आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 110

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण

धारा

धारा संख्या

110

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण
अध्याय बारहवीं
कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण
93 कुल आय कोई कर देय है, जिस पर आय भी शामिल है जहां टैक्स की [निर्धारण.
110वहाँ एक निर्धारिती कोई आयकर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय है जिस पर किसी भी आय की कुल आय में शामिल है जहां, निर्धारिती वह प्रभार्य पर है जिसके साथ आयकर की राशि से, एक कटौती के लिए पात्र होंगे कोई आयकर देय है जिस पर राशि पर आयकर की औसत दर पर गणना आयकर के बराबर राशि के बारे में उनकी कुल आय,.]

 

93वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1965/01/04.
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