(Iv) 23 [***]
             23A [(वी) आय इंडिया एक्ट यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से इकाइयों के संबंध में प्राप्त;
             24 [(VA) आय धारा 10 के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में प्राप्त;]]
एक बैंकिंग कंपनी जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), या ले जाने में लगे एक सहकारी समिति (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है के साथ जमा पर (vi) ब्याज (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के व्यापार पर, 25 [***]
             ऐसे किसी भी बैंक के साथ जमा राशि पर 26 [() के माध्यम से ब्याज, एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी समिति नहीं होने के खंड (vi) में निर्दिष्ट लेकिन द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, के रूप में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी बैंक जा रहा है केंद्रीय इस खंड के प्रयोजनों के लिए सरकार;]
             27 [(सात) भारत 28 में औद्योगिक विकास के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है जो एक वित्तीय निगम के साथ जमा पर ब्याज [***]:
                         परन्तु यह कि निगम (1) धारा 36 की उप - धारा के खंड (आठवीं);]
             किसी भी अधिकारी के साथ जमा राशि पर 30 [(VIIa) ब्याज द्वारा या के साथ काम कर और आवास के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों के नियोजन, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत भारत में गठित , या दोनों के लिए;]
             एक सहकारी समिति के साथ जमा राशि पर 31 [(आठ) ब्याज, एक सहकारी समिति नहीं होने से समाज के एक सदस्य द्वारा की गई, खंड (vi) में निर्दिष्ट, 32 [या]
             33 [किसी भी सहकारी समिति से (नौ) लाभांश;]
             साथ जमा पर 34 [(एक्स) ब्याज 35 [***] किसी भी सार्वजनिक कंपनी के निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत:
                         35A [बशर्ते कंपनी, (1) धारा 36 की उप - धारा के खंड (आठ) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है कि]]
, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, निर्धारिती की कुल आय, अर्थात् निर्दिष्ट इसके अधीन, के रूप में एक कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी: -
             36 [(1)] ऐसी आय की राशि कुल 37 [बारह] हजार रुपए, इस तरह की राशि का पूरा में अधिक नहीं है जहां एक मामले में; और
             36 [(2)] किसी भी अन्य मामले में, 37 [बारह] हजार रुपए:
39a [खंड (v) या खंड (VA)] इस खंड के पूर्वगामी प्रावधान के तहत कटौती के बाद नाजायज रहता है, निर्धारिती की कुल आय की गणना में वहाँ की अनुमति दी जाएगी, इस तरह का इतना के बराबर राशि का एक अतिरिक्त कटौती के रूप में आय नाजायज बनी हुई है; तो, हालांकि, इस तरह के अतिरिक्त कटौती की राशि तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी कि.]
40 [***]
41 [***]
43 (2) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड में परिभाषित के रूप में.]
(44 [***]
45 [(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जहां उप - धारा (1) द्वारा, या, एक फर्म, एक व्यक्ति की एसोसिएशन या एक की ओर से आयोजित किसी भी संपत्ति से प्राप्त होता है के लिए भेजा आय व्यक्तियों के शरीर, कोई कटौती फर्म या संघ या शरीर के किसी भी सदस्य का कोई भी साथी की कुल आय की गणना में इस तरह के आय के संबंध में कहा कि उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी.]
कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती.
80M.   46 [वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1998/01/04.]
आदि रॉयल्टी, के संबंध में एक भारतीय कंपनी के मामले में कटौती, भारत में किसी भी चिंता से प्राप्त किया.
47 80mm. [वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1984/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1970/01/04.]
कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश के संबंध में कटौती.
48 80N. [वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. इस विषय मूल रूप से वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला गया था जो खंड 85B से निपटा गया 1966/01/04. वर्तमान अनुभाग 80N वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा नष्ट कर दिया गया जो खंड 85B के स्थान पर डाला गया था 1968/01/04.]
कुछ विदेशी उद्यमों से आदि रॉयल्टी, के संबंध में 50 कटौती,.
51 80 हे. 56 [और ऐसी आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहा है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया है, द्वारा या अनुसार निर्धारिती की ओर से भारत में लाया जाता है भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के साथ, आय का पचास फीसदी के बराबर रकम की कटौती तो प्राप्त के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी में, या निर्धारिती की कुल आय] कंप्यूटिंग में, भारत, में लाया:
57 [***]
58 [बशर्ते 60 [सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर इस संबंध में अनुमति दे सकता है]:]
61 [परंतु निर्धारिती कटौती सही ढंग से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दावा किया गया है कि प्रमाणित करने, आय की वापसी के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र में, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक इस धारा के तहत कोई कटौती की अनुमति होगी.]
62 [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(मैं) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए बल में कुछ समय के लिए कानून के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब है;
             63 [(द्वितीय) "विदेशी उद्यम" एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]]
             64 [(iii) प्रदान की गई है या भारत के बाहर प्रदान करने की सहमति व्यक्त की सेवाएं भारत से प्रदान की गई है, लेकिन भारत में दी गई सेवाओं में शामिल नहीं होगी सेवाओं में शामिल होगा;]
             64a [(चतुर्थ) "सक्षम प्राधिकारी" भारतीय रिजर्व बैंक या भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकृत है के रूप में इस तरह के अन्य अधिकार का मतलब है.]
(2) 65 [***]]
सहकारी समितियों की आय के संबंध में 66 [कटौती.
67 80P. (1) कहाँ, एक सहकारी समिति की जा रही एक निर्धारिती के मामले में, सकल कुल आय (2), वहाँ के अनुसार, काट लिया और इस धारा के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट किसी आय भी शामिल है उपधारा में निर्दिष्ट रकम (2), निर्धारिती की कुल आय की गणना में.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(एक) एक सहकारी समिति के मामले में में लगे हुए
(मैं) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, या
(Ii) एक कुटीर उद्योग है, या
             68 [(iii) कृषि उपज के विपणन अपने सदस्यों द्वारा विकसित, या]
(Iv) कृषि उपकरण, बीज, पशु या अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए अपने सदस्यों को आपूर्ति के उद्देश्य के लिए कृषि के लिए करना, या
(V) अपने सदस्यों की कृषि उपज की शक्ति की सहायता के बिना प्रसंस्करण,,, 69 [या]
             69 [(vi) सामूहिक अपने सदस्यों के श्रम का निपटान, या
(सात) मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों, कि, के संरक्षण के भंडारण या मछली के विपणन या अपने सदस्यों के लिए उन्हें आपूर्ति के उद्देश्य के लिए सिवा संबंध में सामग्री और उपकरणों की खरीद, पकड़ने, इलाज, प्रसंस्करण कहना है,]
                        इस तरह की गतिविधियों में से किसी एक या अधिक करने के लिए लाभ और attributable व्यापार के लाभ की राशि के पूरे:
                         70 [एक उपखंड (vi) के अंतर्गत आने वाले सहकारी समिति, या उपखंड के मामले में (सात), समाज के नियमों और उपनियमों अपने सदस्यों के निम्न वर्गों के लिए मतदान के अधिकार को सीमित बशर्ते कि , अर्थात्: -
जैसा भी मामला हो (1) अपने श्रम योगदान या व्यक्तियों, जो, मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों पर ले जाने के लिए;
(2) समाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो सहकारी ऋण समितियों;
(3) राज्य सरकार;]
             71 [(ख) एक सहकारी समिति के मामले में, एक प्राथमिक समाज उठाया दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगे हुए किया जा रहा है या उसके सदस्यों द्वारा विकसित करने के लिए
(मैं) एक संघीय सहकारी समिति, दुग्ध आपूर्ति के व्यापार में लगे समाज होने के नाते, तिलहन, फल, या सब्जियों, जैसा भी मामला हो सकता है; या
(द्वितीय) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी; या
(Iii) एक सरकारी कंपनी में 72 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में (1956 का 1), या (एक कंपनी या निगम दूध, तिलहन की आपूर्ति करने में लगे हुए किया जा रहा द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम , फल या सब्जियों, जैसा भी मामला हो, जनता के लिए),
                        मुनाफा और इस तरह के व्यापार के लाभ की राशि का पूरा;]
(सी) (ए) या ​​जो खण्ड के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे एक सहकारी समिति के मामले में खंड (ख) (स्वतंत्र रूप से, या सभी या गतिविधियों के किसी भी इतना निर्दिष्ट, के अलावा या तो), तो अपने लाभ और 73 के रूप में इस तरह की गतिविधियों के कारण लाभ की ज्यादा [अधिक न हो, -
ऐसी सहकारी समिति एक उपभोक्ताओं की सहकारी समिति, 74 [एक सौ] हजार रुपए है जहाँ (मैं); और
(Ii) किसी अन्य मामले में, 75 [पचास] हजार रुपए.
. में स्पष्टीकरण इस खंड, "उपभोक्ताओं की सहकारी समिति" उपभोक्ताओं के हित के लिए समाज से है;]
किसी भी अन्य सहकारी समिति, ऐसी आय के पूरे के साथ अपने निवेश से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई ब्याज या लाभांश के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में (घ);
(ई) भंडारण, प्रसंस्करण या वस्तुओं, ऐसी आय के पूरे के विपणन की सुविधा के लिए गोदाम या गोदामों के देने से सहकारी समिति द्वारा निकाली गई किसी भी आय के संबंध में;
(च) एक सहकारी समिति के मामले में एक हाउसिंग सोसायटी या एक शहरी उपभोक्ताओं को 'समाज या परिवहन व्यवसाय या शक्ति की सहायता, के साथ किसी भी निर्माण कार्यों के निष्पादन में लगे एक समाज पर ले जाने के लिए एक समाज नहीं किया जा रहा है, जहां सकल कुल आय बीस हजार रुपए, प्रतिभूतियों धारा 22 पर ब्याज के रूप में किसी भी आय की राशि से अधिक नहीं है.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, एक "शहरी उपभोक्ताओं की सहकारी समिति" के प्रयोजनों के एक नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहर क्षेत्र या छावनी की सीमा के भीतर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समाज का मतलब .
(3) निर्धारिती खंड के तहत कटौती के लिए भी हकदार है, जहां एक मामले में 80-ia] या अनुभाग 80J अनुभाग 80JJ]].]
(4) 98 [***]
मुनाफा और पुस्तकों के प्रकाशन के व्यापार से लाभ के संबंध में 99 [कटौती.
1 80Q. (1) कि आकलन वर्ष के अगले ही, किसी भी मुनाफा भी शामिल है जहां अप्रैल, 1992 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की सकल कुल आय एक निर्धारिती के मामले में, या चार मूल्यांकन वर्षों में से किसी एक को और मुद्रण और किताबें या पुस्तकों के प्रकाशन के प्रकाशन की भारत में किए गए एक व्यापार से व्युत्पन्न लाभ, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, निर्धारिती की कुल आय, कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी उसके बीस प्रतिशत के बराबर राशि का इस तरह के लाभ और लाभ से.
(2) निर्धारिती अनुभाग 80P के तहत कटौती के लिए भी हकदार है, जहां एक मामले में.
(3) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "किताबें" अखबारों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, डायरी, ब्रोशर, इलाकों, पर्चे और कहा जाता है जो कुछ भी नाम से एक समान प्रकृति के अन्य प्रकाशनों में शामिल हैं.] नहीं होगा
मुनाफा और पुस्तकों के प्रकाशन के व्यापार से लाभ के संबंध में कटौती.
2 80QQ. [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. मूल अनुभाग, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा डाला गया था
प्रभावी 1971/01/04.]
भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों में पेशेवर आय के संबंध में 3 कटौती.
80QQA.          (1) जहां, एक लेखक, शुरू होने निर्धारण वर्ष 4 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की सकल कुल आय पर किया जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति के निवासी, के मामले में
अप्रैल, 1980 की (एक) 1 दिन, या कि आकलन वर्ष के बाद अगले नौ आकलन वर्षों में से किसी एक को; या
(ख) अप्रैल, 1992 के 1 दिन, या कि आकलन वर्ष के बाद अगले चार मूल्यांकन वर्षों में से किसी एक को,
] प्राप्य चाहे मुश्त राशि में या (कोई किताब, या रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के कॉपीराइट में अपने हितों का कोई भी काम या अनुदान के लिए किसी भी एकमुश्त विचार के कारण अपने पेशे के व्यायाम में उसके द्वारा निकाली गई किसी भी आय में शामिल अन्यथा) ऐसी पुस्तक के संबंध में, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, निर्धारिती की कुल आय, पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी तत्संबंधी.
(2) उप - धारा के तहत कोई कटौती (1) की अनुमति दी जाएगी जब तक-
(एक) पुस्तक एक शब्दकोश, थिसॉरस या विश्वकोश की प्रकृति में या तो या निर्धारित या एक डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से एक पाठ्य पुस्तक, या पाठ्यक्रम में शामिल है, के रूप में सिफारिश की गई है कि एक है कि विश्वविद्यालय; और
(ख) पुस्तक, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त को बढ़ावा देने के लिए की जरूरत को ध्यान में रखते में निर्दिष्ट कर सकता है संविधान 5 को आठवीं अनुसूची में या केन्द्र सरकार के रूप में ऐसे किसी अन्य भाषा में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में लिखा है प्रकृति की पुस्तकों के प्रकाशन कि भाषा और अन्य प्रासंगिक कारकों में खंड (क) में निर्दिष्ट.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "लेखक" एक संयुक्त लेखक भी शामिल है;
(Ii) "मुश्त राशि", रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के संबंध में, वापस नहीं है जो इस तरह की रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के कारण एक अग्रिम भुगतान भी शामिल है;
(Iii) "विश्वविद्यालय" धारा 47 के खंड (नौ) के स्पष्टीकरण में एक ही अर्थ होगा.]
.7
भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय किसी भी विश्वविद्यालय या भारत या सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर 10A [बाहर स्थापित अन्य शिक्षण संस्थान से भारत के बाहर उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां 80R. इस संबंध में अनुमति दे सकता है ]:
निर्धारिती कटौती सही ढंग से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दावा किया गया है कि प्रमाणित करने, आय की वापसी के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र 11 में, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक इस धारा के तहत कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी.]]
12 [***]
12A [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों. के लिए, अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" भारतीय रिजर्व बैंक या भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकृत है के रूप में इस तरह के अन्य अधिकार का मतलब है. ]
कुछ मामलों में विदेशी स्रोतों से पेशेवर आय के संबंध में 13 [कटौती.
17A [सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर इस संबंध में अनुमति दे सकता है]:
निर्धारिती कटौती सही ढंग से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दावा किया गया है कि प्रमाणित करने, आय की वापसी के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र 18 में, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक इस धारा के तहत कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी.]]
18a [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों. के लिए, अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" भारतीय रिजर्व बैंक या भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकृत है के रूप में इस तरह के अन्य अधिकार का मतलब है. ]
पारिश्रमिक के संबंध में 19 [कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त किया.
20 80RRA.         22A [सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर इस संबंध में अनुमति दे सकता है]:
निर्धारिती कटौती सही ढंग से इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दावा किया गया है कि प्रमाणित करने, आय की वापसी के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र 23 में, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक इस उपधारा के तहत कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी.] ]
24 [***]
(2) इस धारा के तहत कटौती की अनुमति दी, किया जाएगा
है या तुरंत ऐसी सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, तभी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में, ऐसी सेवा शुरू करने से पहले किया गया था, जो एक व्यक्ति के मामले में (मैं);
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, केवल अगर वह एक तकनीशियन है और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "विदेशी मुद्रा" 25 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "विदेशी नियोक्ता 'का अर्थ -
(मैं) एक विदेशी राज्य सरकार; या
(Ii) एक विदेशी उद्यम; या
(Iii) भारत के बाहर स्थापित किसी भी संस्था या निकाय;
(ग) "तकनीशियन" में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब
(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों या खनन या पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण; या
(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण; या
(Iii) सार्वजनिक प्रशासन या औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन; या
(चतुर्थ) के लेखा; या
(V) या सामाजिक विज्ञान (चिकित्सा विज्ञान सहित) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र; या
(Vi) बोर्ड इस संबंध में 26 लिख सकते हैं, जो किसी भी अन्य क्षेत्र,
                        जो इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में कार्यरत है;]
             26a [(घ) "सक्षम प्राधिकारी" भारतीय रिजर्व बैंक या भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकृत है के रूप में इस तरह के अन्य अधिकार का मतलब है.]
कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में प्रबंध अभिकरण, आदि की समाप्ति के लिए मुआवजे के संबंध में कटौती,.
27 80S. [वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1987/01/04. मूल अनुभाग वित्त द्वारा पुरानी धारा 112 के स्थान पर शुरू की गई थी (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.]
कंपनियों के अलावा अन्य करदाता के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में कटौती.
28 80T. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल खंड खंड 114 के प्रतिस्थापन में 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा डाला गया था.]
लॉटरी से जीत के संबंध में कटौती.
29 80TT. [वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1987/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1972/01/04.]
30 [डी-अन्य कटौती
(अंधापन सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता के मामले में 31 [कटौती.
80U 32. 35 [चालीस] हजार रुपए:
ऐसे व्यक्ति वह इस धारा के तहत कटौती का दावा है जिसके लिए पहले आकलन वर्ष के संबंध में आकलन अधिकारी के समक्ष उक्त प्रमाण पत्र का उत्पादन बशर्ते कि:
जैसा भी मामला हो एक चिकित्सक, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक से उक्त प्रमाण पत्र के उत्पादन की आवश्यकता है, एक सरकारी अस्पताल में काम करने के पहले से ही आकलन अधिकारी के समक्ष एक प्रमाण पत्र का उत्पादन किया गया है जो एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा कि आगे प्रदान की वे तुरंत अप्रैल, 1992 के 1 दिन पहले खड़ा था के रूप में इस धारा के प्रावधानों के तहत.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सरकार अस्पताल" section80DD के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा].
कुछ मामलों में माता - पिता की सकल कुल आय से कटौती.
80V.     36 [वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1995/01/04.]
अधिनियम के तहत निश्चित कार्यवाही के संबंध में किए गए खर्च के संबंध में कटौती.
36a 80VV. [वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1986/01/04. मूल अनुभाग कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.]
अध्याय VI बी
में कुछ कटौती पर प्रतिबंध
कंपनियों के मामले
[वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए अनुभाग 80VVA से मिलकर अध्याय छठी बी1988/01/04. मूल अध्याय 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा डाला और 1986/01/04 और वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1985 के द्वारा संशोधित किया गया प्रभावी 1987/01/04.]
अध्याय VII
कुल आय का हिस्सा बनाने आय, जिस पर कोई
आयकर देय है
81 85C के लिए. [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04. वर्गों 81, 82, 83, 84, 85, 85A, 85B और 85C के प्रावधान वर्गों 80P, 80Q, में एक ही तिथि से शामिल थे 10 (29), (अब) छोड़े गए 80J, (अब) छोड़े गए 80K, 80M, 80N क्रमशः, (अब) छोड़े गए और 80 हे.]
संघ या शरीर की आय में व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के एक संघ के सदस्य के 37 [साझा.
८६निर्धारिती एक कंपनी या एक सहकारी समिति या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक समाज के अलावा अन्य व्यक्तियों (के व्यक्तियों या शरीर के एक संघ का एक सदस्य है, 1860 (1860 का 21), या कि इसी को किसी भी कानून के तहत भारत के किसी भी हिस्से में बल) में अधिनियम, आयकर अनुभाग 67A में उपबंधित रीति में गणना संघ या शरीर की आय में उसकी हिस्सेदारी के संबंध में निर्धारिती द्वारा देय नहीं होगा:
परंतु, कि -
(क) संघ या शरीर इसकी अधिकतम सीमांत दर पर कुल आय या इस अधिनियम के प्रावधानों से किसी के अधीन किसी भी उच्च दर पर कर के दायरे में है जहां, पूर्वोक्त रूप में गणना एक सदस्य की हिस्सेदारी उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा ;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, उपरोक्त के रूप में गणना एक सदस्य की हिस्सेदारी उसकी कुल आय के हिस्से के रूप में होगा:
आगे कोई आयकर संघ या शरीर के कुल आय पर प्रभार्य है जहां इस खंड में निहित उसकी कुल आय और कुछ नहीं के हिस्से मामले पर लागू नहीं होगी, जैसा कि उपरोक्त के रूप में गणना एक सदस्य की हिस्सेदारी कर के दायरे में होगी बशर्ते कि .]
कुछ प्रतिभूतियों पर कर से कटौती.
38 86A. [ वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1989/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1965/01/04.]
अध्याय आठवीं
39 [छूट और राहत]
आयकर के 40 [ए-छूट
छूट आयकर कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाए.
87 (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) (1) वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ एक निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि की गणना में, आयकर की राशि से वहाँ की अनुमति दी जाएगी , के अनुसार और वर्गों 88, 88A और 88B के प्रावधानों], उन वर्गों में निर्दिष्ट कटौती के विषय में.
(धारा 88 या धारा 88A अनुभाग 88B], किसी भी मामले में, वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) से अधिक नहीं होगी .
जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान, आदि पर छूट
43 88.     इस धारा के प्रावधानों, एक निर्धारिती, (1) के अधीन किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, 44 [***]
(ग) 45 [***]
कुल का प्रतिशत बीस के बराबर राशि का वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर आयकर की राशि में से कटौती, (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में), के पात्र होंगे उपधारा में निर्दिष्ट रकम की (2):
46 [(एक खिलाड़ी सहित) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या खिलाड़ी के रूप में अपने पेशे के व्यायाम से निकाली गई जिनकी आय एक व्यक्ति, के मामले में, उसकी फीसदी पच्चीस या अधिक है बशर्ते कि "पच्चीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया गया था शब्द "बीस प्रतिशत" शब्दों के लिए के रूप में यदि कुल आय, इस उपधारा के प्रावधानों के प्रभावी होंगे.]
(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) टैक्स के लिए भुगतान किया है या उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम होगी
(I) उप - धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए (4);
(Ii) लागू करने के लिए या बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए, 47 उप खंड में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर, [खंड (xiiia) में निर्दिष्ट एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा] (4):
                         इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि;
(Iii) द्वारा या किसी भी व्यक्ति उसके पास एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या अपनी पत्नी के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की राशि से किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से कटौती के माध्यम से या बच्चे, अब तक तो कटौती की राशि वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है के रूप में;
(Iv) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा एक योगदान के रूप में;
(V) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और इस तरह के योगदान उप - धारा (4 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा 48 अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में );
(Vi) एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा एक योगदान के रूप में;
(सात) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा एक योगदान के रूप में;
(आठ) डाकघर बचत बैंक ऐसी रकम के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, समय पर यथासंशोधित (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति (4);
(नौ) सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार 50 में से किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, इस संबंध में निर्दिष्ट;
(एक्स) सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के तहत जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र (छठे) और राष्ट्रीय बचत पत्र (सप्तम अंक) के लिए सदस्यता के रूप में;
(ग्यारहवीं) सरकारी राजपत्र में किसी भी तरह के 52 के लिए सदस्यता के रूप में, इस संबंध में निर्दिष्ट;
(बारहवीं) एक योगदान के रूप में, 53 उप खंड में निर्दिष्ट [किसी भी व्यक्ति के नाम] (4), यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए इस खंड में (इसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में भेजा ) उपखंड (क) खंड (8) यूनिट इंडिया एक्ट, 1963 के ट्रस्ट (1963 का 52) की धारा 19 के तहत बनाया गया है समझा;
(तेरहवीं) सरकारी राजपत्र में एक योगदान के रूप में 55, इस संबंध में निर्दिष्ट;
             56 [लागू करने के लिए या बल में केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए (xiiia), सरकारी राजपत्र में अधिसूचना 57 से, निर्दिष्ट कर सकता है;
(Xiiib) सदस्यता के रूप में, धारा 10 या भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की धारा के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड (23D) के किसी भी इकाइयों को दस हजार रुपए से अधिक नहीं केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के स्कीम के अनुसार तैयार की किसी भी योजना के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
], सरकारी राजपत्र में धारा 10 59 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक योगदान के रूप में (xiiic), इस निमित्त विनिर्दिष्ट
(चौदह) सरकारी राजपत्र में 61 में से किसी भी तरह के जमा योजना के लिए सदस्यता के रूप में, इस संबंध में निर्दिष्ट;
             के किसी भी तरह के जमा योजना के लिए सदस्यता के रूप में 62 [(xiva)
निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है जो (क) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी; या
(ख) किसी भी अधिकारी द्वारा या के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार के उद्देश्य के लिए, या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत भारत में गठित
                        केन्द्र सरकार के रूप में खंड 80L के तहत कटौती कंप्यूटिंग के उद्देश्यों,, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लिए उत्तीर्ण whereunder जमा राशियों पर ब्याज की एक योजना की जा रही है, इस संबंध में निर्दिष्ट नहीं;]
एक आवासीय घर की संपत्ति सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या जो, इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था होगा अगर जिसमें से 63 [***] आय की खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के लिए (xv) इस तरह के भुगतान की दिशा में या जिस तरह से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास,,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है
कारण किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या स्वामित्व के आधार पर निर्माण और आवासीय संपत्ति की बिक्री में लगे अन्य प्राधिकारी की अन्य योजना के तहत राशि का (एक) किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान; या
(ख) किसी भी किस्त या भाग कारण निर्धारिती उसे आवंटित आवासीय संपत्ति की लागत की दिशा में एक शेयरधारक या सदस्य है जिनमें से किसी भी कंपनी या सहकारी समिति को राशि का भुगतान; या
निर्धारिती द्वारा उधार ली गई राशि (ग) के पुनर्भुगतान से
(1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या
(2) किसी भी एक सहकारी बैंक सहित बैंक,, या
(3) जीवन बीमा निगम, या
(4) राष्ट्रीय आवास बैंक, या
(5) किसी भी सार्वजनिक कंपनी के उप खंड (आठ) के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है, जो आवासीय प्रयोजनों के लिए निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत धारा 36 की उपधारा (1), या
(6) जनता में काफी रुचि रखते हैं या इस तरह कंपनी या सहकारी समिति मकानों के निर्माण के वित्त पोषण के कारोबार में लगे हुए हैं, या है, जहां किसी भी सहकारी समिति, जो कर रहे हैं में किसी भी कंपनी
ऐसे नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी या कानून द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या एक विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज या एक स्थानीय प्राधिकारी 64 [या एक सहकारी समिति] है जहां (7) निर्धारिती के नियोक्ता;
(घ) स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और निर्धारिती को इस तरह के घर की संपत्ति के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए अन्य खर्चों,
                        लेकिन जिस तरह की दिशा में या द्वारा किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी
(ए) प्रवेश शुल्क, शेयर और एक कंपनी या एक सहकारी समिति के एक सदस्य के एक शेयरधारक ऐसे शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए भुगतान करना पड़ता है जो प्रारंभिक जमा की लागत; या
(बी) [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी1992/01/04.]
(सी) के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या के नवीकरण या मरम्मत, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या घर के बाद घर की संपत्ति के संबंध में पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति संपत्ति या उसके किसी भाग उसकी ओर से या बाहर जाने दिया गया पर निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है या तो; या
(डी) जो कटौती के संबंध में किसी भी खर्च धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है;
             65 [(XVI) इक्विटी शेयरों या एक सार्वजनिक कंपनी 67 द्वारा किए गए एक आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए सदस्यता के रूप में:
                         एक कटौती का दावा किया है और किसी भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है, जहां इस तरह के शेयर या डिबेंचर की लागत वर्गों 54EA और 54EB के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना नहीं होगी.
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
             68 [(i) "राजधानी के पात्र मुद्दा" का गठन किया और भारत या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और इस मुद्दे की पूरी आय, या तो विकासशील बनाए रखने और के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से उपयोग किया जाता है में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए एक मुद्दे का मतलब एक बुनियादी सुविधाओं सुविधा या पैदा करने के लिए सक्रिय है, या, विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए या बुनियादी या सेलुलर कि क्या दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए;]
(Ii) "बुनियादी सुविधा" धारा 80-IA की उप - धारा (12)] के खंड (CA) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "सार्वजनिक कंपनी" 69 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा;
             70 [(चतुर्थ) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए 71 में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
(सत्रह) 72 में निर्दिष्ट किसी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए सदस्यता के रूप में:
                         एक कटौती का दावा किया है और इकाइयों की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है जहां, ऐसी इकाइयों की लागत 54EB के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि:
                         आगे ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है इस खंड लागू नहीं होगी.
                         स्पष्टीकरण -. इस खंड "राजधानी के पात्र मुद्दा" के प्रयोजनों के लिए (2) धारा 88 की उप - धारा के खंड (XVI) को स्पष्टीकरण के खंड (क) में निर्दिष्ट एक मुद्दे का मतलब].
(3) 73 [***]
(4) व्यक्तियों उपधारा में निर्दिष्ट (2), अर्थात् का पालन किया जाएगा: -
             74 [(क) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, (वि), (बारहवीं) और (तेरहवीं) कि उप - धारा की, -
(मैं) एक व्यक्ति, व्यक्ति, पत्नी या पति और ऐसे व्यक्ति के किसी भी बच्चे के मामले में और
(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार, उसके किसी सदस्य के मामले में;]
(ख) कि उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए -
(मैं) एक व्यक्ति, व्यक्ति, पत्नी या पति और ऐसे व्यक्ति के किसी भी बच्चे के मामले में और
(Ii) 75 [***]
(ग) कि उपधारा के 76 [खंड (आठवीं)] के प्रयोजनों के लिए -
एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या वह अभिभावक है जिनमें से एक नाबालिग के मामले में (मैं);
(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी भी सदस्य के मामले में;
(Iii) 77 [***]
(घ) 78 [***]
(5) उपधारा के खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी भी रकम की कुल (2) दस हजार रुपये की राशि, (1) कुल के लिए इतना संदर्भ के साथ अनुमति दी जाएगी उप - धारा के तहत कटौती से अधिक है कहां के रूप में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है.
उप खंड के खंड (xv) को खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी रकम की कुल (2) साठ हजार रूपए की राशि, उप - धारा के तहत कटौती से अधिक कहां 79 [(5 ए) (1) के साथ अनुमति दी जाएगी के रूप में कुल के इतना करने के लिए संदर्भ साठ हजार रुपए की राशि से अधिक नहीं है:
अगर के रूप में उप - धारा को परंतुक में एक व्यक्ति के मामले में (1), इस उपधारा के प्रावधानों के प्रभावी होंगे, बशर्ते कि शब्द "साठ हजार रूपए," शब्द "सत्तर हजार रुपए" के लिए एवजी किया गया था.]
(6) उप - धारा के तहत आयकर की राशि से कटौती (1) से अधिक नहीं होगा
एक व्यक्ति, जिसकी आय, (एक खिलाड़ी सहित) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या खिलाड़ी के रूप में अपने पेशे के अभ्यास से ली गई 80 [, के मामले में (i) प्रतिशत पच्चीस या एक से अधिक है उसकी कुल आय, १७,५००] रूपए;
(Ii) किसी अन्य मामले में, 81 [चौदह] हजार रुपए.
(7) कहाँ, किसी भी पिछले एक साल में, एक निर्धारिती-
(मैं) बीमा के अपने अनुबंध उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट terminates (2), अनुबंध किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा, द्वारा पुनर्जीवित नहीं 82 बीमा की [अनुबंध, -
(क) बीमा के प्रारंभ होने की तिथि के बाद दो साल के भीतर किसी भी एकल प्रीमियम पॉलिसी के मामले में; या
(ख) किसी भी अन्य मामले में, प्रीमियम से पहले दो साल के लिए भुगतान किया गया है; या]
(द्वितीय) (2), इस आशय का नोटिस द्वारा या जहां वह भुगतान करने में विफलता की वजह से भाग लेने के लिए रहता है उप खंड के खंड (बारहवीं) या खंड (तेरहवीं) में निर्दिष्ट किसी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है किसी भी योगदान है, इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पांच साल के लिए भुगतान किया गया है, इससे पहले कि उसकी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा; या
(Iii) उपधारा के खंड (xv) में निर्दिष्ट घर संपत्ति हस्तांतरण (2) ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त की, या चाहे, वापस प्राप्त करता है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले धन वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, उस खंड में निर्दिष्ट किसी भी राशि,
तो, -
(क) कोई कटौती (1) रकम में से किसी के संदर्भ में, खंड में निर्दिष्ट (मैं), (बारहवीं), (तेरहवीं) और उप - धारा (की (xv) उप - धारा के तहत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी 2), इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान किया; और
(ख) की कटौती की कुल राशि तो पिछले वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में अनुमति आयकर, इस तरह पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा देय कर होना समझा जाएगा और हो जाएगा वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर कर में जोड़ा.
83 [(7A) अगर किसी भी इक्विटी शेयर या कटौती की अनुमति दी है जो की लागत के संदर्भ में डिबेंचर, उप - धारा (1), तीन की अवधि के भीतर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा बेचा या अन्यथा स्थानांतरित कर रहे हैं साल उनके अधिग्रहण की तारीख से आयकर की कटौती की कुल राशि तो यह समझा जाएगा कि इस तरह की बिक्री या स्थानांतरण जगह ले ली है, जिसमें इस तरह के इक्विटी शेयरों या डिबेंचरों को पिछले वर्ष में या पिछले वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में अनुमति दी इस तरह पिछले साल के लिए प्रासंगिक है और वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि को जोड़ा जाएगा निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा देय कर किया जाना है.
स्पष्टीकरण -. एक व्यक्ति की, जैसा भी मामला हो उसके नाम के सदस्यों के रजिस्टर में या डिबेंचर धारकों की उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में दर्ज किया गया है जिस पर तिथि पर किसी भी शेयर या डिबेंचर का अधिग्रहण होने के रूप में माना जाएगा सार्वजनिक कंपनी.]
(8) इस खंड में, -
(I) किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगा;
(Ii) "बीमा" शामिल-करेगा
(एक) एक व्यक्ति के जीवन या पति या पत्नी या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या परिपक्वता की निर्धारित तारीख पर निर्दिष्ट राशि का भुगतान हासिल करने में एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य, पर बीमा की नीति ऐसे व्यक्ति ऐसी पर जिंदा है तिथि बीमा की नीति ही कहा नियत तारीख से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद;
(ख) वह नीति अपनाकर अपने जीवन पर बीमा सुरक्षित करने के लिए बहुमत प्राप्त कर ली और है, के बाद नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ एक छोटी सी के लाभ के लिए एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के एक सदस्य से प्रभावित बीमा की नीति , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर
(Iii) "जीवन बीमा निगम 'जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब है;
(Iv) "सार्वजनिक कंपनी" 84 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के रूप में ही अर्थ होगा;
लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) के रूप में परिभाषित (वी) "सुरक्षा" एक सरकार सुरक्षा 85 का मतलब है;
(Vi) "स्थानांतरण" भी खंड 269UA के खंड (च) में निर्दिष्ट लेनदेन में शामिल करने के लिए समझा जाएगा.
कुछ नए शेयर या यूनिट में निवेश के संबंध में छूट.
88A. 86 [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1996, wref1994/01/04.]
पैंसठ वर्ष या ऊपर के व्यक्तियों के मामले में आयकर के 87 [छूट.
88B.    कटौती के तहत अनुमति देने से पहले अभिकलन के रूप में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी होने के नाते एक निर्धारिती, (आय कर की राशि में से कटौती करने का हकदार होगा उसकी कुल आय पर इस अध्याय), जिसके साथ वह ऐसी आयकर या जो भी कम हो दस हजार रुपये की राशि का सौ फीसदी के बराबर राशि का, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है.]
आयकर के लिए बी राहत
आदि वेतन, बकाया राशि में या अग्रिम में भुगतान किया जाता है जब राहत.
88 89.     91].
(2) 92 [***].
निर्यात कारोबार के संबंध में टैक्स राहत.
89A.    [वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1983/01/04. इस धारा के प्रावधानों अब वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला एक नया खंड 80HHC में निहित एक नई योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है 1983/01/04. मूलतः अनुभाग 89A वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1982/01/06.]
अध्याय IX
दोहरे कराधान से राहत
विदेशी देशों के साथ 93 [करार.
94 90.     95 [(1)] केन्द्र सरकार के बाहर किसी भी देश की सरकार भारत के साथ एक समझौते में प्रवेश कर सकते हैं
(एक) है कि देश में इस अधिनियम और आयकर के तहत आयकर दोनों का भुगतान, या किया गया है जिस पर आय के संबंध में राहत देने के लिए
(ख) डबल कि देश में लागू इस अधिनियम के तहत और इसी कानून के तहत आय के कराधान, या से बचाव के लिए
(ग) इस अधिनियम के तहत या कि देश, या ऐसी चोरी या परिहार के मामलों की जांच, या में बल में इसी कानून के तहत चोरी या आयकर प्रभार्य से बचाव की रोकथाम के लिए सूचना के आदान प्रदान के लिए
उस देश में लागू इस अधिनियम के तहत और इसी कानून के तहत आयकर की वसूली के लिए (डी)
और, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रावधान कर सकती है.]
96 [(2) केंद्र सरकार (1) टैक्स से राहत देने, या मामले के रूप में के लिए में, तो,, दोहरे कराधान से बचाव हो सकता है उपधारा के तहत भारत के बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ एक समझौता किया है कहां इस तरह के समझौते के लागू होता है जिसे करने के लिए निर्धारिती के संबंध, इस अधिनियम के प्रावधानों वे कहते हैं कि निर्धारिती को अधिक फायदेमंद होते हद तक लागू नहीं होगी.]
कोई समझौता मौजूद है जिसके साथ देश.
97 91.     (1) किसी भी पिछले एक साल में भारत का निवासी है, जो किसी भी व्यक्ति को उपार्जित या भारत के बाहर है कि पिछले वर्ष के दौरान पैदा हुई (और एकत्रित होने या भारत में पैदा नहीं समझा जाता है) जो उनकी आय के संबंध में, वह भुगतान किया गया है, कि साबित होता है कानून के तहत दोहरे कराधान, आयकर, कटौती द्वारा या अन्यथा की राहत या बचाव के लिए धारा 90 के तहत कोई समझौता नहीं, कि देश में सेना में है, जो किसी भी देश में, वह भारतीय आय से कटौती करने का हकदार होगा टैक्स कम, या कर की भारतीय दर पर दोनों दरों के बराबर हैं, जो भी कर इंडियन दर या कहा देश के कर की दर पर इस तरह के दोगुना कर लगाया आय पर गणना की राशि की उसके द्वारा देय.
(2) किसी भी पिछले एक साल में भारत का निवासी है, जो किसी भी व्यक्ति साबित होता है कि उपार्जित या वह करने के लिए कर देय, अन्यथा कटौती से, कि देश में भुगतान किया गया है या पाकिस्तान में है कि पिछले वर्ष के दौरान उसके पास पड़ी जो उसकी आय के संबंध में सरकार कृषि आय के कराधान से संबंधित है कि देश में सेना में कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत, वह द्वारा देय भारतीय आयकर से छूट का हकदार होगा उसे
(क) किसी भी कानून के तहत पाकिस्तान में भुगतान कर की राशि का भी इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है, जो इस तरह की आय पर उक्त; या
(ख) कर इंडियन दर पर कि आय पर कर की गणना एक राशि की;
इनमें से जो भी कम है.
(3) किसी भी अनिवासी व्यक्ति किसी भी पिछले एक साल में भारत में निवासी और इस तरह के शेयर के रूप में मूल्यांकन के लिए एक पंजीकृत फर्म की आय में उसकी हिस्सेदारी पर मूल्यांकन किया जाता है, तो नहीं है जो किसी भी आय एकत्रित या कि पिछले वर्ष के दौरान भारत से बाहर उत्पन्न होने शामिल है (और वहाँ दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए धारा 90 के तहत कोई समझौता नहीं है और उन्होंने कहा कि वह देश में लागू कानून के तहत अन्यथा कटौती से आयकर का भुगतान या गया है जो साबित करता है के साथ एक देश में) प्राप्त करते हैं या भारत में पैदा होती समझा आय के संबंध में ऐसा है, तो वह ऐसा कर भारतीय दर या कहा देश के कर की दर में शामिल ऐसे दोगुना लगाया आय पर कर की गणना एक राशि की उसके द्वारा देय भारतीय आयकर से छूट के हकदार होंगे शामिल जो भी कम हो, या कर की भारतीय दर पर दोनों दरों के बराबर हैं.
स्पष्टीकरण इस खंड, में. -
(मैं) अभिव्यक्ति "भारतीय आयकर" का मतलब आयकर 98 [***] इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरोप लगाया;
(Ii) अभिव्यक्ति 'कर भारतीय दर "के कारण इस 99 [अध्याय] के तहत कारण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेकिन कोई राहत की कटौती से पहले किसी भी राहत की कटौती के बाद भारतीय आयकर की राशि को विभाजित करके निर्धारित दर का मतलब है, कुल आय द्वारा;
(Iii) अभिव्यक्ति "कहा देश की कर की दर" आयकर और वास्तव में होने के कारण सभी राहत की कटौती के बाद कहा कि देश में सेना में इसी क़ानून के अनुसार ने कहा कि देश में भुगतान सुपर टैक्स का मतलब है, लेकिन कटौती से पहले दोहरे कराधान के संबंध में कहा कि देश में होने वाले किसी भी राहत की, ने कहा कि देश में मूल्यांकन के रूप में आय की पूरी राशि से विभाजित;
(Iv) किसी भी देश के संबंध में अभिव्यक्ति "आयकर कि" देश या कि देश में एक स्थानीय प्राधिकारी के किसी भी हिस्से की सरकार से मुनाफे पर आरोप लगाया किसी भी अतिरिक्त लाभ कर या व्यापार लाभ कर भी शामिल है.
अध्याय एक्स
टैक्स से बचाव के संबंध में विशेष प्रावधान
कैसे कुछ मामलों में गणना गैर निवासियों के साथ लेनदेन से 1, आय.
292.एक व्यापार एक निवासी और अनिवासी बीच पर किया जाता है और यह प्रतीत होता है जहां 3 अधिकारी यथोचित उधर से प्राप्त किया गया है समझा जा सकता है जो मुनाफे की राशि का निर्धारण और की कुल आय में इस तरह की राशि शामिल होगा [आकलन] निवासी.
गैर निवासियों के लिए आय के हस्तांतरण में जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन द्वारा आयकर से बचाव.
2 93.                 (1) पुण्य द्वारा या अकेले या संबंधित कार्यों के साथ संयोजन के रूप में या तो कोई आय एक अनिवासी को देय हो जाता है जिसका, परिणाम में संपत्ति का हस्तांतरण है, जहां निम्नलिखित प्रावधान लागू-करेगा
(क) किसी भी व्यक्ति ने जहां अकेले या संबंधित कार्यों के साथ संयोजन के रूप में या तो किसी भी तरह के हस्तांतरण, के माध्यम से, इस खंड, आनंद लेने के लिए बिजली, झट से किया जाए या में के अर्थ के भीतर, वह है जो की हैसियत से किसी भी अधिकार का अधिग्रहण भविष्य में, यह पहले उल्लेख व्यक्ति की आय थे, तो आय कर के दायरे में होगा, जो एक अनिवासी व्यक्ति के किसी भी आय, आय, यह क्या है या अलग से आय कर के दायरे में नहीं होता होगा जाएगा इस धारा के प्रावधानों, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए पहले उल्लेख व्यक्ति की आय नहीं समझा जाएगा;
(ख) जहां, चाहे किसी भी तरह के हस्तांतरण के पहले या बाद में, किसी भी तरह के पहले उल्लेख व्यक्ति प्राप्त करता है या किसी भी पूंजी राशि भुगतान प्राप्त करने का हकदार है जिसका हस्तांतरण या किसी भी जुड़े संचालन, तो कोई आय है, जो के साथ जुड़े किसी भी तरह से है पुण्य या स्थानांतरण के परिणाम में, अकेले या संबंधित कार्यों के साथ संयोजन के रूप में या तो, यह होगा या अलग इस धारा के प्रावधानों से आय कर के दायरे में नहीं होता, चाहे होगी एक अनिवासी की आय हो गया है इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए पहले उल्लेख व्यक्ति की आय नहीं समझा.
स्पष्टीकरण. इस उप - धारा के प्रावधानों संपत्ति और एसोसिएटेड आपरेशन के स्थानान्तरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बाहर किए गए के संबंध में भी लागू नहीं होगी.
(2) किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय पर आयकर करने का आरोप लगाया गया है जहां इस धारा के प्रावधानों और कहा कि आय बाद में उसके द्वारा प्राप्त होता है के तहत उसकी नहीं समझा, आय के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे यह फिर से नहीं समझा जाएगा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अपनी आय का हिस्सा बनाने के लिए.
उप खंड में प्रथम उल्लेख व्यक्ति (1) [आकलन] 4 की संतुष्टि को दिखाता है (3) इस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा अधिकारी कि-
(क) स्थानांतरण और न ही किसी भी जुड़े आपरेशन न तो अपने उद्देश्य के लिए या अपने उद्देश्यों के कराधान के दायित्व से बचाव में से एक के लिए किया था; या
(ख) हस्तांतरण और सभी संबद्ध आपरेशन फाइड संपत्ति वाणिज्यिक लेनदेन थे और कराधान के दायित्व से बचने के उद्देश्य के लिए तैयार नहीं थे.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) किसी भी संपत्ति, आय या आय की राशि का प्रतिनिधित्व संपत्ति के लिए संदर्भ में शेयरों या किसी भी कंपनी के दायित्व के प्रति निर्देश हैं, जो या किसी भी अन्य व्यक्ति का दायित्व किसे, उन संपत्ति, कि आय या उन राशि रहे हैं या स्थानांतरित किया गया है ;
यह एक अनिवासी थे मानो (ख) भारत के बाहर निगमित शरीर के किसी भी कॉर्पोरेट माना जाएगा;
(ग) एक व्यक्ति एक अनिवासी की आय का आनंद करने की शक्ति है समझा जाएगा अगर
(I) आय वास्तव में इतनी आय के रूप में किया जाए या नहीं, (उप खंड में प्रथम उल्लेख व्यक्ति के लाभ के लिए आदत डालना करने के लिए, समय के कुछ बिंदु पर गणना की और जा के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा पेश है 1), या
(Ii) आय की प्राप्ति या प्रोद्भवन उसके द्वारा या उसके लाभ के लिए आयोजित की किसी भी संपत्ति के ऐसे पहले उल्लेख व्यक्ति को मूल्य बढ़ाने के लिए चल रही है, या
(Iii) ऐसे पहले उल्लेख व्यक्ति प्राप्त करता है या किसी भी लाभ प्रदान की किसी भी समय प्राप्त करने के लिए या कि आय से बाहर या कर रहे हैं या प्रभाव के कारण या के लगातार प्रभाव से उद्देश्य के लिए उपलब्ध हो जाएगा जो धनराशि से बाहर प्रदान किए जाने की हकदार है कि आय और कहा कि आय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संपत्ति, या पर जुड़े आपरेशन
(Iv) ऐसी पहली उल्लेख व्यक्ति, नियुक्ति या निरसन की सत्ता के किसी भी सत्ता के व्यायाम के माध्यम से शक्ति है या नहीं तो खुद के लिए प्राप्त करने के साथ या किसी अन्य व्यक्ति, आय के लाभदायक आनंद, या की सहमति के बिना कि क्या
(V) ऐसी पहली उल्लेख व्यक्ति आय के आवेदन को नियंत्रित करने के लिए, किसी भी तरीके से और सीधे या परोक्ष रूप से, चाहे सक्षम है;
(घ) एक व्यक्ति आय का आनंद करने की शक्ति है कि क्या निर्धारित करने में, के संबंध में पर्याप्त परिणाम और हस्तांतरण और किसी भी जुड़े आपरेशन के प्रभाव के लिए किया था, किया जाएगा और सभी लाभ जो किसी भी समय हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में ऐसे व्यक्ति के लिए जमा कर सकते हैं और किसी भी जुड़े आपरेशनों पर ध्यान दिए बिना लाभ की प्रकृति या फार्म के खाते में रखा जाएगा.
(4) (क) "परिसंपत्तियां" संपत्ति या किसी भी तरह के अधिकार शामिल है और अधिकार के संबंध में "स्थानांतरण" उन अधिकारों का निर्माण भी शामिल है;
(ख) "जुड़े आपरेशन", किसी भी स्थानांतरण के संबंध में, करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्रभावित किसी भी तरह के एक ऑपरेशन का मतलब
(मैं) संपत्ति के किसी भी तबादला कर दिया, या
(द्वितीय) का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी संपत्ति, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संपत्ति के किसी भी तबादला कर दिया, या
(Iii) आय किसी भी तरह की संपत्ति से उत्पन्न होने वाली, या
(चतुर्थ), चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी तरह की संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय की राशि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी संपत्ति;
(ग) "लाभ" किसी भी प्रकार का भुगतान भी शामिल है;
(घ) "राजधानी राशि" का मतलब है,
(I) किसी भी राशि का भुगतान या एक ऋण के लिए एक ऋण या पुनर्भुगतान के माध्यम से देय; और
(Ii) किसी अन्य भुगतान राशि या अन्यथा आय के रूप में की तुलना में देय, भुगतान या पैसे या पैसे की कीमत में पूर्ण विचार के लिए देय नहीं है जो एक राशि जा रहा है.
प्रतिभूतियों में कुछ लेनदेन से कर वंचन
5 94. (1) किसी भी प्रतिभूतियों का स्वामी (इस उप - धारा में और उप - धारा (2) में "मालिक" के रूप में) बेचता है या स्थानान्तरण उन प्रतिभूतियों, और, वापस खरीदता है या फिर प्रतिभूतियों, reacquires कहां अगर परिणाम लेन - देन की प्रतिभूतियों के संबंध में देय होता जा रहा है किसी भी ब्याज पूर्वोक्त रूप में ब्याज देय, अन्यथा मालिक द्वारा से प्राप्य है कि है करेगा, यह होगा या इसके अलावा के प्रावधानों से आय कर के दायरे में नहीं होता कि क्या उप अनुभाग, मालिक की आय होने की और किसी भी अन्य व्यक्ति की आय होने की नहीं, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा.
स्पष्टीकरण. वापस खरीदने या प्रतिभूतियों reacquiring के लिए इस उपधारा में संदर्भ के समान प्रतिभूतियों खरीदा या अर्जित कर रहे हैं, जहां, मालिक कोई बड़ा तहत किया जाएगा, हालांकि, कि इसी तरह की प्रतिभूतियों को खरीदने या प्राप्त करने के लिए संदर्भ शामिल करने के लिए समझा, इसलिए किया जाएगा मूल प्रतिभूतियों वापस खरीदा या reacquired गया था कि वह के तहत किया गया होता है की तुलना में आयकर के लिए देयता.
(2) किसी भी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी प्रतिभूतियों में किसी भी लाभकारी ब्याज पड़ा है, और ऐसी प्रतिभूतियों या आय से संबंधित किसी भी लेन - देन का परिणाम क्या है कि, जहां, जैसे कि एक साल के भीतर इस तरह की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई या तो आय उसके द्वारा प्राप्त या उसके द्वारा प्राप्त आय ऐसी प्रतिभूतियों से आय दिन से दिन में अर्जित किया था और इस तरह एक साल के लिए इस तरह की प्रतिभूतियों से तो आय, उसके अनुसार विभाजित किया गया, तो आय की राशि की होती है, जो करने के लिए राशि की तुलना में कम है करेगा ऐसे व्यक्ति की आय नहीं समझा जाएगा.
मालिक, या जैसा भी मामला हो, प्रतिभूतियों में एक लाभकारी ब्याज पड़ा है जो व्यक्ति की संतुष्टि के लिए साबित होता है (3) उप - धारा (1) या उपधारा के प्रावधानों (2) लागू नहीं होगा 6 [आकलन] अधिकारी
(क) वहाँ आयकर का कोई परिहार किया गया है, या कि
(ख) आयकर से बचाव असाधारण और व्यवस्थित नहीं था कि और पिछले तीन साल से किसी भी प्रकार की एक लेन - देन से आयकर के किसी परिहार उप - धारा (1 में निर्दिष्ट में उनके मामले में वहाँ नहीं था कि ) या उपधारा (2).
लेन - देन के परिणाम ब्याज के संबंध में देय होता जा रहा है कि अगर (4) प्रतिभूतियों में निपटने में पूरी तरह या आंशिक रूप से होते हैं जो एक व्यापार पर ले जाने के लिए किसी भी व्यक्ति,, तो, खरीदता है या किसी भी प्रतिभूतियों प्राप्त है और वापस बेचता या प्रतिभूतियों retransfers कहां प्रतिभूतियों उसके द्वारा प्राप्य है लेकिन उप - धारा में निहित प्रावधानों के कारण (1), कोई खाता नहीं है इस से उत्पन्न होने वाले मुनाफे अधिनियम या के प्रयोजनों में से किसी के लिए कंप्यूटिंग में लेन - देन के लिए जाएंगे द्वारा अपनी आय नहीं समझा नहीं है हानि व्यापार में निरंतर.
प्रतिभूतियों वापस बेचने या retransferring के लिए संदर्भ भी इसी प्रतिभूतियों की बिक्री या स्थानांतरित करने के लिए संदर्भ शामिल है जैसे (5) उप - धारा (4), किसी भी आवश्यक संशोधनों के अधीन, प्रभावी होंगे.
वह ऐसे व्यक्ति के मालिक या में था, जिनमें से सभी प्रतिभूतियों के संबंध में, (कम से कम अट्ठाईस दिन नहीं जा रहा है) प्रत्यक्ष कर सकते हैं के रूप में 7 [आकलन] अधिकारी लिखित में सूचना के द्वारा, ऐसे समय में उसे प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती जो वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी समय एक लाभकारी रुचि थी, इस तरह के ब्यौरे में वह इस खंड के प्रयोजनों के लिए और आयकर उन सभी पर ब्याज के संबंध में वहन किया गया है की खोज के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझता प्रतिभूतियों.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "ब्याज" एक लाभांश भी शामिल है;
(ख) "प्रतिभूतियों" स्टॉक और शेयरों में शामिल हैं;
(ग) प्रतिभूतियों, वे पूंजी और ब्याज और उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक ही उपचार के रूप में एक ही व्यक्ति के खिलाफ समान अधिकार के लिए उनके धारकों टाइटिल अगर समान होने के लिए समझा जाएगा संबंधित की कुल नाममात्र मात्रा में कोई अंतर के बावजूद प्रतिभूतियों या वे आयोजित कर रहे हैं किस रूप में या वे स्थानांतरित किया जा सकता है जिसमें ढंग से.
अध्याय XI
अवितरित मुनाफे पर अपर आयकर
[अध्याय XI वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. वर्गों 95-103 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा छोड़े गए थे, वर्गों 104-109 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए थे 1988/01/04.]
कुछ कंपनियों के अवितरित आय पर आयकर.
8 104.    [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
कुछ कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान.
9 105.    [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
अनुभाग 104 के तहत आदेश बनाने के लिए सीमा की अवधि.
10 106. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
अनुभाग 104 के तहत आदेश के लिए निरीक्षण सहायक आयुक्त की स्वीकृति.
11 107. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
कुछ मामलों में न्यूनतम वितरण की कमी.
12 107A. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.]
जो जनता में कंपनी के लिए बचत में काफी रुचि रखते हैं.
12A 108. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
"बांटने आय", "निवेश कंपनी 'और परिभाषित" वैधानिक प्रतिशत ".
13 109. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
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