खंड 18ग के संशोधन
नर्इ धारा 275ख का अंत:स्थापन
107. आय-कर अधिनियम की धारा 275क के पश्चात्, निम्न धारा, 1 जून, 2002 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
"275ख. धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) का उपबंधों का पालन करने मेंं असफल रहना–यदि ऐसा कोर्इ व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) की अपेक्षानुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गर्इ है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।"।
[वित्त अधिनियम, 2002]

