आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 111

मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर

धारा

धारा संख्या

111

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2014

मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर

मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर

मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर

111. (1) जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित अतिशेष, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के लागू न होने के कारण, उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है, वहां 9[निर्धारण] अधिकारी 10[कर] की विभिन्न राशियों का योग उसके नियम 9 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार परिकलित करेगा।

(2) जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित अतिशेष, जो चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के अधीन उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, संदेय हो जाता है, वहां उसके नियम 9 के उपनियम (2) में उपबंधित रीति से अधिकर परिकलित किया जाएगा।

 

9. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से ‘आय-कर’ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

10. वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से ‘आय-कर और अधिकर’ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

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