मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की जमा शेष राशि पर टैक्स
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की जमा शेष राशि पर टैक्स
111. (1) के कारण एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को संचित संतुलन चौथी अनुसूची लागू नहीं होने का पार्ट ए के नियम 8 के प्रावधानों के कारण, उसकी कुल आय में शामिल किया जाता है कहाँ, आयकर अधिकारी की गणना करेगा के विभिन्न रकम की कुल 2 तत्संबंधी नियम 9 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार [टैक्स].
(2) की वजह से चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 देय हो जाता है के प्रावधानों के तहत उसकी कुल आय में शामिल नहीं है जो किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को संचित संतुलन, सुपर टैक्स ढंग से गणना की जाएगी कहाँ उसके नियम 9 के उपनियम (2) में प्रदान की है.
प्र.20. द्वारा सब्स. वित्त अधिनियम, 1965 (1966 का अधिनियम सं 10) की 33 से प्रभावी 1965/01/04.
[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

