जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण
अध्याय 12
कुछ विशेष दशाओं में कर का अवधारण
जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोर्इ कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण
110. जहां निधारिती की कुल आय के अंतर्गत कोर्इ ऐसी आय है जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोर्इ आय-कर संदेय नहीं है वहां निर्धारिती आय-कर की उस रकम से, जिससे वह अपनी कुल आय पर प्रभार्य है, उतनी कटौती के लिए हकदार होगा, जितनी उस रकम पर, जिस पर कोर्इ आय-कर संदेय नहीं है, आय-कर की औसत दर से परिकलित आय-कर के बराबर हो।
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

