आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 111

धारा 28 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

111

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1991

धारा 28 के संशोधन

धारा 28 के संशोधन

धारा 28 का संशोधन.

111. शब्द "किसी भी अनुसूचित बैंक या अनुसूचित बैंकों के किसी भी वर्ग," शब्द "किसी भी क्रेडिट संस्था या ऋण संस्थाओं के किसी भी वर्ग या ऋण के किसी भी वर्ग पर कोई ब्याज या अग्रिम" हो जाएगा के लिए ब्याज कर अधिनियम की धारा 28 में अक्टूबर, 1991 के 1 दिन से प्रभावी, एवजी.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

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