आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 110

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण

धारा

धारा संख्या

110

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण

अध्याय 12

कुछ विशेष दशाओं में कर का अवधारण

जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण

110. जहां निधारिती की कुल आय के अंतर्गत कोर्इ ऐसी आय है जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोर्इ आय-कर संदेय नहीं है वहां निर्धारिती आय-कर की उस रकम से, जिससे वह अपनी कुल आय पर प्रभार्य है, उतनी कटौती के लिए हकदार होगा, जितनी उस रकम पर, जिस पर कोर्इ आय-कर संदेय नहीं है, आय-कर की औसत दर से परिकलित आय-कर के बराबर हो।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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